
बेदखली की कगार से नागरिकता तक: CJP की मदद से अदोरी बीबी को मिली भारतीय पहचान असम में जन्मी और पली-बढ़ी अदोरी बीबी को ट्रिब्यूनल की सुनवाई में शामिल न हो पाने के कारण "विदेशी" घोषित कर दिया गया, क्योंकि वह गुजारे के लिए राज्य के बाहर काम कर रही थीं।
11, Sep 2026 | CJP Team
अदोरी बीबी के लिए विस्थापन की प्रक्रिया अदालत पहुंचने से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। असम के बोंगईगांव जिले के भंडारा गांव में जन्मी और पली-बढ़ी अदोरी का परिवार ‘आई’ नदी (Aai River) में आने वाली बाढ़ से बार-बार प्रभावित होता रहा। बाढ़ के कारण परिवार को कई बार अपना घर खोना पड़ा, जिससे उन्हें रहने और रोजी-रोटी के लिए दूसरी जगहें तलाशनी पड़ीं। एक समय वे धुबरी जिले के सुआपाटा चले गए, जहां अदोरी अपने पिता, शहर अली के साथ रहती थीं।
बाद में उन्होंने निज़ामुद्दीन से शादी की और बोंगईगांव इलाके में लौट आईं, जहां वे जामदाहा-भंडारा क्षेत्र में बस गईं। हालांकि, उनकी जिंदगी मुश्किलों भरी बनी रही। गुजारे के लिए संघर्ष कर रहे कई परिवारों की तरह, उन्हें भी काम के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता था, जिसमें ईंट-भट्टे का काम भी शामिल था।
गरीबी, विस्थापन और अनिश्चित रोजी-रोटी के इसी माहौल के बीच, अदोरी की जिंदगी में विस्थापन का एक और रूप सामने आया, उस जमीन पर ‘विदेशी’ माने जाने का खतरा, जहां वह पैदा हुई थीं और पली-बढ़ी थीं।
CJP की समर्पित असम टीम, कम्यूनिटी वॉलंटियर्स, डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर मोटिवेटर्स और वकीलों की टीम असम के क़रीब 24 ज़िलों में नागरिकता संकट से जूझ रहे लोगों को क़ानूनी सहयोग, काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक मदद के लिए लगातार काम कर रही है. 2017 से 19 के बीच हमारी अगुवाई में अभी तक क़रीब 12,00,000 लोगों ने सफलतापूर्वक NRC फ़ार्म भरे हैं. हम ज़िला स्तर पर भी प्रति माह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के केस लड़ते हैं और हर साल क़रीब 20 ऐसे मामलों में कामयाबी हासिल करते हैं. हमारे अनवरत प्रयासों की बदौलत अनेकों लोगों की भारतीय नागरिकता बहाल हुई है. ज़मीनी स्तर के ये आंकड़े CJP द्वारा संवैधानिक अदालतों में सशक्त कार्रवाई और मज़बूत पैरवी सुनिश्चित करते हैं. आपका सहयोग हमें इस महत्वपूर्ण काम को जारी रखने में मदद करता है. समान अधिकारों के लिए हमारे साथ खड़े हों. #HelpCJPHelpAssam. हमें अपना सहियोग दें।
नोटिस से लेकर “विदेशी” घोषित किए जाने तक
फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से नोटिस मिलने के बाद अदोरी की नागरिकता की जांच शुरू हुई। वह ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुईं और आरोपों का विरोध करते हुए अपना लिखित बयान और सबूत पेश किए। लेकिन 2018 में मामले ने एक दुखद मोड़ ले लिया।
उस साल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अदोरी सुनवाई की तीन तारीखों पर पेश नहीं हो पाईं, क्योंकि वह और उनका परिवार काम की तलाश में असम से बाहर गए हुए थे। उनके वकील ने समय मांगा, लेकिन इस अनुरोध के बावजूद उनके मामले की मेरिट के आधार पर सुनवाई नहीं हो सकी। 21 दिसंबर, 2018 को उन्हें एकतरफा (ex-parte) विदेशी घोषित कर दिया गया।
फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के 21 दिसंबर, 2018 के आदेश में अदोरी खातून को “1971 के बाद की श्रेणी का विदेशी” घोषित किया गया और पुलिस अधीक्षक (SP) को निर्देश दिया गया कि उन्हें हिरासत में लें और डिपोर्टेशन/वापस भेजे जाने तक डिटेंशन कैंप में रखें। इसमें यह भी निर्देश दिया गया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए और उनके भाई-बहनों व परिवार के अन्य सदस्यों की जांच की जाए।
कानूनी तौर पर, ट्रिब्यूनल ने फॉरेनर्स एक्ट, 1946 की धारा 9 के आधार पर कार्रवाई की, जिसके तहत यह साबित करने की जिम्मेदारी अदोरी की थी कि वह विदेशी नहीं हैं। ट्रिब्यूनल ने दर्ज किया कि उन्होंने 1951 का NRC, 1965 और 1970 की वोटर लिस्ट, बाद की वोटर लिस्ट, अपना EPIC और गांव पंचायत का सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जमा किए थे। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने माना कि वह इन दस्तावेजों और उनमें दी गई जानकारी को सही ढंग से साबित करने में नाकाम रहीं।
बड़ी समस्या यह थी कि बार-बार पेश न होने के कारण ट्रिब्यूनल ने आखिरकार मामले का फैसला सुना दिया। ट्रिब्यूनल ने दर्ज किया कि अगस्त 2016 से ही मामले में क्रॉस-एग्जामिनेशन और सुनवाई होनी थी, और उनके पेश न होने को कार्यवाही का सामना न करने (यानी अपना पक्ष न रखने) के तौर पर देखा गया, जबकि उन्हें ऐसा करने के कई मौके दिए गए थे।
आदेश नीचे पढ़ा जा सकता है:
बार-बार विस्थापन का सामना कर रही महिला के लिए इसके नतीजे बहुत गंभीर थे। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन असम में बिताया था, उसके सामने अब यह संभावना थी कि राज्य उस नागरिकता को ही नकार देगा जो वहां उनके जीवन का कानूनी आधार थी। जब पुलिस उन्हें ढूंढने आई, तो वह काम पर गई हुई थीं।
आखिरकार अदोरी और उनका परिवार गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचा। गुवाहाटी हाई कोर्ट के 16 सितंबर, 2022 के आदेश में बिल्कुल अलग नजरिया अपनाया गया। कोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि अदोरी असल में ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुई थीं, उन्होंने अपना लिखित बयान और जरूरी दस्तावेज जमा किए थे, और सबूत के तौर पर एक हलफनामा भी दाखिल किया था।
कोर्ट ने खास तौर पर उसकी यह बात दर्ज की कि ईंट भट्ठे में काम करने के दौरान उसका अपने वकील और केस नंबर से संपर्क टूट गया था, और इसलिए उसे ट्रिब्यूनल द्वारा तय की गई अगली तारीखों के बारे में पता नहीं चला। उसने कहा कि उसे अपने खिलाफ आए आदेश के बारे में मार्च 2019 में ही पता चला।

अदोरी बीबी असम में अपने घर के बाहर अपने पति के साथ।
सबसे अहम बात यह है कि हाई कोर्ट ने माना कि अदोरी को अपनी नागरिकता साबित करने का एक और मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए, कोर्ट ने दिसंबर 2018 के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को क्रॉस-एग्जामिनेशन (जिरह) के बाद विचार करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास वापस भेज दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि उसे अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करने और फॉरेनर्स एक्ट की धारा 9 के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मौका दिया जाए।
आदेश नीचे पढ़ा जा सकता है:
इस कानूनी लड़ाई ने उसे ट्रिब्यूनल में वापस जाने और अपने सबूत रिकॉर्ड पर रखने का मौका दिया। इसके बाद सरकारी रिकॉर्ड के जरिए उन दस्तावेजों की कड़ी को फिर से जोड़ने की कड़ी मेहनत की गई, जो अदोरी को उनके पिता से और उनके पिता को 1971 से पहले के वोटर लिस्ट के रिकॉर्ड से जोड़ती थी।
CJP ने मामला हाथ में लिया
यहीं पर ‘सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ (CJP) का कानूनी दखल बहुत अहम साबित हुआ। CJP की कानूनी टीम ने – जिसकी अगुवाई कानूनी सदस्य दीवान अब्दुर रहीम कर रहे थे और जिसमें कानूनी सदस्य सोहिदुर रहमान भी शामिल थे – ट्रिब्यूनल के सामने मुख्य सवाल का जवाब देने के लिए जरूरी सबूतों की कड़ी बनाने पर काम किया: क्या अदोरी एक विदेशी थी जो 25 मार्च 1971 के बाद असम आई थी, या वह एक भारतीय नागरिक थी?
इसका जवाब सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं हो सकता था कि अदोरी ने अपने जन्मस्थान के बारे में क्या कहा। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने चल रही कार्यवाही के तहत, उसे फॉरेनर्स एक्ट, 1946 की धारा 9 के तहत कानूनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी।
इसका मतलब था कि भरोसेमंद और कानूनी रूप से मान्य सबूतों के जरिए उन तथ्यों को साबित करना जो उसे उसके भारतीय माता-पिता से जोड़ते हों। आखिर में ट्रिब्यूनल के सामने जो सबूत पेश किए गए, वे काफी ठोस थे। अदोरी ने खुद, अपने भाई जाबेद अली और माणिकपुर रेवेन्यू सर्कल के लैंड रिकॉर्ड्स स्टाफ सदस्य सुभाष मेधी के बयान दर्ज कराए। राज्य की ओर से तीनों गवाहों से जिरह की गई। सबूत के तौर पर दस दस्तावेज भी पेश किए गए।
अदोरी बीबी और उनके पति के साथ टीम CJP असम
रिकॉर्ड के जरिए नागरिकता को फिर से साबित करना
CJP के मामले के केंद्र में दशकों तक फैला दस्तावेजों का एक सिलसिला था। भंडारा की 1965 की वोटर लिस्ट में बाबर अली के बेटे सहर अली का नाम वोटर के तौर पर दर्ज था। यही नाम 1970 की वोटर लिस्ट में भी दिखा। ये रिकॉर्ड इसलिए बहुत अहम थे क्योंकि इनसे अदोरी के बताए पिता का नाम वोटर रिकॉर्ड में उस तारीख (25 मार्च, 1971) से काफी पहले दर्ज होने का पता चलता है, जो असम में नागरिकता की कार्यवाही के लिए अहम है। ट्रिब्यूनल ने इन वोटर लिस्ट को तब स्वीकार किया जब बोंगाईगांव के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने 29 जुलाई, 2025 के एक पत्र के जरिए इनकी पुष्टि की।
लेकिन 1971 से पहले की वोटर लिस्ट में पिता का नाम होना कानूनी प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा था। अदोरी को यह भी साबित करना था कि उन रिकॉर्ड में दिख रहे सहर अली असल में उसके पिता ही थे। यहीं पर बाद के रिकॉर्ड अहम हो गए।
धुबरी जिले के सुआपाटा की 1989 की वोटर लिस्ट में बाबर अली के बेटे सहर अली का नाम परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ दर्ज था। इसलिए, इस रिकॉर्ड से पहले की वोटर लिस्ट की एंट्री और सुआपाटा में परिवार के बाद के निवास के बीच एक कड़ी जुड़ गई।
इसके बाद ट्रिब्यूनल ने जमीन के रिकॉर्ड की जांच की। भंडारा में दाग नंबर 482 से जुड़ी जमाबंदी में सहर अली की पत्नी जाबेदा खातून बीबी से विरासत में मिली जमीन सहर अली, अदोरी बीबी और दूसरों के नाम पर दर्ज थी। अहम बात यह है कि ट्रिब्यूनल ने सिर्फ जमाबंदी को आधार नहीं बनाया। D.W.3 के तौर पर पेश हुए रेवेन्यू अधिकारी सुभाष मेधी ने ओरिजिनल चिट्ठा और जमाबंदी रजिस्टर पेश किए और इस तरह ट्रिब्यूनल के सामने रिकॉर्ड साबित किया।
परिवार के सबूतों ने इस संबंध को और मजबूत किया। अदोरी के भाई जाबेद अली ने गवाही दी कि वह और अदोरी एक ही मां, जाबेदा बीबी की संतानें हैं। ट्रिब्यूनल ने उनकी गवाही को अहम माना क्योंकि उसे भी अदोरी और उनके पिता सहर अली के साथ वही संपत्ति विरासत में मिली थी।
यह मामला किसी एक सर्टिफिकेट या अकेले दस्तावेज पर आधारित नहीं था। इसे कई कड़ियों को जोड़कर तैयार किया गया था कि ऐतिहासिक चुनावी रिकॉर्ड से कट-ऑफ तारीख से पहले असम में सहर अली की मौजूदगी साबित हुई, बाद के चुनावी और पारिवारिक रिकॉर्ड से निरंतरता साबित करने में मदद मिली, जमाबंदी ने विरासत के जरिए अदोरी को सहर अली से जोड़ा, और गवाहों के बयानों ने पारिवारिक रिश्ते की पुष्टि की।
ट्रिब्यूनल ने क्या पाया
ट्रिब्यूनल ने इस मामले को दो जुड़े हुए सवालों के जरिए देखा कि क्या सहर अली भारतीय नागरिक थे और क्या अदोरी असल में उनकी बेटी थीं? सबसे पहले ट्रिब्यूनल ने पाया कि अदोरी ने सहर अली के साथ अपने रिश्ते को सफलतापूर्वक साबित कर दिया था। इस नतीजे तक पहुंचने में जमाबंदी और राजस्व अधिकारी का बयान अहम थे, जबकि उनके भाई के सबूतों ने भी पारिवारिक रिश्ते की पुष्टि की।
इसके बाद ट्रिब्यूनल ने 1965 और 1970 की वोटर लिस्ट पर विचार किया, जिनमें सहर अली का नाम वोटर के तौर पर दर्ज था। चूंकि इन रिकॉर्ड्स को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने सही साबित कर दिया था, इसलिए ट्रिब्यूनल ने उन्हें स्वीकार कर लिया और सहर अली की नागरिकता का मामला अदोरी के पक्ष में तय किया।
इस फैसले का कानूनी महत्व इसके बाद की घटनाओं में निहित है। अपने पिता की पहचान और उनकी नागरिकता साबित करने के बाद, अदोरी ‘फॉरेनर्स एक्ट, 1946’ की धारा 9 के तहत उन पर डाली गई कानूनी जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल रहीं। इसलिए ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने उस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा किया है और वह विदेशी नहीं, बल्कि भारत की नागरिक हैं।
17 फरवरी 2026 को, बोंगाईगांव के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल नंबर 1 ने औपचारिक रूप से यह माना कि सहर अली की बेटी और निजामुद्दीन की पत्नी अदोरी खातून विदेशी नहीं हैं। जरूरी कार्रवाई के लिए इस आदेश की प्रतियां जिला आयुक्त और पुलिस अधीक्षक (B), बोंगाईगांव को भेजी गईं। “ऊपर बताई गई बातों से यह साफ है कि O/P ने अपने पिता, सोहर अली के साथ अपना रिश्ता सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। इसलिए, मुद्दा नंबर (iii) का फैसला O/P के पक्ष में किया गया है।
दूसरी ओर, Ext-A और Ext-B, जो क्रमशः 42 नंबर अभयपुरी (SC) LIA के तहत 1965 और 1970 की अनुवादित वोटर लिस्ट हैं, उनमें सोहर अली का नाम वोटर के तौर पर दर्ज है। इन वोटर लिस्ट पर विचार किया जा सकता है क्योंकि ERO, बोंगाईगांव ने पत्र संख्या BNEL 22/2015/405 (तारीख 29/07/2015) के जरिए इन्हें सही साबित किया था। इसलिए, मुद्दा नंबर (i) का फैसला भी O/P के पक्ष में किया गया है।
ऊपर बताई गई बातों और हालात को देखते हुए, यह आसानी से कहा जा सकता है कि O/P ने फॉरेनर्स एक्ट, 1946 की धारा 9 के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक पूरी की है और यह साबित किया है कि वह विदेशी नहीं, बल्कि भारत की नागरिक है।”
पूरा आदेश नीचे पढ़ा जा सकता है:
कानूनी जीत, लेकिन संघर्ष का अंत नहीं
ट्रिब्यूनल के आदेश से कानूनी राहत तो मिली, लेकिन इससे पहले के सालों की अनिश्चितता खत्म नहीं हुई। अदोरी के लिए, भारतीय नागरिक होने की घोषणा सिर्फ अदालती कार्यवाही का नतीजा नहीं थी। इसका मतलब था कि नागरिकता के मामले में शक की नजर से देखे जाने का दौर आखिरकार खत्म हो गया था।
जब 2 सितंबर, 2026 को CJP के प्रतिनिधि उसके घर गए, तो राज्य प्रभारी नंदा घोष, कानूनी सदस्य दीवान अब्दुर रहीम, कानूनी सदस्य सोहिदुर रहमान और ऑफिस ड्राइवर आसिकुल हुसैन ने अदोरी को फैसले की कॉपी सौंपी। उसने कुछ सेकंड तक चुपचाप आदेश को पकड़े रखा। सालों से उसकी जिंदगी पर यह सवाल मंडरा रहा था कि क्या राज्य उसे उस देश का नागरिक मानेगा जहां वह पैदा हुई और पली-बढ़ी थी। अब उनके हाथ में एक ऐसा दस्तावेज था जो औपचारिक रूप से उस सवाल का जवाब उनके पक्ष में दे रहा था।
उन्होंने कहा, “अब मैं थोड़ी राहत की सांस ले सकती हूं।”
लेकिन परिवार का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अदोरी के पति, निजामुद्दीन, को भी अपनी नागरिकता से जुड़ी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट में लंबित है। वे पान-तंबाकू की एक छोटी सी दुकान चलाकर अपना गुजारा करते हैं, और इस लगातार चल रहे कानूनी मामले ने परिवार पर आर्थिक बोझ और बढ़ा दिया है, जो पहले से ही गुजारा करने के लिए सालों से संघर्ष कर रहा है।
नागरिकता की प्रक्रिया विस्थापन का एक और जरिया नहीं बननी चाहिए
अदोरी का मामला असम में नागरिकता से जुड़ी प्रक्रियाओं की मानवीय कीमत को दिखाता है। ‘आई’ नदी ने बार-बार उनके परिवार को उनके घर से बेघर कर दिया। गरीबी ने उन्हें काम की तलाश में राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की कार्यवाही ने उनकी नागरिकता पर ही खतरा पैदा कर दिया। आखिरकार, उन्हें किसी एक दस्तावेज ने नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड के जरिए दशकों पुराने इतिहास को फिर से जोड़ने और सबूतों की एक विश्वसनीय कड़ी बनाने की क्षमता ने बचाया।
ट्रिब्यूनल का आदेश इसलिए अहम है क्योंकि वह सबूतों की उस कड़ी को मान्यता देता है। इसमें दर्ज है कि अदोरी ने सहर अली के साथ अपने रिश्ते को साबित किया और 1971 से पहले के चुनावी रिकॉर्ड, जो उनकी मौजूदगी और नागरिकता को साबित करते थे, उन्हें सही ढंग से प्रमाणित किया गया। इसी आधार पर, वह धारा 9 के तहत कानूनी जिम्मेदारी को पूरा कर पाईं और यह साबित कर पाईं कि वह एक भारतीय नागरिक हैं।
इसलिए, CJP के लिए यह जीत सिर्फ एक व्यक्ति के आदेश से कहीं ज्यादा है। यह इस बात को सुनिश्चित करने के बारे में है कि नागरिकता की कार्यवाही का सामना कर रहे लोगों को कानूनी मदद मिल सके, वे अपने सबूत पेश कर सकें और उनके दावों की उनके गुण-दोष के आधार पर जांच हो सके।
अदोरी की कहानी याद दिलाती है कि नागरिकता कोई अमूर्त कानूनी श्रेणी नहीं है। हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए, यह तय करती है कि क्या वे अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं, अधिकारों और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, और बाहरी माने जाने के लगातार डर के बिना जी सकते हैं। नदी घर छीन सकती है। गरीबी परिवार को कहीं और जाने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन नागरिकता तय करने वाली व्यवस्था विस्थापन का एक और जरिया नहीं बननी चाहिए। अदोरी बीबी के मामले में, लगातार कानूनी दखल ने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि ऐसा न हो।
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