निर्वासन से पहले राष्ट्रीयता की पहचान: राजूबाला दास मामला केंद्र सरकार ने डिपोर्टेशन तथा डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक हिरासत में रखने संबंधी कानूनी प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

05, Aug 2026 | Tanya Arora

वर्षों से, भारत में “विदेशी” घोषित किए गए लोगों को लेकर बहस मुख्य रूप से एक सवाल पर केंद्रित रही है कि किसे विदेशी घोषित किया जा सकता है? विदेशी न्यायाधिकरणों (Foreigners Tribunals) के सामने कार्यवाही, विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 के तहत सबूत पेश करने की जिम्मेदारी और नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी सबूतों के मानक संवैधानिक मुकदमों में हावी रहे हैं। किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित किए जाने के बाद उठने वाले उतने ही महत्वपूर्ण सवाल पर अदालतों ने तुलनात्मक रूप से कम ध्यान दिया है, राज्य द्वारा उस व्यक्ति को देश से बाहर भेजने (deport) से पहले संविधान क्या अपेक्षा करता है?

राजूबाला दास बनाम भारत संघ मामले में 31 जुलाई, 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा दायर हलफनामा उस बहस में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट के 21 मार्च, 2025 के आदेश के तहत दायर यह हलफनामा देश से बाहर भेजने (deportation) की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था को समझाने का प्रयास करता है, खासकर तब जब घोषित विदेशी की राष्ट्रीयता अज्ञात या असत्यापित हो। ऐसा करते हुए, केंद्र सरकार ने अब तक की अपनी सबसे स्पष्ट न्यायिक स्वीकारोक्ति में से एक की है कि देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया तब तक शुरू भी नहीं की जा सकती जब तक कि संबंधित व्यक्ति की राष्ट्रीयता को लेने वाले देश (receiving State) द्वारा सत्यापित न कर लिया जाए, उचित यात्रा दस्तावेज प्राप्त न कर लिए जाएं, और लेने वाला देश उस व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए सहमत न हो जाए। यह कोई साधारण प्रक्रियात्मक स्पष्टीकरण नहीं है।

यह हलफनामा मूल रूप से विदेशी घोषित किए जाने और कानूनी रूप से देश से बाहर भेजे जाने योग्य होने के बीच अंतर करता है। हालांकि विदेशी न्यायाधिकरण की घोषणा भारत के भीतर किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति को तय कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार अब स्वीकार करती है कि यह राज्य को उस व्यक्ति को भारतीय क्षेत्र से भौतिक रूप से हटाने का अधिकार नहीं देती है। देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया पर निर्भर करती है जिसमें राजनयिक बातचीत, राष्ट्रीयता का सत्यापन, यात्रा दस्तावेज जारी करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी अन्य संप्रभु देश की सहमति शामिल है। दूसरे शब्दों में, कार्यपालिका केवल इसलिए किसी व्यक्ति को एकतरफा रूप से देश से बाहर नहीं भेज सकती क्योंकि भारतीय अधिकारियों का मानना है कि वे विदेशी नागरिक हैं। इस बात के परिणाम राजुबाला मामले से कहीं आगे तक जाते हैं।

महीनों से, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली से बांग्लादेशी नागरिक होने के “संदेह” वाले व्यक्तियों को जबरन देश से बाहर भेजने और अवैध रूप से वापस धकेलने (pushbacks) की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से कई मामलों में, देश से बाहर भेजे गए लोगों के परिवारों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि उन्हें बिना किसी घोषित राष्ट्रीयता सत्यापन, बिना यात्रा दस्तावेजों और बांग्लादेश द्वारा संबंधित व्यक्तियों को औपचारिक रूप से स्वीकार किए बिना हटाया गया था।

विस्तृत रिपोर्ट यहां, यहां, यहां, यहां और यहां पढ़ी जा सकती हैं।

इस पृष्ठभूमि में, केंद्र सरकार का हलफनामा कोर्ट के सामने चल रहे मौजूदा विवाद से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। डिपोर्टेशन (देश से बाहर भेजने) के लिए जरूरी कानूनी शर्तों को रिकॉर्ड पर लाकर, सरकार ने एक ऐसा पैमाना तय किया है जिसके आधार पर अब उसके हालिया प्रशासनिक कदमों की जांच की जा सकती है। अगर नागरिकता की पुष्टि और संबंधित देश द्वारा मंजूरी मिलना वाकई जरूरी कानूनी शर्तें हैं – जैसा कि हलफ़नामे में बार-बार कहा गया है – तो जाहिर है कि संवैधानिक सवाल यह उठता है कि क्या हाल ही में किए गए डिपोर्टेशन और बॉर्डर से हटाए जाने की कार्रवाई में लगातार इन मानकों का पालन किया गया है।

राजूबाला दास का मामला

2020 में एक व्यक्ति को लगातार हिरासत में रखे जाने के खिलाफ शुरू हुई चुनौती धीरे-धीरे भारत की हिरासत और डिपोर्टेशन व्यवस्था की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही सबसे व्यापक जांच में बदल गई। इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत राजेंद्र दास के मामले से हुई, जिन्हें 2011 में असम के मोरीगांव में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने ‘फॉरेनर्स एक्ट, 1946’ के तहत विदेशी घोषित कर दिया था। उन पर बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप था। इस घोषणा के बाद, उन्हें 2018 में हिरासत में ले लिया गया और वे सालों तक जेल में रहे, जबकि उनके डिपोर्टेशन की कोई तत्काल संभावना नहीं दिख रही थी। उनकी पत्नी राजुबाला दास ने इस रिट याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि राज्य द्वारा उन्हें डिपोर्ट न कर पाने की स्थिति में, उन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना संवैधानिक रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता। याचिका में मुख्य रूप से फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की घोषणा को चुनौती नहीं दी गई थी। इसके बजाय, इसमें एक गहरा संवैधानिक सवाल उठाया गया। अगर नागरिकता पर विवाद होने, यात्रा दस्तावेज न होने या बांग्लादेश द्वारा उस व्यक्ति को स्वीकार न करने की वजह से डिपोर्टेशन असल में मुमकिन नहीं था, तो क्या राज्य किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक आजादी से वंचित रख सकता है? यह सवाल अनुच्छेद 21 के मूल से जुड़ा था। कई सालों तक कार्यवाही का दायरा काफी सीमित रहा। हालाँकि, 2024 से इस कानूनी लड़ाई में जबरदस्त बदलाव आया।

2024: मटिया डिटेंशन सेंटर की जांच- 2024 में यह मामला और भी अहम संवैधानिक मुद्दा बन गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने असम के मटिया डिटेंशन सेंटर के खराब हालात पर रिपोर्टों पर गौर किया। असम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की एक रिपोर्ट में पीने के पानी की भारी कमी, खराब साफ-सफाई और सैकड़ों लोगों को लंबे समय तक हिरासत में रखने जैसे गंभीर हालात का जिक्र था, जिससे अनुच्छेद 21 के तहत गंभीर चिंताएं पैदा हुईं।

इसके बाद कोर्ट की जांच सिर्फ राजेंद्र दास की हिरासत तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे डिपोर्टेशन सिस्टम के कामकाज तक फैल गई। कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह हर हिरासत में रखे गए व्यक्ति की हिरासत का कानूनी आधार, उनकी हिरासत का समर्थन करने वाले दस्तावेज और सबसे जरूरी बात, उनके डिपोर्टेशन के लिए उठाए गए ठोस कदमों की जानकारी दे। कोर्ट अब इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि डिपोर्टेशन “प्रक्रिया में है।” उसने इस बात का दस्तावेजी सबूत मांगा कि डिपोर्टेशन कानूनी और व्यावहारिक रूप से संभव है।

जनवरी–मार्च 2025: विरोधाभास सामने आए- असम द्वारा दाखिल हलफनामों ने कोर्ट की चिंताओं को और बढ़ा दिया। राज्य सरकार लगभग 270 लोगों को हिरासत में रखे जाने का कारण बताने में नाकाम रही, जिनमें से कई एक दशक से भी ज्यादा समय से हिरासत में थे, जबकि उनके डिपोर्टेशन के लिए कोई ठोस राजनयिक कोशिशें नहीं की गई थीं। राष्ट्रीयता की पुष्टि, यात्रा दस्तावेजों और बांग्लादेश के साथ बातचीत के बारे में जानकारी न होने पर कोर्ट ने 22 जनवरी 2025 को कहा कि डिपोर्टेशन की कोई ठोस संभावना के बिना लंबे समय तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत गंभीर चिंता का विषय है।

जब 4 फरवरी 2025 को मामले की दोबारा सुनवाई हुई, तो असम ने देरी के लिए बांग्लादेश में पते का पता न लगा पाने को वजह बताया। सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं था। उसने राज्य को निर्देश दिया कि वह हिरासत में रखे गए हर व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड पेश करे, डिपोर्टेशन के लिए कोई रोडमैप न होने का कारण बताए और मुख्य सचिव से कहा कि वे खुद इस आदेश के पालन की निगरानी करें।

मार्च 2025 में ये विरोधाभास और भी साफ हो गए। हालांकि असम ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीयता सत्यापन अनुरोधों (NVRs) के जरिए राष्ट्रीयता की पुष्टि के बाद तेरह लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन उसी हलफनामे से यह भी पता चला कि डिपोर्टेशन के लिए पहले पहचाने गए 63 लोगों में से 33 लोग गुवाहाटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती दे रहे थे। ऐसे ही एक हिरासत में रखे गए व्यक्ति, अजाभा खातून, को गुवाहाटी हाई कोर्ट से डिपोर्टेशन के खिलाफ सुरक्षा मिल चुकी थी। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि जिन तेरह लोगों को आखिर में डिपोर्ट किया गया, वे उन 63 लोगों की मूल सूची में शामिल नहीं थे जिनके बारे में राज्य ने पहले दावा किया था कि उन्हें डिपोर्ट किया जाना है। इन विरोधाभासों ने डिपोर्टेशन के लिए किसी ठोस और पारदर्शी सिस्टम की कमी को उजागर किया और राज्य के पहले के दावों को काफी हद तक कमजोर कर दिया।

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अजाभा खातून के मामले में CJP के कानूनी दखल के बारे में यहां पढ़ा जा सकता है।

21 मार्च, 2025 का आदेश- इन विसंगतियों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ध्यान असम से हटाकर केंद्र सरकार पर केंद्रित किया। यह मानते हुए कि डिपोर्टेशन आखिरकार गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के माध्यम से कूटनीतिक बातचीत पर निर्भर करता है, कोर्ट ने 21 मार्च, 2025 के अपने आदेश में केंद्र को यह बताने का निर्देश दिया कि जब किसी घोषित विदेशी की नागरिकता अज्ञात या असत्यापित रहती है, तो कौन सी कानूनी प्रक्रिया लागू होती है। 31 जुलाई, 2026 का हलफनामा उस निर्देश के जवाब में केंद्र द्वारा दिया गया है।

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केंद्र का हलफनामा: एक न्यायिक स्वीकारोक्ति कि नागरिकता के सत्यापन के बिना डिपोर्टेशन नहीं हो सकता

अगर राजूबाला दास मामले की सुनवाई के शुरुआती चरणों ने भारत की डिटेंशन व्यवस्था की संवैधानिक कमियों को उजागर किया था, तो केंद्र सरकार का 31 जुलाई, 2026 का हलफनामा डिपोर्टेशन से जुड़ी कानूनी व्यवस्था को समझाने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट के 21 मार्च, 2025 के आदेश के तहत दायर यह हलफनामा, पहली नजर में, एक सीधे-से सवाल का जवाब देने की कोशिश है, जब किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया जाता है लेकिन उसकी नागरिकता सत्यापित नहीं हो पाती है, तो क्या होता है?

केंद्र द्वारा दिया गया जवाब बहुत स्पष्ट है। हलफनामे के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि नागरिकता का सत्यापन पूरा होने तक डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की जा सकती है। यह शायद हलफनामे से सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बात है। इसके परिणाम राजूबाला मामले और असम से कहीं आगे तक जा सकते हैं।

डिपोर्टेशन सिर्फ एक देश की अपनी मर्जी से की जाने वाली कार्रवाई नहीं है: अक्सर आम बातचीत में डिपोर्टेशन को ऐसा माना जाता है जैसे यह पूरी तरह से सरकार (एग्जीक्यूटिव) के कंट्रोल में हो- कि एक बार जब भारतीय अधिकारी यह तय कर लें कि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है, तो वे बस उस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार भेज सकते हैं। केंद्र सरकार का अपना हलफनामा इस सोच को गलत बताता है। इसके बजाय, यह मानता है कि डिपोर्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो देश शामिल होते हैं, न कि सिर्फ एक।

हलफ़नामे में बताया गया है कि अगर किसी विदेशी नागरिक के पास वैध यात्रा दस्तावेज हैं, तो संबंधित राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या ‘फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस’ आपराधिक कार्यवाही पूरी होने और कोई दूसरा आपराधिक मामला लंबित न होने की स्थिति में डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। हालांकि, हलफनामा यह भी साफ करता है कि यह मामलों की सिर्फ एक श्रेणी है।

एक बड़ी कानूनी समस्या तब पैदा होती है जब व्यक्ति के पास पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज या नागरिकता का कोई सबूत नहीं होता। ऐसी स्थितियों में, डिपोर्टेशन सिर्फ भारत के एकतरफा फैसले के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, जिस देश में व्यक्ति को भेजा जाना है, उसे पहले यह पुष्टि करनी होगी कि वह व्यक्ति वास्तव में उसका नागरिक है, और उसके बाद ही यात्रा दस्तावेज जारी किए जा सकते हैं और कानूनी रूप से डिपोर्टेशन हो सकता है।

‘फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल’ का फैसला सिर्फ एक सवाल का जवाब देता है कि क्या भारतीय कानून के तहत उस व्यक्ति ने कानूनी नागरिकता या कानूनी निवास का अधिकार साबित किया है। यह तय नहीं करता कि कोई दूसरा देश उस व्यक्ति को अपना नागरिक मानता है या नहीं। यह फैसला पूरी तरह से उस देश का होता है जहां व्यक्ति को भेजा जाना है।

केंद्र सरकार ने तीन जरूरी शर्तें बताई हैं: डिपोर्टेशन की कानूनी शर्तों की बात करें तो, हलफनामा असल में तीन जरूरी शर्तों को मानता है।

  • पहली, व्यक्ति की नागरिकता की पुष्टि होनी चाहिए।
  • दूसरी, संबंधित विदेशी सरकार को उचित यात्रा दस्तावेज जारी करने होंगे या उन्हें जारी करने में मदद करनी होगी।
  • तीसरी, जिस देश में व्यक्ति को भेजा जाना है, उसे उस व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए सहमत होना होगा।

केंद्र सरकार ने कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी है। यह कहती है:

“कि, जिस विदेशी नागरिक की नागरिकता अज्ञात/अपुष्ट है, उसे उसके देश तभी डिपोर्ट किया जा सकता है जब उसकी नागरिकता की पुष्टि हो जाए/उसके पास वैध यात्रा दस्तावेज हों/संबंधित देश उसे स्वीकार करे। नागरिकता की पुष्टि के बिना डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती।” (पॉइंट 10)

केंद्र सरकार का यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकता की पुष्टि को सिर्फ एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता से ऊपर उठाकर डिपोर्टेशन के लिए एक कानूनी शर्त बनाता है। यह कहकर कि नागरिकता की पुष्टि के बिना डिपोर्टेशन की प्रक्रिया “शुरू नहीं की जा सकती”, हलफनामा यह साफ करता है कि पुष्टि प्रक्रिया का सिर्फ एक चरण नहीं है, बल्कि वह आधार है जिस पर कोई भी कानूनी डिपोर्टेशन टिका होता है। असल में, केंद्र सरकार यह मानती है कि जब तक नागरिकता की पुष्टि नहीं हो जाती और संबंधित देश उस व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कानूनी रूप से मान्य डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती।

विदेश मंत्रालय इसमें मुख्य भूमिका निभाता है: हलफनामा डिपोर्टेशन के उस पहलू को भी स्पष्ट करता है जो अक्सर सार्वजनिक चर्चाओं में अस्पष्ट रहा है। इसमें बताया गया है कि नागरिकता की जांच सीधे राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जाती है। इसके बजाय, जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है- या कुछ मामलों में, जब FIR दर्ज की जाती है- तो संबंधित राज्य सरकार या ‘फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस’ (FRRO) को उस व्यक्ति का विवरण, जिसमें तस्वीरें भी शामिल हैं, तुरंत विदेश मंत्रालय को भेजना होता है।

इसके बाद विदेश मंत्रालय उस देश के दूतावास या उच्चायोग से संपर्क करता है जिसे उस व्यक्ति का मूल देश माना जाता है। विदेशी सरकार द्वारा दस्तावेजों की जांच करने, नागरिकता की पुष्टि करने और यात्रा दस्तावेज जारी करने पर सहमत होने के बाद ही डिपोर्टेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। यह स्पष्टीकरण कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि डिपोर्टेशन केवल ‘फॉरेनर्स एक्ट’ के तहत की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है; यह साथ ही कूटनीति (diplomacy) की प्रक्रिया भी है।

“यदि विदेशी नागरिक के पास वैध यात्रा दस्तावेज/पासपोर्ट नहीं है, तो ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर, 2025’ के क्लॉज 12(4) के अनुसार उसे डिपोर्ट करने से पहले, संबंधित देश के दूतावास/उच्चायोग से आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त करना अनिवार्य है।” (पॉइंट 8)

“ऐसे मामलों में, संबंधित राज्य सरकार/UT प्रशासन/FRRO/FRO विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी या FIR दर्ज होने (जो भी पहले हो) के तुरंत बाद, उस विदेशी नागरिक के विस्तृत विवरण और तस्वीर के साथ, विदेश मंत्रालय (कॉन्सुलर डिवीजन) के समक्ष यात्रा दस्तावेज जारी करने का मामला उठा सकते हैं।” (पॉइंट 9)

हलफनामा भारतीय संप्रभुता की सीमाओं को मानता है: केंद्र सरकार साफ तौर पर कहती है कि नागरिकता की पुष्टि के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से विदेशी सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। यह एक अहम बात है क्योंकि इसका मतलब है कि भारत किसी दूसरे संप्रभु देश को यह तय करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि कोई खास व्यक्ति उसका नागरिक है या नहीं। न ही भारत यह तय कर सकता है कि यह फैसला कितनी तेजी से लिया जाए।

“चूंकि नागरिकता की पुष्टि विदेशी सरकार का संप्रभु काम है, इसलिए नागरिकता की पुष्टि की प्रक्रिया पूरी होने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती। नतीजतन, जब तक नागरिकता की ठीक से पुष्टि नहीं हो जाती और डिपोर्टेशन नहीं हो जाता, तब तक अवैध प्रवासी की आवाजाही को एक तय होल्डिंग सेंटर तक सीमित रखा जाना चाहिए ताकि डिपोर्टेशन के लिए उसकी मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके।” (पॉइंट 12)

फिर भी, यह बात एक संवैधानिक दुविधा को भी सामने लाती है। हलफनामा मानता है कि नागरिकता की पुष्टि पूरी तरह से उस देश पर निर्भर करती है जो नागरिकता की पुष्टि करेगा, जिस पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं है, और इसे पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती। अगर ऐसा है, तो किस संवैधानिक आधार पर सरकार किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक हिरासत में रख सकती है, जबकि वह ऐसी प्रक्रिया का इंतजार कर रही हो जिसकी अवधि अनिश्चित और शायद कभी न खत्म होने वाली हो? हलफनामा कोई सीमा तय करने वाला सिद्धांत नहीं बताता। यह बस इतना कहता है कि ऐसे लोगों को पुष्टि पूरी होने तक होल्डिंग सेंटरों में रहना चाहिए, बिना यह बताए कि अगर इस प्रक्रिया में सालों लग जाएं- या यह कभी पूरी ही न हो- तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है।

हलफनामा लगातार हिरासत में रखने को सही ठहराने की कोशिश करता है: इस स्पष्ट संवैधानिक चिंता को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार का तर्क है कि नागरिकता की पुष्टि का इंतज़ार कर रहे लोगों को तय होल्डिंग सेंटरों में रहना चाहिए। हलफनामे के अनुसार, उनकी आवाजाही पर रोक लगाना जरूरी है ताकि वे भाग न सकें, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हो सके और यह पक्का किया जा सके कि नागरिकता की पुष्टि होने के बाद डिपोर्टेशन किया जा सके। हालांकि ये इमिग्रेशन से जुड़ी हिरासत के लिए आम तर्क हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘राजुबाला’ मामले में उठाई गई चिंताओं का पूरा जवाब नहीं देते। अनुच्छेद 21 आजादी पर अस्थायी रोक की इजाजत दे सकता है, लेकिन यह अनिश्चित समय तक हिरासत में रखने की मंजूरी नहीं देता। हलफनामा मानकर चलता है कि नागरिकता की पुष्टि पूरी होने तक हिरासत जारी रह सकती है, बिना इस संवैधानिक सवाल पर बात किए कि अगर डिपोर्टेशन अनिश्चित या दूर की संभावना बनी रहती है, तो ऐसी हिरासत कितने समय तक कानूनी बनी रह सकती है। कोर्ट की चिंता हमेशा से यह रही है कि सिर्फ डिपोर्टेशन लंबित है या नहीं, यह अहम नहीं है, बल्कि यह अहम है कि क्या लगातार हिरासत में रखना उचित है, जबकि उस व्यक्ति को हटाने की कोई निकट भविष्य में संभावना न हो। “भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 28.02.2012 के आदेश (भीम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य मामले में) के तहत, मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को सलाह दी है कि वे यह पक्का करें कि जिन विदेशी नागरिकों ने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन संबंधित देश से नागरिकता की पुष्टि न होने या यात्रा दस्तावेज जारी न होने के कारण जिन्हें वापस भेजने (डिपॉर्टेशन/रिपैट्रिएशन) में देरी हो रही है, उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए और वापस भेजे जाने तक जेल परिसर के बाहर किसी उपयुक्त जगह पर रखा जाए, जहां उनकी आवाजाही पर पाबंदी हो। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को यह भी सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिन जगहों पर ऐसे विदेशी नागरिकों को रखा जा रहा है, वहां बिजली, पानी और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं हों।” (पॉइंट 13)

भीम सिंह मामले का हवाला देना जरूरी भी है और अधूरा भी: अपनी बात के समर्थन में, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के भीम सिंह बनाम भारत संघ मामले के फैसले का सहारा लेती है। हलफनामे में कहा गया है कि उस फैसले के बाद, गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी थी कि जिन लोगों ने अपनी आपराधिक सजा पूरी कर ली है, लेकिन नागरिकता की पुष्टि न होने या यात्रा दस्तावेज जारी न होने के कारण जिन्हें वापस भेजने में देरी हो रही है, उन्हें आम तौर पर जेल के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें जेल परिसर के बाहर तय जगहों पर रखा जा सकता है, जहां वापस भेजे जाने तक उनकी आवाजाही पर पाबंदी हो। केंद्र सरकार इस सलाह का हवाला देते हुए यह दिखाती है कि ऐसे लोगों को डिटेंशन या होल्डिंग सेंटरों में रखने की मौजूदा प्रक्रिया को न्यायिक समर्थन हासिल है। यह तर्क केवल कुछ हद तक ही असरदार है।

भीम सिंह फ़्रेमवर्क का मकसद इमिग्रेशन से जुड़े लोगों की हिरासत को आम आपराधिक जेल की सजा से अलग दिखाना था। इसमें माना गया कि जिन लोगों की सजा पूरी हो चुकी है, उन्हें सिर्फ इसलिए दोषी कैदी नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उन्हें वापस भेजना (डिपॉर्टेशन) मुश्किल हो गया है। हालांकि, भीम सिंह मामले में उस बड़े संवैधानिक सवाल का जवाब नहीं दिया गया जो अब ‘राजूबाला’ मामले में उठ रहा है: किसी व्यक्ति को ऐसे होल्डिंग सेंटर में कितने समय तक रखा जा सकता है, जब तक कि हिरासत ही मनमानी न लगने लगे?

31 जुलाई का हलफनामा भीम सिंह मामले से निकले प्रशासनिक ढांचे को तो बताता है, लेकिन इसकी संवैधानिक सीमाओं पर बात नहीं करता। यह कमी इसलिए भी अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 से कई बार कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत ऐसी अनिश्चितकालीन सरकारी हिरासत की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिसमें वापस भेजने की कोई वास्तविक संभावना न हो।

हलफनामा और हाल के डिपॉर्टेशन के तरीकों का सवाल

केंद्र सरकार का हलफनामा न सिर्फ इसलिए अहम है कि इसमें कौन-सा कानूनी ढांचा बताया गया है, बल्कि इसलिए भी कि इसमें किन बातों का जिक्र नहीं है। इसमें बार-बार कहा गया है कि डिपॉर्टेशन तीन शर्तों पर निर्भर करता है: संबंधित देश द्वारा नागरिकता की पुष्टि, यात्रा दस्तावेज जारी करना और उस देश द्वारा मंजूरी देना। फिर भी, इसमें इस बात पर कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये शर्तें असम और दूसरे राज्यों में सामने आए “पुश बैक” (वापस भेजने) के आरोपों से कैसे मेल खाती हैं। इन मामलों में आरोप है कि लोगों को बिना किसी सार्वजनिक प्रक्रिया या संबंधित देश की मंजूरी के ही सीमा पार भेज दिया गया।

यह कमी इसलिए अहम है क्योंकि हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया गया एक शपथ-पत्र है, जिसमें कानून के बारे में सरकार की अपनी समझ बताई गई है। सरकार नागरिकता की पुष्टि को सिर्फ़ प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं मानती; वह साफ तौर पर कहती है कि इसके बिना डिपॉर्टेशन की प्रक्रिया “शुरू नहीं की जा सकती”। हलफनामे में यह भी माना गया है कि पुष्टि करना संबंधित देश का संप्रभु अधिकार है और डिपॉर्टेशन तभी संभव है जब वह देश व्यक्ति की नागरिकता की पुष्टि करे और उन्हें स्वीकार करने के लिए सहमत हो। इन्हें कानूनी जरूरी शर्तों के तौर पर पेश किया गया है, न कि सिर्फ प्रक्रिया की औपचारिकता के तौर पर।

इस पृष्ठभूमि में, हलफनामे की तुलना हाल की घटनाओं से होना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें आरोप है कि पश्चिम बंगाल के कई लोगों को बिना उचित प्रक्रिया के जबरदस्ती बांग्लादेश भेज दिया गया। ऐसा ही एक मामला नवंबर 2025 में सामने आया, जिसमें सुनाली और उनके पति दानिश शेख को उनके बेटे के साथ जून में दिल्ली के के.एन. काटजू मार्ग पर पकड़ा गया और उन्हें अवैध प्रवासी करार दिया गया। फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने उन्हें देश से बाहर भेजने का आदेश दिया और सुनाली के परिवार द्वारा आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज दिखाने के बावजूद यह कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अधिकारियों ने गृह मंत्रालय की 2 मई, 2025 की गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया, जिनके तहत देश से बाहर भेजने से पहले व्यक्ति के गृह राज्य से सत्यापन जरूरी था। उन्होंने कहा कि सुनवाई का कोई उचित मौका नहीं दिया गया और देश से बाहर भेजने की यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया और निष्पक्षता की संवैधानिक गारंटी, दोनों का उल्लंघन थी। ‘भोडू शेख बनाम भारत संघ’ मामले में, इन छह लोगों को कथित तौर पर सीमा पार धकेल दिए जाने के बाद, मानवीय आधार पर उन्हें वापस लाने का फैसला अंततः केंद्र सरकार को करना पड़ा।

विस्तृत रिपोर्ट यहां और यहां पढ़ी जा सकती हैं।

इसी तरह, राजूबाला मामले की कार्यवाही में भी, कोर्ट ने बार-बार जोर दिया है कि देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया में राष्ट्रीयता का सत्यापन (NVRs के जरिए), ट्रैवल परमिट जारी करना और अन्य दस्तावेजी प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। हालांकि, हलफनामे में यह नहीं बताया गया है कि हाल ही में जिन लोगों को हटाया गया है और जो अब कानूनी विवाद का विषय बन गए हैं, उनके मामले में इन सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था या नहीं।

इस हलफनामे का संवैधानिक अदालतों द्वारा देश से बाहर भेजने के मामलों की जांच-पड़ताल करने के तरीके पर भी महत्वपूर्ण असर पड़ता है। जब केंद्र सरकार ने खुद शपथ-पत्र पर यह कहा है कि राष्ट्रीयता के सत्यापन, यात्रा दस्तावेजों और संबंधित देश की मंजूरी के बिना देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की जा सकती, तो अदालतें अब केवल इस दावे से संतुष्ट नहीं हो सकतीं कि किसी व्यक्ति को “देश से बाहर भेज दिया गया” या “स्वदेश वापस भेज दिया गया”। देश से बाहर भेजने की कार्रवाई कानूनी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इन जरूरी प्रक्रियात्मक कदमों का वास्तव में पालन किया गया था।

मई 2025 में दोयजान बीबी को गैर-कानूनी तरीके से देश से बाहर भेजे जाने के बाद, CJP की कानूनी टीम ने गुवाहाटी कोर्ट में इस मुद्दे को लाया। दोयजान के मामले में CJP के कानूनी कार्रवाई के बारे में यहां, यहां और यहां पढ़ा जा सकता है।

इससे न्यायिक समीक्षा का फोकस बदल जाता है। अब राज्य के लिए सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को डिपोर्ट (देश से बाहर) कर दिया गया है। अदालतों को अब मूल रिकॉर्ड पर जोर देना होगा: जैसे कि नेशनैलिटी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट (NVR) कब भेजी गई, क्या संबंधित देश ने व्यक्ति की नागरिकता की पुष्टि की, क्या यात्रा दस्तावेज जारी किए गए, क्या संबंधित देश ने उस व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए औपचारिक रूप से सहमति दी, और क्या डिपोर्टेशन की कार्रवाई किसी कानूनी आदेश के तहत की गई, और वह भी तब जब व्यक्ति ने उपलब्ध कानूनी उपायों का पूरा इस्तेमाल कर लिया हो या उन्हें छोड़ने का फैसला किया हो।

असल में, राजूबाला मामले में भी इसी दिशा में कदम उठाए गए हैं। डिपोर्टेशन की कार्रवाई के बारे में अस्पष्ट दावों से असंतुष्ट होकर, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार असम सरकार से हिरासत में लिए गए लोगों, नागरिकता की पुष्टि, लंबित मुकदमों और डिपोर्टेशन के लिए उठाए गए वास्तविक कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। केंद्र सरकार का 31 जुलाई का हलफनामा इसी नजरिए को मजबूत करता है। अगर इन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन ही डिपोर्टेशन को कानूनी बनाता है, तो ये सुरक्षा उपाय सिर्फ सरकारी दावों तक सीमित नहीं रह सकते- इन्हें ऐसे दस्तावेजी सबूतों के जरिए साबित करना होगा जिनकी न्यायिक जांच की जा सके।

इस लिहाज से, हलफनामे का असर सिर्फ मौजूदा मामले तक सीमित नहीं है। यह भविष्य में डिपोर्टेशन से जुड़े मुकदमों में राज्य के लिए सबूत पेश करने के मानक को बढ़ाता है। अदालतों को न सिर्फ यह देखना होगा कि किसी व्यक्ति को डिपोर्ट किया गया या नहीं, बल्कि यह भी देखना होगा कि डिपोर्टेशन कैसे किया गया और क्या यह उस कानूनी ढांचे के अनुरूप था जिसे केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है।

हलफनामे में अनौपचारिक “पुश बैक” (वापस भेजने) की कार्रवाई के लिए बहुत कम गुंजाइश है

शायद इस हलफ़नामे का सबसे अहम असर असम और अन्य राज्यों में हाल ही में हुई “पुश बैक” कार्रवाई की वैधता के बारे में है। पिछले कुछ महीनों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह वाले लोगों को बिना किसी सार्वजनिक रूप से घोषित डिपोर्टेशन प्रक्रिया के अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार भेज दिया गया। कई मामलों में, परिवारों ने आरोप लगाया है कि लोगों को बिना किसी पूर्व सूचना के उठा लिया गया, उन्हें वकीलों या रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया गया, और बिना किसी घोषित डिपोर्टेशन आदेश या यात्रा दस्तावेज के हटा दिया गया।

विस्तृत रिपोर्ट यहां, यहां, यहां और यहां पढ़ी जा सकती है।

केंद्र सरकार का हलफनामा डिपोर्टेशन के लिए केवल एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त तरीका बताता है। इसके अनुसार, किसी व्यक्ति को तभी हटाया जा सकता है जब संबंधित देश उसकी नागरिकता की पुष्टि करे, जरूरी यात्रा दस्तावेज जारी करे और उसे स्वीकार करने के लिए सहमत हो। अहम बात यह है कि हलफनामे में कहा गया है कि नागरिकता की पुष्टि से पहले डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की जा सकती। इसमें “पुश बैक” की कार्रवाई के लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं बताई गई है और न ही यह बताया गया है कि इस दायरे से बाहर ऐसी कार्रवाई किस कानूनी आधार पर की जा सकती है।

यह कमी अहम है। अगर “पुश बैक” को डिपोर्टेशन का ही एक रूप माना जाए, तो इसके लिए हलफनामे में बताई गई प्रक्रिया से जुड़ी सुरक्षा शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। अगर यह डिपोर्टेशन नहीं है, तो हलफनामे में उस कानूनी या संवैधानिक अधिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है जिसके तहत सीमा पार भेजने की ऐसी कार्रवाई की जाती है। इसलिए, हलफनामा एक ऐसे सवाल का जवाब नहीं देता जो पहले से ही संवैधानिक अदालतों के सामने है कि क्या हाल ही में की गई कार्रवाई उस कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक थी जिसे केंद्र सरकार खुद अब जरूरी बताती है?

राष्ट्रीयता की पुष्टि से आगे: उचित प्रक्रिया के ढांचे का अभाव

हालांकि हलफनामे में डिपोर्टेशन की मुख्य प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें इस प्रक्रिया के साथ जुड़ी सुरक्षा शर्तों के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। इसमें यह तो बताया गया है कि राष्ट्रीयता की पुष्टि की प्रक्रिया कैसे शुरू की जाएगी, लेकिन जिस व्यक्ति की राष्ट्रीयता की जांच हो रही है, उसके अधिकारों के बारे में लगभग कुछ नहीं कहा गया है।

उदाहरण के लिए, हलफनामे में यह साफ नहीं किया गया है कि क्या किसी व्यक्ति को तब सूचित किया जाता है जब किसी विदेशी सरकार को राष्ट्रीयता की पुष्टि का अनुरोध (NVR) भेजा जाता है; क्या उन्हें उस जानकारी या सबूत तक पहुंच मिलती है जिसके आधार पर पुष्टि की जा रही है; या क्या उन्हें गलत या अधूरी जानकारी पर कार्रवाई होने से पहले उसे चुनौती देने का कोई मौका मिलता है। इसी तरह, राष्ट्रीयता की पुष्टि होने के बाद क्या होता है, इस पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। क्या डिपोर्टेशन का औपचारिक आदेश जारी किया जाता है? क्या उस व्यक्ति को बताया जाता है कि संबंधित देश ने उन्हें स्वीकार कर लिया है? क्या उस फैसले को संवैधानिक अदालत में चुनौती दी जा सकती है? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है।

ये कोई मामूली प्रक्रियात्मक बातें नहीं हैं। ये अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के मूल से जुड़ी हैं। डिपोर्टेशन उन सबसे कठोर शक्तियों में से एक है जिनका इस्तेमाल सरकार कर सकती है- इसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को भारत की सीमा से बाहर कर दिया जाता है। ऐसी शक्ति के लिए एक पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत होती है, जिसमें नोटिस देना, जहां उचित हो वहां अपनी बात रखने का मौका देना और अंतिम रूप से हटाने की कार्रवाई से पहले न्यायिक निगरानी शामिल हो।

हाल ही में कथित “पुश-बैक” की कार्रवाई से जुड़े मुकदमों को देखते हुए इन कमियों का महत्व और बढ़ जाता है। अगर केंद्र सरकार का ही यह रुख है कि नागरिकता की पुष्टि और संबंधित देश द्वारा स्वीकार किए बिना डिपोर्टेशन शुरू नहीं किया जा सकता, तो इन दोनों चरणों को जोड़ने वाली प्रक्रियात्मक कार्रवाई संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि उन फैसलों की जानकारी कैसे दी जाती है, उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है और उन्हें कैसे लागू किया जाता है, तब तक अदालतों के लिए यह जांचना मुश्किल हो जाता है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा बताई गई कानूनी जरूरतों का किसी खास मामले में वास्तव में पालन किया गया है या नहीं।

इसलिए, हलफनामा कानूनी ढांचे का केवल एक हिस्सा बताता है। यह डिपोर्टेशन के लिए जरूरी शर्तों को तो बताता है, लेकिन उन सुरक्षा उपायों का जिक्र नहीं करता जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उन शर्तों को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए। यह कमी और भी महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि संवैधानिक अदालतें राजुबाला मामले की कार्यवाही में और देश भर में हाल ही में लोगों को हटाए जाने को चुनौती देने वाले बढ़ते मामलों में हिरासत और डिपोर्टेशन की वैधता की जांच कर रही हैं।

राजूबाला से आगे: यह हलफनामा डिपोर्टेशन की संवैधानिक सीमाओं को क्यों मजबूत करता है

केंद्र सरकार के 31 जुलाई के हलफनामे का महत्व राजूबाला दास मामले के तात्कालिक विवाद से कहीं ज्यादा है। पूरी तरह से नया कानूनी ढांचा पेश करने के बजाय, हलफनामा उन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को दोहराता और मजबूत करता है जिनकी सुप्रीम कोर्ट पूरी कार्यवाही के दौरान जांच करता रहा है। ऐसा करके, यह एक मुख्य संवैधानिक सवाल पर फिर से जोर देता है: कानूनी रूप से सही डिपोर्टेशन क्या है?

सालों से, अदालतें मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान देती रही हैं कि क्या किसी व्यक्ति को ‘फॉरेनर्स एक्ट, 1946’ के तहत सही ढंग से विदेशी घोषित किया गया था। राजूबाला मामले ने उस जांच का दायरा बढ़ाया है और इसके बाद होने वाली कार्रवाई- हिरासत और अंततः डिपोर्टेशन की प्रक्रिया- की वैधता की जांच की है। केंद्र सरकार का हलफनामा उन कानूनी शर्तों को बताकर इस बदलाव को आगे बढ़ाता है, जो सरकार के अनुसार, किसी भी डिपोर्टेशन से पहले पूरी होनी चाहिए।

हलफनामे से एक मुख्य बात यह निकलती है कि डिपोर्टेशन सरकार का एकतरफा कार्यकारी कदम नहीं है। हालांकि भारतीय अधिकारी किसी व्यक्ति की पहचान विदेशी नागरिक के तौर पर कर सकते हैं और प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन डिपोर्टेशन का काम आखिरकार उस देश पर निर्भर करता है जहां उस व्यक्ति को भेजा जाना है। यह उस देश द्वारा नागरिकता की पुष्टि, यात्रा दस्तावेज जारी करने और उस व्यक्ति को स्वीकार करने की उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार का कहना है कि जब तक ये कदम पूरे नहीं हो जाते, तब तक डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती।

इसलिए, हलफनामा इस बात पर फिर से जोर देता है कि ‘फॉरेनर्स एक्ट’ (विदेशी अधिनियम) के तहत सरकार की कार्यकारी शक्तियां असीमित नहीं हैं। किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से यह तो साबित हो सकता है कि उसे भारत में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन इससे उसे देश से शारीरिक रूप से बाहर निकालने की इजाजत अपने-आप नहीं मिल जाती। डिपोर्टेशन एक अलग कानूनी प्रक्रिया है जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और कूटनीतिक बातचीत से नियंत्रित होती है।

यह एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है क्योंकि यह सरकार की डिपोर्टेशन शक्तियों पर कानूनी सीमाएं तय करता है। ये सीमाएं न केवल अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक गारंटी से आती हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई डिपोर्टेशन प्रक्रिया के बारे में केंद्र सरकार की अपनी समझ से भी आती हैं। इस लिहाज से, हलफ़नामा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यह कोई नया कानूनी मानक बनाता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह देश की सर्वोच्च अदालत के सामने पहले से मौजूद मानक की पुष्टि करता है। इस पुष्टि से डिपोर्टेशन मामलों की भविष्य की न्यायिक जांच पर असर पड़ने की संभावना है, खासकर उन मामलों में जहां ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि लोगों को उन सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना हटा दिया गया, जिन्हें केंद्र सरकार खुद अब अनिवार्य बताती है।

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