CJP ने तीस्ता सेतलवाड़ के खिलाफ मीडिया ट्रायल करने पर टाइम्स नाउ को आड़े हाथ लिया चैनल के एंकर और अतिथि वक्ताओं ने तीन प्राइम-टाइम डिबेट शो में तीस्ता सेतलवाड़ पर निराधार आरोप लगाए

23, Jul 2022 | CJP Team

जून 25, 27 और 28, 2022 को टाइम्स नाउ ने तीस्ता सेतलवाड़ की गिरफ्तारी को लेकर प्राइम टाइम डिबेट चलाया। इन तीनों डिबेट में चैनल ने सेतलवाड़ पर बेबुनियाद आरोप लगाए जिसे लेकर 1 जुलाई, 2022 को सीजेपी ने आपत्ति जताई है। हमने शो के दौरान स्क्रीन पर बोले जाने वाले और साथ ही प्रदर्शित होने वाले शब्दों के स्वर, अवधि और और चयन पर आपत्ति जताई, क्योंकि यह सभी ने सुझाव दिया कि शो का इरादा एक सम्मानित पत्रकार और मानवाधिकार रक्षक तीस्ता सेतलवाड़ को बदनाम करना था।

चैनल ने उनकी देशभक्ति और विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश की, और उनके बारे में जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत किया कि न केवल अपमानित और बदनाम करने वाला था, बल्कि उनके मानवीय कार्यों पर भी आक्षेप लगाया।

शुरुआत में, तीन डिबेट शो का पूरा प्रसारण एकतरफा और पक्षपातपूर्ण प्रतीत हुआ, जो पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों और सम्मानित समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (एनबीडीएसए) द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। विभिन्न शो के मेजबान, अर्थात् – नविका कुमार, राहुल शिवशंकर, और पूनम बुद्रे पूरे शो में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ताओं के प्रति पक्षपाती दिखाई दिए।

सीजेपी हेट स्पीच के उदाहरणों को खोजने और प्रकाश में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैताकि इन विषैले विचारों का प्रचार करने वाले कट्टरपंथियों को बेनकाब किया जा सके और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके। हेट स्पीच के खिलाफ हमारे अभियान के बारे में अधिक जानने के लिएकृपया सदस्य बनें। हमारी पहल का समर्थन करने के लिएकृपया अभी दान करें!

भले ही विचाराधीन शो के वीडियो YouTube द्वारा उसकी गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए हटा दिए गए थे, CJP ने शिकायत दर्ज कराई क्योंकि शो के मेजबानों का आचरण बेहद आपत्तिजनक था, और हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि भविष्य में इसके द्वारा ऐसे उपाय किए जाएं, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

ये टाइम्स नाउ के डिबेट शो हैं जो प्रसारण के दौरान सनसनीखेज टैगलाइन के साथ शुरू हुए:

25 जून, 2022- तीस्ता सेतलवाड़ को गुजरात क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया (Plot nailed; plotters next?)

इस शो में, एंकर पूनम बुद्रे ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर बिना किसी सबूत के तीस्ता सेतलवाड़ के चरित्र हनन को अंजाम देने से पैनलिस्टों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया।

27 जून, 2022- क्या तीस्ता के एनजीओ को दिया गया पैसा? क्या कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ साजिश रची?  (Was Teesta’s NGO given money? Did Congress plotted (sic) conspiracy against Modi?)

शो की होस्ट नविका कुमार ने तीस्ता सेतलवाड़ के खिलाफ यूपीए सरकार से अपने ट्रस्ट के लिए धोखाधड़ी से धन प्राप्त करने के निराधार और झूठे आरोप लगाए। उसने झूठा दावा किया कि ट्रस्ट इस तरह के फंड प्राप्त करने के लिए अयोग्य था। उसके द्वारा यह और भी झूठा दावा किया गया है कि धन का उपयोग उन पाठ्यपुस्तकों को मुद्रित करने के लिए किया गया था जो संक्षारक सांप्रदायिक घृणा से भरी थीं।

यह देखा जा सकता है कि जब किसी पैनलिस्ट से अनुकूल जवाब नहीं मिला तो होस्ट दूसरे किस तरह से दूसरे पैनलिस्ट के पास चला गया। वह तीस्ता के पक्ष में बोलने वालों के बजाय उनके खिलाफ बोलने वालों के साथ ज्यादा धैर्यवान लग रही थीं।

28 जून, 2022- तीस्ता सेतलवाड़ का पर्दाफाश; फंड के लिए ताक पर रखे गए नियम, कांग्रेस के संरक्षण का खुला सबूत

(Teesta Setalvad exposed; Rules bent to grant funds, proof of Congress patronage uncovered)

उक्त शो में मेजबान राहुल शिवशंकर को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की 3 सदस्यीय पीठ की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीस्ता सेतलवाड़ का एनजीओ एचआरडी अनुदान प्राप्त करने के लिए अयोग्य था। इस रिपोर्ट के आधार पर चैनल द्वारा किए गए दावे, यह संकेत देते हैं कि तीस्ता सेतलवाड़ के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जो कि स्पष्ट रूप से एक मीडिया ट्रायल के बराबर है जो कानून में स्वीकार्य नहीं है।

शिकायत में चैनल से इन वीडियो की एक कॉपी सीजेपी को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है, ताकि इस मामले को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीडीएसए) के सामने उठाया जा सके।

शिकायत फिर से दोहराती है कि चैनल द्वारा किए गए दावों में तीस्ता सेतलवाड़ को दोषी साबित कर दिया गया है या उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जो उन्हें दोषी साबित करने के लिए हैं, स्पष्ट रूप से एक मीडिया ट्रायल के बराबर है जो कानून में स्वीकार्य नहीं है।

इसके अलावा, चैनल ने प्रसारण के दौरान सनसनीखेज टैगलाइन और टिकर चलाए, जिससे यह आभास होता है कि आरोपी को पहले ही दोषी घोषित किया जा चुका है। यहाँ तीन शो के टिकर के कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

BJP Wants ‘Fixer In The Dock’

‘Modi Baiter’ Arrested

Lutyens ‘Fix Modi’ Plot Nailed?

Teesta Files Unravel Tonight

Insider Reveals Rs. 1.4 Cr ‘Deal’

SC Nails ‘Fix Modi’ Plot

Teesta-UPA 1.4 Crore Irregular Handshake

‘Padma’, Post And Paisa

Modi Fixer Was Favoured

Rules Bent To Grant Funds

Taxpayers Bled To Oblige

‘Quid Pro Quo’ Proof In 9 Pages

Proof Of Cong ‘Patronage’

‘Reward’ For ‘Ruin Modi’ Plot?

शिकायत में, सीजेपी ने सहमति व्यक्त की कि मीडिया को जनहित से संबंधित किसी भी विषय पर रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता है। शिकायत के अनुसार, तीस्ता सेतलवाड़ की गिरफ्तारी की खबर प्रसारित करना समाचार चैनल के अधिकारों के भीतर था, हालांकि, वे पुलिस रिपोर्ट को अंतिम सच्चाई के रूप में नहीं मान सकते हैं और इसलिए केवल उस आधार पर कार्यक्रम पर डिबेट नहीं की जा सकती जैसे कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों ने उन्हें अदालत के समक्ष दोषी साबित कर दिया गया है।

शिकायत के अनुसार, प्रसारण ने समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (एनबीडीएसए) द्वारा जारी आचार संहिता और प्रसारण मानकों और दिशानिर्देशों के तहत निहित निष्पक्षता, निष्पक्षता और तटस्थता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। इसमें कहा गया है कि जब डिबेट शो को पूरी तरह से देखा जाता है, तो प्रसारक इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये टैगलाइन जनता के बीच एक निश्चित धारणा पैदा करते हैं और इसलिए विशेष रूप से विवादास्पद मामलों में सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए।

शिकायत में आगे कहा गया है कि होस्ट उन पैनलिस्टों के प्रति पक्षपाती प्रतीत होता है जो तीनों डिबेट शो में भाजपा के पक्ष में बोल रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि होस्ट और भाजपा समर्थकों ने अन्य पैनलिस्टों के खिलाफ मिलकर काम किया था, जो कम से कम व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रख रहे थे और अलग-अलग राय दे रहे थे। सीजेपी ने दावा किया कि होस्ट से अपेक्षा की जाती है कि वह एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन उक्त शो में मेजबानों का पूर्वाग्रह और पक्षपात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था।

शिकायत में नीलेश नवलखा बनाम भारत संघ, [2021 SCC ऑनलाइन Bom 56] मामले का हवाला दिया गया है, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया ट्रायल का विश्लेषण करते हुए एक निर्णय दिया, जिसमें कहा गया था कि मीडिया ट्रायल से केस की जांच प्रभावित होती है। मीडिया को ऐसी खबरों से बचना चाहिए जिनमें जांच चल रही हो।

इसके बाद शिकायत में मनु शर्मा बनाम राज्य (2010) 6 SCC 1, मामले का हवाला दिया गया; जहां सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अगर मीडिया ने बिना किसी मानक के समानांतर ट्रायल प्रक्रियाओं को अंजाम देने के लिए अप्रतिबंधित और अनियंत्रित स्वतंत्रता का प्रयोग किया, तो पूर्वाग्रह का एक गंभीर जोखिम मौजूद रहता है।

इसने नूपुर शर्मा के सबसे हालिया मामले का भी हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने पूर्व भाजपा प्रवक्ता को राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक विशेष धार्मिक समुदाय के संस्थापक के खिलाफ “डिस्टर्बिंग” बयान देने के लिए फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चैनल के पास इस मामले पर चर्चा करने का कोई कारण नहीं है, जो कि “एजेंडे को बढ़ावा देने के अलावा” विचाराधीन है। इसमें आगे कहा गया है कि अगर शर्मा डिबेट के कथित दुरुपयोग से दुखी थीं, तो उन्हें एंकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी।

शिकायत में समाचार चैनल से सार्वजनिक माफी की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि सीजेपी समाचार प्रसारण डिजिटल मानक प्राधिकरण (एनबीडीएसए) को शिकायत सहित उचित मंच पर कानूनी कार्रवाई करेगा।

शिकायत यहां पढ़ी जा सकती है:

और पढ़िए –

CJP की एक और जीत: NBDSA ने Zee न्यूज को जनसंख्या नियंत्रण पर सांप्रदायिक शो का वीडियो हटाने का निर्देश दिया

CJP की बड़ी जीत : NBDSA ने Zee हिंदुस्तान को “वैक्सीन जिहाद” वीडियो को हटाने का निर्देश दिया

हेट बस्टर : ताज महल, तेजो महालय नहीं है !

हेट बस्टर: नहीं! मुस्लिमों के रेस्टोरेंट के खाने से नपुंसकता नहीं होती

हेट बस्टर: सांप्रदायिक मीम ने संदिग्ध आंकड़े पेश किए

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to Top
Nafrat Ka Naqsha 2023