CJP ने अरुणाचल मंत्री ओजिंग तासिंग के खिलाफ मतदाताओं को कल्याण योजनाएँ रोकने की धमकी देने पर ECI में शिकायत की शिकायत में यह तर्क दिया गया है कि तासिंग के बयान स्वतंत्र चुनाव की भावना को कमजोर करते हैं, आरपीए की धारा 123 का उल्लंघन करते हैं, और कल्याण योजनाओं की निष्पक्षता को खतरे में डालते हैं।

11, Dec 2025 | CJP Team

सिटीज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने अरुणाचल प्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री ओजिंग तासिंग के खिलाफ भारतीय चुनाव आयोग (ECI) में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत एक वीडियो सामने आने के बाद की गई है, जिसमें वह यह कहते हुए दिख रहे हैं कि जो पंचायतें भारतीय जनता पार्टी (BJP) को वोट नहीं देंगी, उन्हें सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये टिप्पणी 15 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले, 3 दिसंबर, 2025 को लोअर दिबांग वैली जिले में एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी।

सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हुआ इस वीडियो में तासिंग वोटर्स से साफ-साफ कहते दिख रहे हैं और इसकी रिपोर्ट द वायर ने भी की है :

“जिस पंचायत में बीजेपी हारेगी, वहां सरकारी योजनाएं नहीं जाएंगी… मैं जो कहता हूं, वही करता हूं।”

कुछ ही देर बाद उन्होंने उसी बयान को दोहराया: “जिन पंचायत क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवार हारेंगे, उन्हें कोई योजना नहीं मिलेगी। पंचायती राज मंत्री होने के नाते, मैं जो कहता हूं, वही करता हूं।”

शिकायत में कहा गया है कि यह वेलफेयर बेनिफिट्स वापस लेने की सीधी धमकी है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 (सेक्शन 123(2) और 123(8)) के तहत अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के बराबर है, साथ ही यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) का भी भारी उल्लंघन है, जो मंत्रियों को वोटर्स को प्रभावित करने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करने या सरकारी योजनाओं से जुड़े वादे या धमकियां देने से रोकता है।

CJP अपनी शिकायत में इस बात पर जोर देता है कि तासिंग का बयान सिर्फ एक राजनीतिक अपील नहीं है, बल्कि एक मौजूदा मंत्री के तौर पर दिया गया बयान है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मंत्री पद की अथॉरिटी का इस्तेमाल करके सरकारी कल्याण योजनाओं का फायदा उठाने के लिए राजनीतिक वफादारी को शर्त बनाया है। शिकायत के अनुसार, यह “स्वतंत्र चुनावी पसंद के सिद्धांत की जड़ पर हमला करता है” और इस संवैधानिक गारंटी को कमजोर करता है कि सार्वजनिक कल्याण फंड नागरिकों के हैं, न कि राजनीतिक पार्टियों या किसी एक मंत्री के।

यह भी बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पहले ही राज्य चुनाव आयोग में एक अलग याचिका दायर की है, जिसमें इस टिप्पणी को “गैर-कानूनी” बताया गया है और तासिंग के इस्तीफे की मांग की गई है। खबरों के मुताबिक, SEC ने जिला प्रशासन से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

CJP इस मुद्दे को व्यापक संवैधानिक मानदंडों के संदर्भ में देखता है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि चुनाव राज्य समर्थित प्रलोभन या धमकी से मुक्त होने चाहिए और सार्वजनिक योजनाओं का इस्तेमाल वोटों को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा सकता। यह मंत्रियों के लिए MCC दिशानिर्देशों के साथ-साथ RPA में मतदाताओं को “नुकसान की धमकी” पर रोक का भी हवाला देता है।

शिकायत में ये मांगें की गई हैं:

  • ECI द्वारा तुरंत संज्ञान लिया जाए;
  • सेक्शन 123(2), 123(8), और 171C IPC/भारतीय न्याय संहिता के समकक्ष धाराओं के तहत कार्रवाई हो;
  • राज्य चुनाव आयोग को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाए;
  • मंत्री की सार्वजनिक निंदा की जाए;
  • और जांच पूरी होने तक उन्हें कैंपेन की जिम्मेदारियों से अस्थायी रूप से हटाने पर विचार किया जाए।

इसमें आगे यह तर्क दिया गया है कि ऐसे बयानों पर ध्यान न देने से एक ऐसी मिसाल कायम होने का खतरा है, जहां मंत्री कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को राजनीतिक आज्ञापालन से जोड़ने में आजाद महसूस करेंगे, जिससे शासन की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कमजोर होगा।

हालांकि बीजेपी के राज्य के नेताओं ने इस टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है – इसे तासिंग की “निजी राय” बताया है – शिकायत में कहा गया है कि यह मुद्दा निजी अभिव्यक्ति का नहीं है, बल्कि सक्रिय चुनाव अवधि के दौरान मंत्री पद के अधिकार का दुरुपयोग है, जो सीधे तौर पर चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

शिकायत यहां पढ़ी जा सकती है।

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