
CJP ने बोरीवली में दिए भाषण को लेकर एक्टर शरद पोंक्षे के खिलाफ FIR की मांग की, भाषण में मुसलमानों को निशाना बनाकर नफरत फैलाने का आरोप शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह भाषण सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देता है और मुसलमानों के खिलाफ साजिश की थ्योरी फैलाता है।
07, Jul 2026 | CJP Team
‘सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ (CJP) ने 24 जून 2026 को महाराष्ट्र पुलिस के सीनियर अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने अभिनेता और लेखक शरद पोंक्षे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। यह मांग 17 मई 2026 को मुंबई के बोरीवली वेस्ट में ‘सकल हिंदू समाज’ द्वारा आयोजित ‘हिंदू सम्मेलन’ में पोन्कशे द्वारा दिए गए भाषण को लेकर की गई थी।
CJP ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल (लॉ एंड ऑर्डर), डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (वेस्ट जोन-III) और बोरीवली पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पोन्कशे के भाषण में मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक और भड़काऊ बातें थीं, इसमें साजिश की थ्योरी को बढ़ावा दिया गया और इससे धार्मिक समुदायों के बीच नफरत पैदा हो सकती थी।
शिकायत के अनुसार, पोंक्षे ने “मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए भड़काऊ बयान दिए, भारतीय मुसलमानों के बारे में झूठी और दुर्भावनापूर्ण साजिश की थ्योरी फैलाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाए, भारत के बंटवारे के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहराया, आरोप लगाया कि मुसलमान भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं और ‘लव जिहाद’ की साजिश वाली थ्योरी को दोहराया।”
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CJP ने तर्क दिया कि ये बातें केवल राय जाहिर करना नहीं थीं, बल्कि इनसे नफरत और सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता था। संगठन ने कहा कि भाषण ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में शामिल समानता, भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता और गरिमा के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया। संगठन का आरोप है कि पूरे धार्मिक समुदाय को देश के प्रति वफादार न होने और आबादी के लिहाज से खतरा बताने वाले इस भाषण ने मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह और शक को बढ़ावा दिया। शिकायत में आगे कहा गया है कि यह भाषण ‘अमीश देवगन बनाम भारत संघ (2021) 1 SCC 1’ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई ‘हेट स्पीच’ की परिभाषा के दायरे में आता है। इसमें दावा किया गया है कि भाषण में बार-बार मुसलमानों को देश के लिए एक सामूहिक खतरे के तौर पर पेश किया गया और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत तुरंत आपराधिक जांच की मांग की गई।
गौर करने वाली बात है कि CJP की शिकायत पर बोरीवली पुलिस स्टेशन ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। 24 जून, 2026 को बोरीवली पुलिस स्टेशन ने CJP टीम को एक पत्र भेजकर उनके प्रतिनिधियों से शिकायत के सिलसिले में बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने को कहा। नोटिस का पालन करते हुए, CJP टीम के सदस्य 26 जून, 2026 को पुलिस स्टेशन गए, जहां उनके बयान औपचारिक रूप से दर्ज किए गए। बयान दर्ज होने के बाद, CJP ने जांच अधिकारियों को शिकायत की पूरी कॉपी और विवादित भाषण की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी, ताकि जांच के मकसद से दस्तावेजी और ऑडियो-विजुअल सबूत रिकॉर्ड पर आ सकें।
भाषण में मौलाना आजाद, बंटवारे और मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठाए गए
शिकायत में बोरीवली कार्यक्रम में दिए गए पोन्कशे के भाषण के कुछ हिस्से शामिल किए गए हैं और कहा गया है कि इन्हीं बयानों के आधार पर आरोप लगाए गए हैं।
उद्धृत किए गए अंशों में भारत के पहले शिक्षा मंत्री के बारे में पोन्कशे का जिक्र शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा, “मौलाना आजाद… कभी किसी रेगुलर स्कूल नहीं गए… उन्होंने मदरसों में पढ़ाई की और आप जानते ही हैं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है।”
शिकायत में बंटवारे से जुड़ी घटनाओं के बारे में उनकी टिप्पणियों को भी शामिल किया गया है। 1947 के बाद भारत में रह गए मुसलमानों का जिक्र करते हुए भाषण में कहा गया है, “उन्होंने बची हुई जमीन पर ही रुकने का फैसला किया ताकि इसे एक इस्लामिक देश, यानी दार-उल-इस्लाम में बदला जा सके।” उन्होंने भाषण में इस नारे की तारीफ की कि ‘लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान’। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह बयान सामूहिक रूप से मुस्लिम समुदाय पर देश-विरोधी इरादे रखने का आरोप लगाता है। शिकायत में जनसंख्या वृद्धि के बारे में पोन्कशे के दावे को भी दोहराया गया है, जिसमें कहा गया है, “1947 में कितने लोग थे? तीन करोड़। और आज, 79 साल बाद, उनकी संख्या कितनी है? 30 करोड़।”
CJP के अनुसार, इसका इस्तेमाल एक ऐसी डेमोग्राफिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी (जनसांख्यिकीय साजिश की थ्योरी) को फैलाने के लिए किया गया, जिसमें मुसलमानों को एक संगठित खतरे के तौर पर दिखाया गया।
शिकायत में भाषण के एक और हिस्से का जिक्र है जो मुस्लिम धार्मिक रीति-रिवाजों को राजनीतिक मकसदों से जोड़ता है। इसमें पोन्क्शे के हवाले से कहा गया है, “हर एक मुस्लिम घर… कुरान पढ़ता है और दिन में पांच बार नमाज अदा करता है।” शिकायत में तर्क दिया गया है कि ऐसे बयानों का मकसद आम धार्मिक रीति-रिवाजों को सांप्रदायिक रंग देना और मुसलमानों के प्रति अविश्वास पैदा करना था।
शिकायत में पोन्क्शे के हवाले से कहा गया है, “अगर आप ‘लव जिहाद’ के जरिए उन्हें धोखा देने जा रहे हैं… तो हमें आपको सख्ती से बताना होगा: हां, हमारे बीच छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ही जन्म ले चुके हैं।” CJP का आरोप है कि ये टिप्पणियां मुसलमानों को सामूहिक रूप से हमलावर के तौर पर दिखाती हैं और पूरे धार्मिक समुदाय के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देती हैं।
शिकायत में बताया गया है कि इस भाषण को ‘हेट स्पीच’ क्यों माना जा रहा है
कथित हेट स्पीच के बाद, शिकायत में यह बताया गया है कि भाषण के हर हिस्से को हेट स्पीच क्यों माना जा रहा है।
इसमें आरोप लगाया गया है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद और मदरसों का जिक्र शिक्षा को सांप्रदायिक बनाता है और सार्वजनिक पदों पर बैठे मुसलमानों के प्रति शक पैदा करता है। इसमें आगे तर्क दिया गया है कि बंटवारे के बाद भारत में रहने वाले मुसलमानों को ऐसे लोगों के तौर पर दिखाना जो इस्लामिक राज्य बनाने के लिए रुके थे, उन्हें बराबर के नागरिकों के बजाय हमेशा बाहरी लोगों के तौर पर पेश करता है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम आबादी बढ़ने का जिक्र डेमोग्राफिक (जनसांख्यिकीय) साजिश की थ्योरी को बढ़ावा देता है, जबकि बार-बार यह कहना कि मुसलमान “हिंदुस्तान पर कब्जा” करना चाहते हैं या “दार-उल-इस्लाम” बनाना चाहते हैं, पूरे धार्मिक समुदाय पर वफादारी न होने का सामूहिक आरोप लगाने जैसा है। इसमें आगे तर्क दिया गया है कि “लव जिहाद” की थ्योरी का जिक्र करने से अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच आम रिश्तों को धार्मिक आक्रामकता के सुनियोजित कामों के तौर पर दिखाया जाता है और इससे सांप्रदायिक दुश्मनी बढ़ती है।
CJP का यह भी कहना है कि भाषण मुसलमानों को ऐसे हमलावरों के तौर पर दिखाता है जो हिंदुओं पर हावी होना चाहते हैं, मंदिरों को नष्ट करना चाहते हैं और हिंदू समाज को कमजोर करना चाहते हैं, जिससे “डर और दुश्मनी का माहौल बनता है जो नफरत और सांप्रदायिक अशांति भड़का सकता है।” इसमें यह भी कहा गया है कि एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते पोन्क्शे की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि उनकी बातों का जनमत बनाने में बड़ा असर होता है।
24 जून, 2026 की तारीख वाली शिकायत की कॉपी यहां से देखी जा सकती है:
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