2025 की ज़मीनी सच्चाई : क़ानून से पहले बुलडोज़र सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ से पहले उचित प्रक्रिया का आदेश दिया है फिर भी राज्यों में, घरों को अभी भी ऐसे गिराया जा रहा है जैसे कि कानून वैकल्पिक हो।

30, Dec 2025 | CJP Team

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में उस चलन पर एक अहम रोक लगाने वाला फैसला सुनाया, जिसे धीरे-धीरे सामान्य मान लिया गया था कि बिना किसी नोटिस, सुनवाई या पुनर्वास के घरों, दुकानों और सामुदायिक ढांचों को बुलडोज़र से ढहा देना। जस्टिस बी.आर. गवई (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) द्वारा लिखे गए एक विस्तृत फैसले में, जिससे जस्टिस के.वी. विश्वनाथन भी सहमत थे, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता, जिसकी गारंटी पहले से नोटिस, जवाब देने का मौका और संविधान के अनुच्छेद 300A के अनुसार दी गई है। यह साफ़ कहा गया कि ढहाने की कार्रवाई- चाहे उसका कोई भी बहाना क्यों न दिया जाए- किसी को सजा देने का तरीका नहीं हो सकती।

यह फैसला अचानक नहीं आया। यह बुलडोजर द्वारा ‘तुरंत न्याय’ को लेकर महीनों, बल्कि सालों के बाद आया, जिसमें 2021 से ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में कई बड़ी घटनाएं हुईं, जो लगभग हमेशा सांप्रदायिक घटनाओं या विरोध प्रदर्शनों के बाद होती थीं। इनमें से कई, घटनाएं खासकर उपर बताए गए राज्यों में रात में, बिना पुनर्वास के और इनका सबसे ज्यादा असर मुस्लिम, दलित और प्रवासी समुदायों पर पड़ा।

एक साल बीत चुका है। सवाल यह है कि क्या इन गाइडलाइंस ने राज्य की कार्यप्रणाली को बदला, या क्या बुलडोजर उसी तरह से काम करते रहे जिससे कानून के शासन को कमजोर किया गया – अक्सर ऐसे तरीकों से जिन्होंने उन रिपोर्टों की पुष्टि की जिन्हें हमने CJP और सबरंग इंडिया में पहले ही प्रकाशित किया है।

वह फैसला जिसने बदलाव का वादा किया

जब सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में अपना फैसला सुनाया, तो उसका मकसद था कि तोड़फोड़ की कार्रवाई को संवैधानिक सीमाओं के अंदर मजबूती से लाया जाए। बेंच ने दोहराया कि बिना किसी कानूनी आधार के तोड़फोड़ नहीं हो सकती और उसे उचित प्रक्रिया के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना होगा यानी लोगों को खास तौर पर उनके लिए बनाया गया नोटिस दिया जाना चाहिए, नोटिस पर तुरंत जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, सुनवाई का मौका मिलना चाहिए जिसमें उनकी बात ठीक से सुनी जाए और एक ऐसा आदेश होना चाहिए जो प्रशासनिक तर्क को दिखाए।

इसने पुनर्वास को बाद में सोचने की बात को भी बेतुका बताया, खासकर जब इसमें कमजोर समुदाय शामिल हों। हालांकि इनमें से कुछ सिद्धांत फैसले से पहले भी भारतीय कानून में मौजूद थे, लेकिन इस फैसले ने उन सभी को एक ही फ्रेमवर्क में एक साथ ला दिया, ऐसे समय में जब बुलडोजर वाली दंडात्मक सरकारी कार्रवाई ज्यादा आम होती जा रही थी। इसने संकेत दिया कि अगले साल हम सरकारी संस्थानों के कामकाज को फिर से ठीक करने के प्रयास देखेंगे, साथ ही यह भी संकेत दिया कि हमें प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का ज्यादा पालन करने की उम्मीद करनी चाहिए।

जमीनी हकीकत का एक साल: गवई-विश्वनाथन फैसले के बाद तोड़फोड़ के पैटर्न

हालांकि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था कि बिना नोटिस, सुनवाई और पुनर्वास के किसी भी तरह का तोड़ फोड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद के बारह महीनों में जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखी। अलग-अलग राज्यों में चली कई कार्रवाइयों से साफ हुआ कि इस फैसले का पालन या तो बहुत सीमित रहा या बिल्कुल नहीं हुआ। शहरी नवीनीकरण के नाम पर और आगज़नी व दंगों के बाद दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर जगह-जगह तोड़फोड़ की गई। सीजेपी और सबरंग इंडिया की रिपोर्टिंग से सामने आया है कि राज्यों की कार्यप्रणाली एक-सी नहीं रही और कई मामलों में वही प्रक्रियागत चूक दोहराई गई, जिन्हें सुधारने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी। नीचे दी गई सूची इसी असंगति को दिखाती है।

  • मार्च 2025

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

इस फैसले के बाद प्रयागराज में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटना हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने छह निवासियों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जिनके घरों को उचित प्रक्रिया के बिना ध्वस्त कर दिया गया था। जैसा कि सबरंग इंडिया ने “Supreme Court slams Prayagraj demolitions…” में रिपोर्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने घरों को ध्वस्त करते समय कानूनी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, इस प्रकार पीड़ित परिवारों की लंबे समय से चली आ रही स्थिति की पुष्टि हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप अहम था, लेकिन यह तोड़फोड़ होने के सालों बाद हुआ, जो एक ऐसे चलन का संकेत देता है जहां न्यायिक राहत तभी दी जाती है जब नुकसान पहले ही हो चुका होता है।

  • मई 2025

मद्रासी कैंप, दिल्ली

दिल्ली में जंगपुरा में मद्रासी कैंप को ध्वस्त करने से एक बार फिर यह सवाल उठ गया है कि क्या नगर पालिका सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन कर रही है। जैसा कि सबरंग इंडिया के लेख, “Madrasi Camp demolition: CPIM Delhi demands halt…” में कहा गया है, निवासियों ने दावा किया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला और न ही उनसे पुनर्वास के बारे में वादा किया गया और न ही सलाह ली गई। तोड़फोड़ एक बड़ी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई, जिससे यह आशंका बढ़ गई कि फैसले के बाद भी राजधानी में बिना प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन किए बिना बेदखली जारी रही।

  • अप्रैल – मई 2025

चंदोला झील, अहमदाबाद

अहमदाबाद में चंदोला झील के आसपास अतिक्रमण हटाने का अभियान फैसले के बाद के साल में सबसे बड़े तोड़फोड़ में से एक था। सबरंग इंडिया की इसी घटना की कवरेज (“Gujarat HC refuses stay…”) में बताया गया कि अहमदाबाद नगर निगम गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के तहत उन ढांचों को हटा रहा था, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे, क्योंकि यह झील को वापस पाने से जुड़ा था। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट में की गई अपील ने इस कार्रवाई को चुनौती दी, लेकिन इसने खास तौर पर घरों को तोड़ने से नहीं रोका, न ही परिवारों के पुनर्वास या सिर्फ एक साधारण नोटिस के बारे में कुछ कहा।

  • मार्च – अप्रैल 2025

नागपुर, महाराष्ट्र

नागपुर में फहीम खान के घर को तोड़े जाने से दंडात्मक प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर चिंताएं सामने आईं; नागपुर के निवासियों ने कहा कि 24 घंटे की छोटी नोटिस अवधि ने उचित प्रक्रिया का पर्याप्त मौका नहीं दिया। सबरंग इंडिया की रिपोर्ट, “Demolition of Fahim Khan’s home…” में बताया गया कि यह तोड़फोड़ स्थानीय राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण थी और फैसले के बाद के राजनीतिक परिदृश्य में मकसद और प्रक्रिया पर और भी सवाल खड़े किए।

  • जनवरी 2025

द्वारका जिला द्वीप, गुजरात

द्वारका जिले में बाढ़ के बाद प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए सफाई अभियान ने मछली पकड़ने वाले समुदायों और धार्मिक पूजा स्थलों को प्रभावित किया। जैसा कि सबरंग इंडिया ने रिपोर्ट किया, घरों, सामुदायिक आश्रयों, और कई मजारों और एक दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया। लोगों ने बताया कि सभी नोटिस बहुत देर से मिले, जिससे कार्रवाई का ठीक से काउंटर नहीं किया जा सका, जिसने इसे इस साल की सबसे महत्वपूर्ण तटीय तोड़फोड़ में से एक बना दिया।

  • नवंबर 2025

गुरुग्राम, हरियाणा

हरियाणा में, ओल्ड दिल्ली रोड पर स्थित एक लंबे समय से चली आ रही दलित बस्ती को तोड़ा जाना इस बात का उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हाशिए पर पड़े समुदायों को अचानक एकतरफा प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। निवासियों ने कहा कि उन्हें पुनर्वास के बारे में किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और उन्हें बेदखली का विरोध करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।

  • मई 2025

उज्जैन, मध्य प्रदेश

उज्जैन में, उज्जैन विकास प्राधिकरण ने महाकाल रोड पर तोड़फोड़ अभियान शुरू किया। आधिकारिक दावों के बावजूद कि महीनों पहले नोटिस जारी किया गया था, तोड़फोड़ से प्रभावित परिवारों ने नोटिस के समय और प्राप्त होने पर कड़ी आपत्ति जताई। हालांकि हाई कोर्ट ने कार्यवाही के कुछ पहलुओं पर निगरानी रखी थी लेकिन ऑपरेशन के विवरण ने पूरे राज्य में इन मामलों में उचित प्रक्रिया पर ध्यान देने में असमानता को भी उजागर किया।

  • 2025 के दौरान अन्य राज्य

इन प्रमुख घटनाओं के अलावा, कई और तोड़फोड़ के मामले भी हुए, हालांकि वे मामूली थीं, जिन्होंने फैसले की सुरक्षा उपायों के असमान अनुपालन के पैटर्न को और जटिल बना दिया। दिल्ली में, जून से सितंबर 2025 तक मंगोलपुरी, सीमापुरी और यमुना बाढ़ के मैदानों के पास कई झुग्गी-झोपड़ियों को मामूली तौर पर ध्वस्त कर दिया गया। इन क्षेत्रों के परिवारों ने कहा कि नगर पालिकाओं ने हलफनामों में ऐसे नोट्स का हवाला दिया था जो कभी भी व्यक्तिगत रूप से परिवारों को नहीं दिए गए थे। इसके अलावा, यूपी में, परिवारों को बताया गया कि प्रयागराज और वाराणसी में बाढ़ के बाद तोड़फोड़ को “आपातकालीन उपायों” के रूप में उचित ठहराया गया था। परिवारों ने कहा कि, खासकर प्रयागराज में, चयनात्मक प्रवर्तन और भूमि को बाढ़ के मैदान या “खाली” के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में भ्रम प्रतीत होता था। कश्मीर में, पुलवामा क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों के बाद तोड़फोड़ हुई। हालांकि परिवारों ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप नहीं थे, लेकिन तोड़फोड़ ने परिवारों को बेघर कर दिया, जिससे नागरिक स्वतंत्रता पर आपत्तियां उठीं। अंत में, पंजाब में, NDPS से संबंधित जांचों से जुड़ी तोड़फोड़ की गई, जिसके परिणामस्वरूप अपराध नियंत्रण और दंडात्मक प्रशासनिक कार्रवाई के बीच की रेखाएं खतरनाक रूप से धुंधली हो गईं। यह बताता है कि बुलडोजर शासन नई कानूनी श्रेणियों में आना शुरू हो गया था जो पूरी तरह से सांप्रदायिक घटनाओं से अलग था।

कुल मिलाकर, इस समय-सीमा के साथ ये घटनाएं दिखाती हैं कि हालांकि कुछ एजेंसियों ने प्रक्रियात्मक अनुपालन का दावा किया, लेकिन अधिकांश मामलों में वास्तविकता अभी भी वही थी – घटना के बाद तोड़फोड़, विवादित नोटिस, कच्ची प्रक्रिया और अपर्याप्त पुनर्वास, ये सभी विशेषताएं फैसले में फिर से पुष्टि किए गए सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत थीं।

उचित प्रक्रिया और कानून का शासन: एक साल की सच्चाई

फैसले के बाद के वर्ष के दौरान राज्यों में की गई तोड़फोड़ यह दर्शाती है कि संवैधानिक सुरक्षा और सार्वजनिक प्रशासन के बीच का अंतर बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस, सुनवाई और पुनर्वास की सबसे ज्यादा अहमियत को बरकरार रखा, फिर भी ज्यादातर रिपोर्ट किए गए अभियानों में, जबरन की गई कार्रवाई में ऐसे नोटिस पर भरोसा किया गया जो या तो ठीक से नहीं दिए गए थे, या जिन पर विवाद था और कभी-कभी विध्वंस से एक रात पहले या मशीनरी आने के बाद प्रभावित परिवारों को दिए गए थे।

सुनवाई लगभग न के बराबर हुई और प्रभावित परिवारों ने एक साथ बताया कि उन्हें अतिक्रमण या अवैधता के आरोप के खिलाफ बचाव पेश करने का कोई मौका नहीं दिया गया। पुनर्वास – जिसे कोर्ट ने खास तौर पर कमजोर समूहों के लिए बताया था – शायद ही कभी प्लान किया गया और कभी भी लागू नहीं किया गया। जहां कहीं अदालतों की प्रतिक्रिया देखने को मिली, वह ज्यादातर बाद में आई, पहले से रोकने वाली नहीं। प्रयागराज की ध्वस्तीकरण कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी हो या कटक के सामुदायिक केंद्र को लेकर ओडिशा हाई कोर्ट का फैसला- ये सभी आदेश ध्वस्तीकरण के काफी समय बाद आई, कई मामलों में तो महीनों या सालों बाद आए। हाई कोर्ट ने हलफनामे मंगवाने या तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक लगाने की कोशिशें कीं, लेकिन लागू करने के तरीके के बिना, ये कदम तोड़फोड़ के दुरुपयोग की सिर्फ प्रतीकात्मक पहचान बनकर रह गए। न्यायपालिका के पास तोड़फोड़ की निगरानी करने या कमजोर परिवारों की सुरक्षा के आश्वासनों पर फॉलो-अप करने का कोई तंत्र नहीं था। लागू करने की कमी और कोर्ट के घटना से पहले दखल न देने के कारण, बुलडोजर का नियमित इस्तेमाल प्रशासनिक कार्य के लिए एक विकल्प बना हुआ है।

साल भर की सभी घटनाएं यह दिखाती हैं कि अदालतों ने कानून की स्थिति तो साफ कर दी है, लेकिन कार्यपालिका के स्तर पर प्रक्रिया को अब भी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक औपचारिकता की तरह लिया जा रहा है। ध्वस्तीकरण कहीं राजनीतिक या प्रशासनिक हालात की अति का नतीजा बनता है, तो कहीं इसे “कानून-व्यवस्था बहाल करने” के नाम पर कार्रवाई के दौरान जायज ठहरा दिया जाता है। कई मामलों में ध्यान इस बात पर रहता है कि ध्वस्तीकरण कब और कैसे किया गया, न कि इस पर कि उसमें उचित प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं-यहां तक कि मृतकों के परिजनों के लिए भी न्यायिक प्रक्रिया को सीमित कर दिया जाता है।

न्यायिक बनाम कार्यकारी दृष्टिकोण: गहराता विभाजन

गवई के बाद के साल में, हमने उचित प्रक्रिया मानकों के न्यायिक बयानों और कार्यकारी संस्थाओं द्वारा उन मानकों का पालन करने के तरीकों के बीच बढ़ती दूरी देखी। अदालतों ने निश्चित रूप से, खासकर कुछ खास मामलों में, राज्य के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की इच्छा दिखाई: उदाहरण के लिए, जस्टिस अभय ओका की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने न केवल प्रयागराज की गैर-कानूनी तोड़फोड़ की निंदा की, बल्कि हर्जाना भी दिया और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए जांच का आदेश दिया। इसके अलावा, उड़ीसा हाई कोर्ट ने कटक कम्युनिटी सेंटर मामले में पूर्व अधिकारी से वसूली का आदेश दिया। कुछ अदालतों में यह बात सामने आई कि बिना नोटिस और सुनवाई के तोड़फोड़ सिर्फ “प्रशासनिक” उल्लंघन नहीं थे, बल्कि संवैधानिक उल्लंघन थे। हालांकि, अदालतों ने अवमानना नोटिस जारी करने तक कदम उठाए, जैसा कि महाराष्ट्र में गोलपारा कम्युनिटी सेंटर को गिराए जाने के बाद की कार्यवाही में और दिल्ली में देखा गया, जिससे पता चलता है कि मुकदमेबाज और जज फैसले में बताए गए दिशानिर्देशों को लागू करने लायक जिम्मेदारियों के तौर पर मान रहे थे। बेशक, यह एक असाधारण बात थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी कार्यकारी एजेंसी पर उचित प्रक्रिया सुरक्षा का पालन न करने के लिए कार्रवाई की जाए।

मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ज्यादातर तोड़फोड़ अभियान के लिए, कोई अनुशासनात्मक जांच, मुकदमा या सार्वजनिक निंदा नहीं पाई गई। कुछ मामलों में, विवादित तोड़फोड़ के तुरंत बाद अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन ये सिर्फ ट्रांसफर थे, सजा नहीं। यहां तक कि जब अदालतों ने अधिकारियों से जवाब मांगा या हलफनामे मांगे, तो ये कमियां बिना किसी निरंतरता या फॉलो-अप के प्रशासनिक सुस्ती के साए में गायब होने लगीं। अदालत की कभी-कभी सख्त भाषा और कार्यपालिका शाखा की लगभग पूरी छूट के बीच अप्रत्याशित लेकिन बार-बार होने वाली तुलनाएं गवई के बाद के साल के मुख्य तनाव को दिखाती हैं: बेंच से कहे और साफ-साफ बताए जा सकते थे, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए किसी स्ट्रक्चरल सिस्टम के बिना ग्राउंड पर तुरंत राजनीतिक, पुलिसिंग या विकास लक्ष्यों से आसानी से बदला जा सकता था।

संवैधानिक नजर: अनुच्छेद 14, 21, और 300A

फैसले के बाद के समय में राज्यों में की गई तोड़फोड़ ने अनुच्छेद 14, 21, और 300A में बताई गई संवैधानिक सुरक्षा पर बार-बार दबाव डाला। अनुच्छेद 14 के ज्यादा दिखाई देने वाले प्रभाव थे, जहां लागू करने के तरीके असमान दिखे, जिसमें बुलडोजर मुस्लिम-बहुल बस्तियों, दलित बस्तियों, प्रवासी समूहों और असुरक्षित आवास वाले अन्य समुदायों में सबसे तेजी से पहुंचे। कानून के तरीके, खासकर अतिक्रमण से संबंधित कानूनों का चुनिंदा इस्तेमाल, अक्सर सामुदायिक हिंसा, राजनेताओं और अन्य घटनाओं के कुछ ही घंटों के भीतर, यह बताता है कि पुलिस शक्तियों का इस्तेमाल भेदभावपूर्ण तरीके से किया गया था जो प्लानिंग के विचारों से कम और पड़ोस के सामाजिक बनावट से ज्यादा प्रभावित था।

अनुच्छेद 21, जो जीवन और गरिमा के अधिकार का आधार है, उसे भी उतना ही कमजोर किया गया है। बिना किसी नोटिस के अस्थायी ढांचों को हटाने में सिर्फ इमारतों को नष्ट करना शामिल नहीं है; यह पारिवारिक जीवन की सामाजिक संरचना – आजीविका, सुरक्षा और समुदाय के विचारों को खत्म कर देता है। द इंडियन एक्सप्रेस में नागपुर, उज्जैन, प्रयागराज और दिल्ली में तोड़फोड़ की रिपोर्टिंग उन परिवारों को ध्यान में रखकर की गई थी जो रातों-रात बेघर हो गए थे, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, जिसका असर असुरक्षित रहने की स्थिति और अन्य नुकसानों के प्रति संवेदनशीलता पर पड़ा और बेदखली, खासकर तोड़फोड़ के मामलों में सुनवाई या पुनर्वास की व्यवस्था के बिना, परोक्ष रूप से एक संवैधानिक नुकसान का संकेत देता है।

गवई फैसले का अनुच्छेद 300A शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया। जबकि राज्य अधिकारियों ने तोड़फोड़ के लिए कानूनी अधिकार का हवाला दिया, लेकिन एक निष्पक्ष प्रक्रिया, पहले से सूचना और पारदर्शी फैसले लेने की कमी ने संविधान द्वारा अनिवार्य “कानून के अधिकार” को कमजोर कर दिया। इस साल के डेटा से पता चलता है कि, एक मजबूत न्यायिक पुनर्पुष्टि के बावजूद, संवैधानिक सिद्धांत जो राज्य के अधिकार को सीमित करने की कोशिश करते हैं, वे प्रशासनिक जल्दबाजी या राजनीतिक दबाव के सामने कमजोर बने हुए हैं।

जब ऐतिहासिक फैसले सिर्फ प्रतीक बनकर रह जाते हैं

फैसले के बाद की सच्चाई एक बड़े ट्रेंड को दिखाती है, जिसमें भारतीय संविधानवाद कमजोर हो रहा है, जहां सबसे प्रभावशाली फैसलों के भी सिर्फ प्रतीक बनकर रह जाने का खतरा है। डी.के. बसु में लागू सिद्धांत ने हिरासत में यातना को नहीं रोका; तहसीन पूनावाला ने लिंचिंग को नहीं रोका; श्रेया सिंघल ने सेक्शन 66A को अमान्य घोषित किए जाने के सालों बाद भी इसके लगातार इस्तेमाल को नहीं रोका। इसी तरह, वह फैसला, जिसने तोड़फोड़ की प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया को फिर से केंद्र में लाने का जश्न मनाया था, उसने प्रशासनिक रूप से स्थापित तरीकों को नहीं बदला है।

इसका एक कारण ढांचागत है: भारतीय अदालतें, आम तौर पर, तभी दखल देती हैं जब कोई मामला उनके सामने लाया जाता है, आमतौर पर तोड़फोड़ होने के काफी बाद। जैसा कि LiveLaw द्वारा 2025 में कई याचिकाओं में बताया गया है, परिवार तभी अदालत में आते हैं जब उनके घर जा चुके होते हैं – प्रभावी रूप से न्यायपालिका एक निवारक संस्था के बजाय घटना के बाद सुधार करने वाली संस्था बन जाती है। हाई कोर्ट कभी-कभी कुछ सख्त शब्दों के साथ दखल देते हैं, लेकिन सार्वजनिक हित से जुड़े स्थगन आदेश भी आम तौर पर सिर्फ उसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तक सीमित रहते हैं।

राजनीतिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। चुनावी और पुलिस चर्चा में, बुलडोजर ने एक प्रतीकात्मक अर्थ हासिल कर लिया है, जिसे एक चुनिंदा वर्ग, भारत के हाशिए पर पड़े लोगों, खासकर दलितों, आदिवासियों और मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ “निर्णायक/आक्रामक शासन” के रूप में देखा जाता है। यह प्रतीकवाद न्यायिक तर्क के सामान्य महत्व को कम करता है, जिससे अधिकारियों को यह विश्वास होता है कि संविधान राजनीतिक गतिशीलता के मुकाबले दूसरे दर्जे का है। इस संदर्भ में, एक निर्णायक और ऐतिहासिक फैसला भी एक रोक बनने के बजाय सिर्फ एक उदाहरण बनकर रह सकता है।

बुलडोजर के राज को कानून के राज से बदलने के लिए क्या करना होगा?

बुलडोजर से चलने वाली गवर्नेंस से कानून के राज पर आधारित गवर्नेंस में एक बड़े बदलाव के लिए सिर्फ कभी-कभी होने वाली न्यायिक फटकार से ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए ऐसे संस्थागत तरीकों की जरूरत है जो बिल्डिंग गिराने से पहले प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करें, न कि बाद में। गिराने से पहले और तुरंत बाद अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल, जिसमें सार्वजनिक नोटिस, सुनवाई और पुनर्वास योजनाओं का डॉक्यूमेंटेशन शामिल हो, जवाबदेही का एक न्यूनतम रिकॉर्ड बनाएगा। इन रिपोर्टों की न्यायिक रूप से नियुक्त समितियों या स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा ऑडिट किया जा सकता है।

भविष्य के मामलों में अदालतें राज्य पक्षों की कुछ तरह की स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग (जैसा कि कुछ पर्यावरण और जेल सुधार मुकदमों में होता है) का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। राज्य सरकार समय-समय पर अनुपालन के हलफनामे दे सकती है, जिसमें व्यवस्थागत गैर-अनुपालन के लिए सिविल अवमानना की धमकी हो और उच्च न्यायालय एजेंसी द्वारा विध्वंस मामलों और फैसले के ढांचे के उल्लंघन की रजिस्ट्री ट्रैकिंग करें।

इसके अलावा, कार्यकारी जवाबदेही को समितियों को सत्ता के प्रतीकात्मक हस्तांतरण से आगे बढ़ना चाहिए जो पूरी तरह से कार्यपालिका से बाहर थीं; राज्य को उन विध्वंसों की स्वचालित जांच करनी चाहिए जिनमें दस्तावेजी उचित प्रक्रिया की कमी है, रिकॉर्ड किए गए सार्वजनिक निष्कर्ष, अन्य दंडों के साथ, निवारक के रूप में काम करते हैं। राज्य कानूनों या विनियमों में मानदंडों को संहिताबद्ध करने, या एजेंसी नीतियों का इस्तेमाल करने पर भी विचार कर सकते हैं, जिससे इन प्रशासनिक कार्यों को गैर-अनुपालन के लिए परिभाषित अपराध बनाया जा सके। यह भी जरूरी है कि पुनर्वास की योजना बनाई जाए और उसे पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाए। उचित प्रक्रिया को तभी प्रशासनिक रूप से पेशेवर कर्तव्य का हिस्सा माना जाएगा जब अधिकारियों को नियमित रूप से और अनुमानित रूप से उनके अभ्यास के अनुपालन या गैर-अनुपालन रूपों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

एक सशक्त फैसला, जिसे सिस्टम की छूट मिली

नवंबर 2024 के फैसले ने मुख्य संवैधानिक गारंटियों को दोहराया: बिना पहले नोटिस के कोई तोड़फोड़ नहीं, सुनवाई का मौका और एक निष्पक्ष प्रक्रिया। यह राज्य की शक्तियों पर सीमाओं की एक सैद्धांतिक और सही समय पर दी गई अभिव्यक्ति थी, खासकर ऐसे समय में जब बुलडोजर को तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में आम तौर पर अपनाया गया था। फिर भी, अगले साल यह दिखाएगा कि कैसे सिस्टम की छूट के माहौल में मजबूत न्यायशास्त्र भी कमजोर पड़ सकता है।

राज्यों में ध्वस्तीकरण की नीतियां लगातार चलती रहीं- कहीं प्रक्रियाएं असमान रहीं, तो कहीं उचित प्रक्रिया का नाममात्र ही पालन हुआ। कई मामलों में अदालतों से राहत तब मिली, जब घर पहले ही ढहाए जा चुके थे या स्कूल मलबे में बदल चुके थे। इन फैसलों के साथ अक्सर सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां और मुआवजे के आदेश भी आए, लेकिन ये निर्णय ज्यादातर सीमित दायरे के रहे या बाद में लागू होने वाले (पूर्वव्यापी) थे। राज्य एजेंसियों को अपने इन कदमों के लिए लगभग कोई तात्कालिक जवाबदेही नहीं झेलनी पड़ी। और जब दिशानिर्देशों के पालन की निगरानी करने वाली मजबूत संस्थाएं ही नहीं हैं, तो ऐसे दिशा-निर्देश जमीनी हकीकत बनने के बजाय सिर्फ काग़ज़ी आदर्श बनकर रह जाते हैं। 

यह फैसला संवैधानिक सिद्धांतों और रोजमर्रा के कार्यकारी निर्णय लेने के बीच बढ़ते अलगाव को भी उजागर करता है। लगातार निगरानी, पारदर्शी जवाबदेही और सार्थक विधायी ढांचों के बिना, एक मजबूत फैसला पुरानी नौकरशाही प्रथाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। जब तक बुलडोज़र बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए सब कुछ ढहाता रहेगा तब तक संविधान में दर्ज हमारा वादा भी संदेह के साये में ही रहेगा।

फैसला नीचे पढ़ा जा सकता है –

 

(CJP की कानूनी रिसर्च टीम में वकील और इंटर्न शामिल हैं; इस लेख को लिखने में प्रेक्षा बोथरा ने सहयोग किया।)

 

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