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UP MLA bats for Adivasis of Sonebhadra, writes to CM

Saharanpur, Uttar Pradesh (UP) MLA, Sanjay Garg has made a submission to the Chief Minister of Uttar Pradesh (UP), Yogi Adityanath on behalf of the Adivasis in Sonbhadra region, highlighting the constant persecution of Adivasis, the false and illegal arrests of All India Union of Forest Working People (AIUFWP) leaders Sukalo, Kismatiya Gond and others and the subsequent witch hunt and targeting of the union.

 

Brief Background of the Case

Kismatiya Gond (Secretary, Forest Rights Committee), Sukalo Gond (Treasurer of AIUFWP) and Sukhdev Gond were picked up in a clandestine manner from Chopan railway station by the Sonbhadra police on June 8, 2018. They were arrested just as they were returning after a meeting with the state forest minister, Dara Singh Chauhan and the Forest Secretary in Lucknow in which the minister had assured that he would look into the matter of previous police assaults on Lilasi villagers in connivance with the Forest Department.

CJP has been closely following how Adivasi women of Sonbhadra, UP, who are a part of a peaceful struggle for land rights, are being systematically bullied and harassed. Many of them have fake cases filed against them on false or trumped up charges. CJP stands with the AIUFWP in their demand for the immediate implementation of the Forest Rights Act, 2006. Support these brave women, who are determined to get their rights despite hailing from oppressed, vulnerable and marginalised communities, by donating here.

Previously, the UP police picked up and detained Adivasis from Lilasi and made them go through harrowing procedures for about a day, on May 18. Later, on May 22, they entered the village, completely unwarranted and assaulted women and children, in which Kismatiya Gond had sustained severe injuries. Sukalo was constantly highlighting how the village was turned into a police camp. Bulk FIRs were filed against the villagers on the pretext of an “afforestation project,” the details of which wasn’t known to anybody!

CJP’s campaign and responses from political parties

Following CJP’s and AIUFWP’s campaign for their release and our Habeas Corpus petition filed in Allahabad HC, recently, even political parties such as Congress and Samajwadi Party have raised their voices for their release on social media and other platforms, with Congress President Rahul Gandhi tweeting that he feels concerned about both the women and that the local Congress ministers should follow up on this.

Soon after, a Counter Affidavit was filed by the Sonbhadra Police, on August 14, in which they alleged that both the women are ‘wanted’ in criminal cases, shockingly after two months of their illegal arrests.

However, in the last hearing of the Habeas Corpus petition Allahabad HC directed the SP Sonbhadra to produce Adivasi Human Rights Defenders, Sukalo and Kismatiya Gond in Court on September 7.

New letter argues role of Union, its importance

The recent letter submitted by Sanjay Garg highlights the plight of Adivasis in the region and focuses on the important work being done by the AIUFWP in the region and counters all claims to tarnish its image.

The letter says, the important issue of the rights of Adivasis, which should have been taken into cognisance by officials of the highest level, have been left to the whims and fancies of a “Van Daroga” and some police officials.

Vijendra Kumar, the Van Daroga had filed a case 28/ 2018 which had big loopholes and should have been ideally investigated by District Magistrate or SDM to ascertain the facts as they are the Authorities empowered to do so, and responsible for the implementation of the FRA according to the Act of 2007. However, instead of any such responsible intervention (and investigation) of the authorities required under the Act, the matter was left to police and forest department who are the vested interests identified by the 2007 law for their anti-Adivasi stances. 

The letter highlighted that in this entire episode of the harassment and exploitation of the Adivasis of Sonbhadra, the most shocking issue is that apart from the three arrests, there have been two more arrests, namely that of the Pradhan (Chief) of Gram Murta, namely Chandrika Gond and Gram Raspahri’s Krupa Shankar Panika, who is also the candidate of Obra legislative assembly’s Swaraj Abhiyan.

Witch hunt of Union leaders

The letter brings to attention the serious issue of the witch hunt of AIUFWP’s General Secretary Roma and union member Ashok Chaudhary and the demonising of the union and its activities.

“This kind of painting of a union in a bad light, despite its commendable work in grave and harsh situations, is a “criminal offence”. We also like to draw your attention to the fact that Roma and Ashok Chaudhary, who are the union members and have been named in the FIRs, are actually not related with the incidents in any way,” the letter said. Infact, all they are doing is “educating the Adivasis about their rights.”

It questioned that if Adivasis in the area don’t unionize themselves, how will they be able to negotiate for their rights. It also said that the right to unionize is a constitutional right.

The submission drew attention to the fact that Roma and Ashok Chaudhary, both post holders of the AIUFWP are seasoned social activists and have also represented various committees of the government and the state.

Further, that Roma was a special member of the joint review committee constituted by the Environment Ministry and Tribal Ministry of the central government in 2010, to ensure the correct implementation of the Forest Rights Act, 2005. And between 2009 till 2012 she was also the special invited member of the special committee formed as per the FRA for the state of UP, to keep a vigil on the implementation of the Act.

Not only this, both of them have represented the cause of Adivasis and the status of their rights, including implementation of FRA on many national and international forums.

Adding that “the AIUFWP is neither communal, nor casteist,” the letter said that the union is committed to a harmonious and peaceful co-existence of various socially marginalised groups, such as the working class Dalits, Adivasis and women.

The letter highlighted the expansive work of the union and mentioned the fact that not only Kaimur, but the union has a presence in more than 17 states of the country. In fact it played a crucial role in the conceptualisation of the FRA. “Then why does it always happen that when a social organisation raises the questions of the rights of Adivasis, attempts are made to harass those associated with it?” it questioned.

Issue of false cases in Sonbhadra, UP

Highlighting the grave issue of 200-600 named and unnamed people mentioned in the FIR in question, the letter added that the issue of implication of Adivasis in fake cases by both, Forest department and the police  is rampant in the Kaimur area. In fact, it said that the union even conducted a public meeting in 2011 and study in which there was a startling revelation that merely in Sonbhadra area there were more than 10000 false cases on Adivasis. More seriously, as many as 80% of those implicated in these false cases were Adivasi women.

Hence, instead of claiming their forest rights and being able to live a life of dignity, all the Adivasis are entangled in, are these false cases, making multiple rounds of courts and police station. Now the exploitation has reached its peak. Several reports by various government and non- governmental agencies, one being central SC/ST Commission’s 29th report which, recognising the land disputes prevalent in Sonbhadra gave several recommendations.

Demands in the letter

The people of Sonbhadra, through this letter, demanded :

  1. There should be a comprehensive inquiry into the status of forest land in the village Lilasi and the land captured by illegal means by alleged goons should be surveyed/ found out. The entire matter should be investigated by CBCID or any other responsible agency.

  2. There should be an investigation into the illegal arrests of Adivasi leaders namely Sukalo Gond, Kismatiya Gonda, Krupashankar Panika and Sukhdev Gond, whose names dont even appear in the FIR. The concerned officials should be punished and the victims should be compensated for the harassment meted out to them.

  3. Strict action should be taken against those officers taking the correct course of law and order into their hands and sending Adivasis to jails on false cases without conducting proper investigation.

  4. False FIR on villagers and AIUFWP union members should be immediately quashed and responsible officials should be punished as per FRA Section 7 and SC/ST Act Section 3(1)(G) and FIR should be lodged against them.

  5. Adivasis should be allocated land as per the community resource rights claims that they filed on March 23.

The entire letter may be read here:

दिंनाक : 28 अगस्त 2018

सेवा में, 

माननीय मुख्य मंत्री

श्री योगी आदित्यनाथ

उत्तरप्रदेश  सरकार 




विषय : जनपद सोनभद्र में आदिवासी महिलाओं, पुरूषों व उनके साथ वनाधिकार कानून (थ्त्।) 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरूद्ध सोनभद्र पुलिस द्वारा फर्जी केस एवं उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

सन् 2006 में संसद द्वारा ‘‘ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनसमुदाय वनाधिकारों को मान्यता कानून’’ के पारित होने के बाद प्रदेश  में वनाश्रित समुदाय में एक आषा की किरण जगी कि अब उनके वनभूमि व वनों के अधिकार जो उपनिवेषिक काल से उनसे छीने गए थे उनको प्राप्त हो जाएगें। तथा वनों में अग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा वनविभाग का निरंकुश शासन समाप्त हो जाएगा व वनोपज पर सीधे अधिकार मिलने से वनक्षेत्र में जो ग़रीबी है वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन कानून का पालन इन 12 वर्षो में प्रभावी ढ़ंग से न होने की वजह से अभी भी वनाश्रित समुदाय अपने वन एवं वनभूमि के अधिकारों से वंचित हैं। आंशिक  रूप से जरूर कानून का पालन हुआ है लेकिन अभी भी कानून की नियमावली 2012 में संशोधन  के बाद सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को दिया जाना बाकि है। कानून की प्रस्तावना में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अपने पूर्वजों के समय से वनों में रहते चल आ रहे वनसमुदाय के साथ उपनिवेषिक काल से जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है जो अभी भी ज़ारी है, उसे समाप्त करना ही इस कानून की मंशा है। हमें ख़ुशी  है कि एक तरफ आपके द्वारा प्रदेश के अन्य हिस्सों जैसे गोरखपुर, महराजगंज, सहारनपुर व गोंड़ा में वनाधिकार कानून के तहत वनग्रामों को अधिकार पत्र सौंपे जा रहे हैं लेकिन वहीं दूसरी और दुख की बात यह है कि वनाछादित जनपदों जैसे सोनभद्र, चन्दौली, बहराईच, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट, ललितपुर में वनाश्रित समुदाय के साथ वनविभाग एवं स्थानीय पुलिस की हिंसा बादस्तूर ज़ारी है जो कि एक बार उनके साथ फिर ऐतिहासिक अन्याय की पुर्नावृति  है। 

वनाधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वन के न चलते जनपद सोनभद्र में आए दिन स्थानीय पुलिस व वनविभाग द्वारा आदिवासीयों का उत्पीड़न किया जा रहा है व उन्हें चैन से नहीं जीने दिया जा रहा। जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील के ग्राम लीलासी में गत् 18 मई 2018 से आदिवासीयों खासतौर पर महिलाओं पर उत्पीड़न किया गया है। ग्राम लीलासी के आदिवासीयों द्वारा वनाधिकार कानून के तहत अपनी ग्राम सभा का गठन कर अपनी पुश्तैनी  भूमि पर सामूहिक वन संसाधन के दावे 23 मार्च 2018 को जिलाधिकारी कार्यालय सोनभद्र में अन्य 15 ग्राम सभाओं के साथ दावे सौपें गए थे। उनकी पुष्तैनी भूमि से उनको वनविभाग द्वारा लगभग 15 साल पूर्व बेदख़ल कर दिया गया था जिसपर वे जोत कोड़ कर रहे थे। लेकिन इसी वनभूमि के एक टुकड़े पर वनविभाग व स्थानीय पुलिस की मिली भगत से स्थानीय दबंगों, उच्च जाति समुदाय द्वारा अवैध कब्ज़े किए गए हैं। आदिवासीयों द्वारा दावा किए जाने के बाद इन स्थनीय दबंगों को खतरा महसूस हुआ कि उक्त भूमि की जांच होगी व वह भूमि उनसे छीनी जा सकती है। इस आषय से स्थानीय दबंगों द्वारा वनविभाग एवं स्थानीय पुलिस की मदद से आदिवासीयों पर ही अवैध भूमि कब्ज़ा करने का आरोप लगाने की साजिष रची गई। 

14 मई 2018 को वनदरोगा म्योरपुर द्वारा आदिवासी महिलाओं पर जंगल काटने की एक झूठी तहरीर दर्ज की गई व 18 मई को 12 महिलाओं को 151 के अन्दर चालान किया गया। इस मामले के बारे में जैसे ही पता चला तो अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन की जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा सोनभद्र पुलिस अधीक्षक व उपजिलाधिकारी से बात की गई तब गिरफतार महिलाओं को छोड़ा गया। महिलाओं पर यह झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने पेड़ काटे हैं। महिलाओं का एक समूह का फोटो जिसमें उनके गले में यूनियन की सदस्यता का कार्ड लटका हुआ है को आधार बना कर यह कहा गया कि यूनियन के पदाधिकारी महासचिव अशोक चौधरी  व उपमहासचिव रोमा द्वारा महिलाओं को भड़काया गया व वनभूमि पर कब्ज़ा करने के लिए उकसाया गया। इस फोटों में कहीं जंगल नहीं दिखाई दे रहा है न ही ये महिलाए जंगल काटती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस फोटो को सोशल  मीडिया पर वायरल कर हम आदिवासीयों व हमारे बीच कानून को लागू करने के लिए काम कर रही यूनियन को स्थानीय पुलिस एवं वनविभाग द्वारा बदनाम करने की कोशिश  की गई। इस कार्य में ग्राम लीलासी के गैर आदिवासी प्र्रधान पूरी तरह से शामिल  हैं। 18 मई की गिरफतारी से महिलाओं को छोड़े जाने की खुन्नस के चलते 22 मई 2018 को सुबह म्योरपुर एसओ सत्यप्रकाश सिंह के द्वारा पुलिस बल के साथ  ग्राम लीलासी में ग्राम वनाधिकार समिति की सचिव श्रीमति किस्मती गोंण के घर में घुस कर उन्हें लाठी से सिर पर वार किया जिससे वे घायल हो गई व नौजवान लड़कियों सुनीता 15 वर्ष, अनिता 13 वर्ष पुत्री नंदू गोंड़ को दौडा कर उनके साथ बदतमीज़ी की। उसके बाद सुखदेव गोंण के घर पर जा कर उसे मारने पीटने लगे। सुखदेव गोंण उस समय अपने जानवरों के लिए भूसा लगा रहे थे। सुखदेव की पुत्री दिलबस को टांग पर वार किया व एक अन्य महिला सोहद्री पत्नी केशव  राम उम्र 60  को भी मारा। ऐसे ही स्थानीय पुलिस जिसे पा रही थी उसे मार रही थी। गांव के लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनका अपराध क्या है जिसकी वजह से पुलिस उनपर बर्बरपूर्ण लाठी चला रही है। पुलिस के इस अत्याचार से  ग्रामीण महिलाए आक्रोशित हो गई व उन्होंने पुलिस की इस कार्यवाही का विरोध किया। महिलाओं को आक्राषित देख पुलिस भाग गई। जो महिलाए घायल हैं उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई बल्कि उन्हें अस्पताल में दवाई तक नहीं मिली व डाक्टरों द्वारा मेडिकल जांच रिपोर्ट बनाने से मना कर दिया गया कहा कि पुलिस रिपोर्ट ले कर आओ तभी मेडिकल रिपोर्ट व दवा होगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा गांव के बाहर ही छावनी लगा दी गई है ताकि आदिवासीयों को गांव से बाहर जाने से रोका जा सके व कोई जांच अंदर न आ सके। ऐसी स्थिति में आदिवासी महिलाए अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रही हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा मनमानी कार्यवाही कर आदिवासीयों व उनके साथ काम कर रहे संगठन पर 147,148,149,307,323,504,332,333,336,353,427,120बी भ0द0स, 3/5 क्रिमिनल एक्ट, 3/5 सार्वजनिक सम्पति निवारण अधिनियम 1984 व 5/26 भारतीय वन अधिनियम 1927 के  तहत संगीन धाराए लगाई गई जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है यह ताकतें वनाधिकार कानून को लागू नहीं होने देना चाहते व इसे  रोकना चाहते हैं ताकि क्षेत्र के दबंग, चुगले दलाल वनविभाग व स्थानीय पुलिस की मदद से वनभूमि की लूट ज़ारी रख सके। आदिवासीयों को बेदखल कर जंगल की भूमि खासतौर पर ग्राम लीलासी के रोड के किनारे व म्योरपुर जाने के रास्ते पर गांव के दबंग व सर्वण जाति के लोगों रामवृक्ष पुत्र लक्ष्मी, प्रदीप पुत्र राजनारायण, रामसेवक यादव, आलम पुत्र देवनारायण, रविकांत पुत्र डा0 लखन, देवेन्द्र पुत्र राधेश्याम, किसान पुत्र राजनारायण, राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीशाह द्वारा वनविभाग और स्थानीय पुलिस की मिली भगत से भूमि रिर्काडो में हेरा फेरी कर कई मकान बना लिए गए हैं।

इस संदर्भ में जब वनाधिकार कार्यकर्ता रोमा द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री राम प्रताप सिंह से फोन द्वारा बात की गई तो उन्होंने बेहद ही अभद्रतापूर्ण बात की और अंग्रेज़ी में कहा कि ‘‘मैं आपके ऊपर भी एक्षन लूंगा।’’ इस मामले में किसी प्रकार की उच्च स्तरीय जांच न ही जिलाधिकारी और न ही पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई। इस घटना का पूरा विवरण 30 मई 2018 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी दिया गया। आयोग द्वारा 31 मई को डीएम व पुलिस अधीक्षक को नोटिस भी ज़ारी किए गए। 

महोदय गौर तलब है कि वनाधिकार कानून के तहत जब भी दावा पेश  किया जाता है वहां वन एवं भूमि सम्बन्धित किसी भी विवाद में उपजिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को जांच या हस्तक्षेप कर मामले की सच्चाई तक जाना चाहिए था व किसी प्रकार की उत्पीड़नात्क कार्यवाही से आदिवासीयों की सुरक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक इसकी किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है। 

गत 23 मार्च 2018 शहीद-ए-आज़म भगतसिंह की पुण्यतिथि पर  वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वनसंसाधन के दावे जनपद के दो तहसीलों राबर्टसगंज व दुद्धी के अन्य 16 ग्राम  सभाओं के साथ सामूहिक रूप से जिलाधिकारी कार्यालय राबर्टसगंज में उपजिलाधिकारी श्री राजकुमार को सौंपे गए थे। ग्राम लीलासी भी इन ग्राम सभाओं में से एक था।  संलग्न दस्तावेज़ों में पूर्व आई0ए0एस अफसर श्री अमीर हसन द्वारा लिखित ट्राईबल एडमिनिसट्रषंन आफ इंड़िया में उत्तरप्रदश  में वनविभाग द्वारा किस प्रकार ग्राम सभा के जंगल व भूमि हथियाई गई इसका पूरा विवरण दिया गया है। इसके अलावा अंग्रेज़ों के ज़माने के गजेटियर व वनविभाग के पुराने वर्किगं प्लान जिसमें वनाश्रित समुदाय के वनों व उनके अधिकारों का पूरा विवरण के दस्तावेज़ों को भी दावों में संलग्न किया गया। इस दावे में ग्रामीणों ने सामुदायिक वनसंसाधन के तहत लगभग 250 एकड़़ भूमि पर अपना दावा किया है। उक्त जंगल व भूमि आदिवासीयों के पूवर्जो की समय से जोत कोड़ की थी जिस पर लगभग 15 साल पूर्व वनविभाग द्वारा आदिवासीयों को बेदखल कर दिया गया था। व वनविभाग ने उक्त ग्राम सभा के वनों व वनभूमि को बिना कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण किए भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत धारा 20 के तहत आरक्षित वन घोषित कर दिया था। इस सम्बन्ध में वनभूमि का न ही सीमांकन किया गया और न ही इस सम्बन्ध में वन बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति अधिनियम के अनुसार की गई। 

इस संदर्भ में उक्त घटना के बारे में ग्राम लीलासी का एक प्रतिनिधि मंड़ल जिसमें किस्मतिया गोंड़, सुखदेव गोड़ व नंदू गोड़ एवं ग्राम मझौली से यूनियन की कार्यकारीणी सदस्य सोकालो गोड़ एवं यूनियन की उपमहासचिव रोमा द्वारा 5 जून 2018 को वनसचिव श्री संजय सिंह को बापू भवन में व 6 जून को वनमंत्री श्री दारा सिंह चौहान से मिल कर इस उत्पीड़न के बारे में षिकायत की गई। वनमंत्री द्वारा प्रतिनिधि मंड़ल को आश्वासन  दिया गया कि इस संदर्भ में जांच की जाएगी व आदिवासीयों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लखनऊ से त्रिवेणी एक्सप्रेस से सोनभद्र लौटते वक्त 8 जून को किस्मतीया, सुखदेव व सोकालो गोड़ को स्थानीय पुलिस द्वारा चोपन रेलवे स्टेशन  से अवैध रूप से गायब कर दिया गया परिवारजनों को जिसकी तीन दिन बाद जानकारी हुई कि इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। इन में से सोकालो एवं किस्मतीया का नाम प्राथमिकी तक में दर्ज नहीं था तो आखिर उनको किस वजह से जेल भेज दिया गया? यह महिलाए आज तक जेल में हैं। इस तरह के मानसिक व ष्षारिरक उत्पीड़न से सोकालों गोड़ अत्यंत गंभीर रूप से बीमार है जिसकी वजह से उनके साथ किसी प्रकार की भी अनहोनी हो सकती है। 

आदिवासीयों के विशेष  अधिकारों एवं उनके ऐतिहासिक अन्याय जैसे गंभीर विषय को जो कि सदियों से चले आ रहे हैं उन्हें किसी उच्च अधिकारी द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज़ कर एक वनदरोगा और पुलिस के जांच अधिकारी के उपर छोड़ दिया गया है। इस केस में सबसे अचमभित करने वाली बात यह है कि अब तक इस केस में पांच ्रिगरफतारी की गई है इन तीनों के अलावा ग्राम मूरता के प्रधान चंद्रिका गोड़ व रासपहरी ग्राम के कृंपा शंकर पनिका जो कि ओबरा विधानसभा के स्वराज अभियान के प्रत्याषी को भी गिरफतार किया गया है। प्राथमिकी में इन दोनों का भी नाम नहीं है। यह पांचों आदिवासी हैं जिन्हें उनका प्राथमिकी में नाम नहीं होने के बावजूद गिरफतार किया गया है। इस तथ्य की जांच होना अति आवष्यक है। जेल में लगभग तीन महीने से निरूद्ध सोकालों गोड के स्वास्थ की हालत अति गंभीर बनी हुई है। 

महोदय, गौरतलब बात यह है कि इस प्राथमिकी में अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन के महासचिव अशोक  चौधरी व उपमहासचिव रोमा को नामजद किया गया है जो कि उक्त घटना के समय जनपद में थे ही नहीं व इस घटना से इनका कोई लेना देना नहीं है। एक वनदरोगा व एक इंस्पेक्टर द्वारा पिछले दो दशकों  से ऐसे र्दुगम क्षेत्रों में काम कर रहे यूनियन को एक भड़काउ संगठन में चित्रित करना अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का अपराधिक कृत्य है। इन क्षेत्रों में आदिवासीयों एवं वनाश्रित समुदाय अगर अपने आप को संगठित नहीं करेगें तो वे कभी अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाएगें। संगठित होना हमारा संवैधानिक अधिकार है जो कि अनु0 19 (सी) में उल्लेखित है। इस यूनियन के यह पदाधिकारी षिक्षित व सामाजिक कार्यो का अनुभव रखते हैं। इसलिए इनका प्रतिनिघित्व कई सरकारी समितियों में भी रहा है। सुश्री रोमा केन्द्रीय सरकार द्वारा 2010 में वनाधिकार कानून के लिए पर्यावरण मंत्रालय व आदिवासी मंत्रालय द्वारा गठित संयुक्त समीक्षा समिति की विशेष  सदस्या थी तथा 2009 से लेकर 2012 तक वनाधिकार कानून के तहत गठित उत्तरप्रदेश  की राज्य निगरानी समिति की विशेष आंमत्रित सदस्या थी जिसके अध्यक्ष प्रदेश  के मुख्य सचिव होते हैं। इसके अलावा इन पदाधिकारीयों द्वारा अनेकों राष्ट्रीय व अंर्तराष्ट्रीय मंचों पर वनाश्रित समुदाय व अन्य सामाजिक मुददों को लेकर प्रतिनिधित्व किया गया है। यह यूनियन न ही साम्प्रदायिक विचारधारा रखता है और न ही जातिवादी विचारधारा रखता है, इस यूनियन का उदेश्श्य  मजदूर वर्ग, आदिवासी, दलितसमुदाय, महिलाओं व सामाजिक सौहार्द के लिए प्रतिबद्ध है। यह यूनियन केवल कैमूर ही नहीं देष के अन्य 17 राज्यों में सक्रिय है जहां पर वह वनाश्रित समुदाय को संगठित कर उन्हें उनके कानून के बारे में जागरूक करना व सरकार के साथ बातचीत कर इस कानून को लागू करने में एक अहम भूमिका अदा करता है। वनाधिकार कानून को बनाने में भी यूनियन की अहम भूमिका रही है। ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी कोई सामाजिक संगठन आदिवासीयों के हक़ों की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। 

महोदय, इस तरह के अन्याय कैमूर क्षेत्र में आदिवासीयों के साथ आए दिन होता आ रहा है व वनों से सम्बन्धित वनविभाग एवं स्थानीय पुलिस द्वारा हज़ारों फर्जी मुकदमें न्यायालय में लम्बित है जो कि वनाधिकार कानून 2006 आने के बाद दर्ज किए गए हैं। एक एक गांव से 200 से लेकर 600 लोगों तक को कई प्राथमिकी में दर्ज किया गया है व पूरे गांव का अपराधिक इतिहास बनाने की कोशिश की गई है। इस विषय पर यूनियन ने सन् 2011 में लखनउ में जनसुनवाई भी की थी व अध्यनन भी किया है कि केवल सोनभद्र जिले में 10000 से भी उपर फर्जी मुकदमें आदिवासीयों जिसमें लगभग 80 फीसदी महिलाए हैं के उपर तमाम न्यायालयों में किए गए हैं व उन्हें जेल भेजा जा रहा है। आए दिन वनाधिकारों को लेने के बजाय आदिवासीयों द्वारा न्यायालयों के चक्कर लगाए जा रहे हैं और एक बार फिर ऐतिहासिक अन्यायों की पुर्नरावृति हो रही है। लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है व उत्पीड़न अब चर्म सीमा पर पहुंच गया है। सोनभद्र के वनभूमि सम्बन्धित विवाद को लेकर अनेकों सरकारी रिपोर्ट व आयोग गठित किए गए है जिसमें केन्द्रीय एससीएसटी कमीशन की 29वीं रिपोर्ट में सोनभद्र के वनभूमि के विवाद को संगीन मानते हुए कई सुझाव दिए गए है। 1972 में गठित मंगलदेव विषारद कमेटी रिपोर्ट, 1983 में गठित महेष्वर प्रसाद कमेटी रिपोर्ट में इन विवादों का उल्लेख विस्तार पूर्वक है व इनको सुलझाने के उपाय भी दिए गए हैं। लेकिन इन सिफारिषों को किसी भी सरकार ने नहीं लागू किया। साथ ही 1982 में वनवासी सेवा आश्रम द्वारा उच्चतम न्यायालय में भी धारा 20 सम्बन्धित विवादों को लेकर याचिका दर्ज की गई थी जिसके बाद कैमूर सर्वे सेटेंलमेंट एजेंसी का गठन किया गया था। इन सब गंभीर सवालों को स्थानीय पुलिस व वनविभाग के निचले कर्मचारीयों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। 

हमारा आपसे अनुरोध है कि -
  1. ग्राम लीलासी की वनभूमि की स्थिति क्या है इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए व दबंगों द्वारा वनभूमि पर किए गए अवैध कब्ज़े की जांच की जाए। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीसीआईडी या किसी अन्य एजेंसी द्वारा जांच कराई जानी चाहिए।
  2. आदिवासी सोकालो गोड़, किस्मतीया गोड़, कृपाषंकर पनिका व सुखदेव गोड़ जिनका नाम प्राथमिकी में नहीं है उन्हें क्यों गिरफतार किया गया इस बार जांच कर दोषी अधिकारीयों को सज़ा दी जाए व इन सभी को जेल से बाईज्जत बरी किया जाए व इनके साथ जो उत्पीड़न हुआ है उसके लिए इन्हें मुवाअजा दिया जाए। गंभीर रूप से बिमार सोकालों गोड़ को फौरन रिहा किया जाए।
  3. कानून की अनदेखी करने वाले दोषी  अधिकारीयों व स्थानीय पुलिस के अधिकारीयों पर आदिवासीयों पर अवैध रूप से फर्जी मुकदमें करना, हमला करना, बिना जांच के जेल भेजना व सुरक्षा न करने पर सख्ती से कार्यवाही की जाए।
  4. ग्रामीणों पर एवं यूनियन के पदाधिकारियों पर की गई झूठी प्राथमिकी को फौरन रद्द किया जाना चाहिए व दोषी अधिकारीयों पर वनाधिकार कानून का पालन न करने पर कानून की धारा 7 के तहत व एसटीएससी कानून की धारा 3 (1)(जी) के तहत कार्यवाही कर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।
  5. ग्राम लीलासी द्वारा 23 मार्च 2018 को जो सामुदायिक वनसंसाधन का दावा किया है उसके तहत ग्रामीणों को उनके सामुदायिक वनों के अधिकार पत्र सौंपे जाए।
धन्यवाद

राय सिंह गोड ़(ग्राम लीलीसी), फूलबस (ग्राम लीलीसी), बेचन (ग्राम लीलीसी), मुन्नर गोड़ (ग्राम बहुआर), 

पानमती(ग्राम मझौली), ष्षीला (ग्राम बघुवारी)

 

 

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