सैयद इफ्तिख़ार अंद्राबी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब’ मामले के बाद से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आतंकवाद-विरोधी कानूनों पर सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक घोषणाओं में से एक है। यह फैसला महज एक सामान्य जमानत आदेश न होकर, एक गहरा और दूरगामी न्यायिक हस्तक्षेप है। यह ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (UAPA) के तहत लंबे समय तक हिरासत में रखने की बढ़ती प्रवृत्ति का सामना करता है, अनुच्छेद 21 की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित करता है और उन न्यायिक दृष्टिकोणों के प्रति कड़ी चेतावनी देता है जो आतंकवाद-विरोधी कानूनों को, दोषसिद्धि से पहले ही, सजा देने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने की अनुमति देते हैं।
यह फैसला तीन आपस में जुड़े कारणों से उल्लेखनीय है। पहला, यह ‘के.ए. नजीब’ मामले में निर्धारित संवैधानिक ढांचे को जोरदार ढंग से बहाल करता है; इस मामले में UAPA की धारा 43D(5) की वैधानिक कठोरताओं के बावजूद, लंबे समय तक हिरासत और मुकदमे में देरी को जमानत का एक स्वतंत्र आधार माना गया था। दूसरा, यह ‘गुलफfशा फeतिमा बनाम राज्य’ मामले में जनवरी 2026 के फैसले की वैधता के संबंध में खुले तौर पर “गंभीर आपत्तियां” व्यक्त करता है-यह वही फैसला था जिसने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तीसरा, यह छोटी पीठों द्वारा संकीर्ण व्याख्या के माध्यम से, बड़ी पीठों द्वारा स्थापित संवैधानिक मिसालों (precedents) को धीरे-धीरे कमजोर करने की प्रवृत्ति के खिलाफ एक व्यापक संस्थागत आलोचना प्रस्तुत करता है।
इसलिए, इस फैसले को केवल एक जमानत आदेश के रूप में नहीं, बल्कि UAPA कानून की, सजा देने की ओर बढ़ती प्रवृत्ति में एक संवैधानिक सुधार के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
संवैधानिक आधार: जमानत–स्वतंत्रता का एक सिद्धांत, न कि महज़ एक प्रक्रिया
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसमें न्यायालय ने जमानत के सिद्धांत को, वैधानिक आपराधिक प्रक्रिया की संकीर्ण सीमाओं से निकालकर, संवैधानिक स्वतंत्रता के व्यापक दायरे में स्थापित करने का प्रयास किया है।
न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने, अपनी और न्यायमूर्ति नागरत्ना की ओर से यह फैसला लिखते हुए, यह टिप्पणी की:
“अक्सर इस्तेमाल होने वाला यह वाक्यांश कि ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद है’, जैसा कि ‘गुरविंदर’ मामले में कहा गया था, केवल CrPC से निकला हुआ एक खोखला वैधानिक नारा मात्र नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 से उत्पन्न एक संवैधानिक सिद्धांत है और यह ‘निर्दोषता की धारणा’ (presumption of innocence) पर आधारित है- जो विधि के शासन द्वारा संचालित किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला है।” (पैरा 35)
यह अनुच्छेद इस फैसले को समझने के लिए बेहद मौलिक है। न्यायालय जान-बूझकर उस प्रवृत्ति को अस्वीकार कर रहा है जिसके तहत जमानत को महज़ एक विवेकाधीन प्रक्रियागत प्रश्न के रूप में देखा जाता है। इसके बजाय, यह इस अवधारणा को सीधे संवैधानिक ढांचे में स्थापित करता है – विशेष रूप से अनुच्छेद 21 द्वारा दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी और निर्दोषता की उस धारणा में, जो कानून के शासन द्वारा संचालित आपराधिक न्याय प्रणालियों का आधार है।
इस तर्क का महत्व UAPA के तहत होने वाले मुकदमों के संदर्भ में और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, अदालतों ने आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत जमानत के मामलों को मुख्य रूप से केवल वैधानिक प्रतिबंधों के नजरिए से देखा है, और अक्सर संवैधानिक जांच-परख को एक गौण विचार तक सीमित कर दिया है। अंद्राबी फैसला इस क्रम को उलट देता है।
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा:
“धारा 43-D(5) का वैधानिक प्रतिबंध एक सीमित प्रतिबंध ही बना रहना चाहिए, जो संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 की गारंटी के अधीन ही कार्य करे। इसलिए, हमें यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि UAP अधिनियम के तहत भी, ‘जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद’; बेशक, किसी उपयुक्त मामले में, उस विशेष मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जमानत से इनकार किया जा सकता है।” (पैरा 35)
यह टिप्पणी सैद्धांतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करती है कि धारा 43D(5) संवैधानिक गारंटियों को निरस्त नहीं करती; बल्कि, यह संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही काम करती है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुकदमों में भी संविधान ही सर्वोच्च बना रहता है। हाल के वर्षों में यह शायद सबसे सशक्त पुन:पुष्टि है कि आतंकवाद-विरोधी कानून कोई ऐसी समानांतर संवैधानिक व्यवस्था तैयार नहीं कर सकते, जहां स्वतंत्रता को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाए।
केए नजीब मामले की पुन:पुष्टि और मुकदमे से पहले अनिश्चितकालीन कारावास के खिलाफ संवैधानिक अधिकार
इस फैसले का मुख्य सैद्धांतिक आधार ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केए नजीब’ मामले की पुन:पुष्टि है।
अदालत ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि केए नजीब मामले में यह सिद्धांत पहले ही स्थापित किया जा चुका था कि संवैधानिक अदालतों के पास UAPA के तहत जमानत देने की शक्ति सुरक्षित रहती है, विशेषकर उन मामलों में जहां लंबे समय तक कारावास और मुकदमे में देरी के कारण हिरासत को जारी रखना संवैधानिक रूप से अनुचित हो जाता है।
पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि केए नजीब मामले में धारा 43D(5) में निहित संरचनात्मक खतरों को विशेष रूप से मान्यता दी गई थी। चूंकि यह प्रावधान जमानत के लिए बेहद कठोर शर्तें निर्धारित करता है, इसलिए जिन मुकदमों की प्रक्रिया धीमी गति से चलती है, उनमें आरोपी व्यक्ति (अंडरट्रायल) अपना दोष साबित होने से पहले ही वर्षों तक जेल में बंद रह सकते हैं।
कोर्ट की टिप्पणी:
“नजीब केस को सीधे तौर पर पढ़ने से पता चलता है कि वह ठीक इसी संभावना को पैदा होने से रोकने की कोशिश कर रहा था, जब उसने चेतावनी दी थी कि धारा 43-D(5) को ‘जमानत देने से इनकार करने का एकमात्र पैमाना’ या ‘जल्द सुनवाई के संवैधानिक अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन करने का जरिया’ नहीं बनना चाहिए।” (पैरा 27.8)
यह पैराग्राफ शायद इस फैसले का वैचारिक केंद्र है।
कोर्ट यह मान रहा है कि जब जमानत पर फैसला पूरी तरह से धारा 43D(5) के आधार पर होता है, और मुकदमे अनिश्चित काल तक चलते रहते हैं, तो आपराधिक प्रक्रिया ही सजा देने लगती है, भले ही दोष साबित हुआ हो या नहीं। यहां जिस खतरे की पहचान की गई है, वह सिर्फ प्रक्रिया में देरी नहीं है, बल्कि मुकदमे से पहले की हिरासत का असल सजा में बदल जाना है।
इसलिए, आंद्राबी फैसला केए नजीब के मूल संवैधानिक तर्क को बहाल करता है कि आतंकवाद-विरोधी कानूनों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि वे जल्द सुनवाई के अधिकार को ही खत्म कर दें।
अहम बात यह है कि कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि केए नजीब सिर्फ असाधारण या बहुत ही खास स्थितियों में ही लागू होता है।
कोर्ट ने कहा:
“…हम यह साफ करते हैं कि नजीब एक बाध्यकारी कानून है, जिसे ‘स्टेयर डिसीसिस’ (पूर्व निर्णयों का पालन करने के सिद्धांत) का संरक्षण प्राप्त है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, या यहां तक कि इस कोर्ट की कम जजों वाली बेंच भी इसे कमजोर नहीं कर सकतीं, इसकी अनदेखी नहीं कर सकतीं, या इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकतीं।” (पैरा 39)
यह उन संकीर्ण व्याख्याओं का सीधा जवाब है जो बाद के फैसलों में सामने आई थीं।
गुलफिशा फातिमा और गुरविंदर सिंह की सीधी आलोचना
इस फैसले का सबसे असाधारण पहलू यह है कि कोर्ट ने ‘गुलफिशा फातिमा बनाम राज्य’ और ‘गुरविंदर सिंह बनाम भारत संघ’ मामलों की साफ़ तौर पर आलोचना की है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये दोनों फैसले केए नजीब में तय किए गए कानून से “अलग राय” रखते हुए प्रतीत होते हैं।
बेंच ने कहा:
“हमारी राय में, गुरविंदर मामले का फैसला -जहां तक वह नजीब के फैसले से बंधे होने से इनकार करता है- हमारे लिए एक मिसाल के तौर पर पालन करना मुश्किल है। यह साफ है कि कम जजों वाली बेंच द्वारा दिया गया फैसला, ज्यादा जजों वाली बेंच द्वारा घोषित कानून से बंधा होता है। न्यायिक अनुशासन की मांग है कि ऐसे बाध्यकारी पूर्व निर्णय का या तो पालन किया जाए, या अगर कोई संदेह हो, तो उसे एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। एक छोटी बेंच, बड़ी बेंच के फैसले के मूल सिद्धांत को कमजोर नहीं कर सकती, उसकी अनदेखी नहीं कर सकती, या उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती।” (पैरा 27.2)
इस टिप्पणी का संस्थागत रूप से काफी ज्यादा महत्व है। अदालत प्रभावी रूप से एक ऐसी न्यायिक तकनीक के खिलाफ चेतावनी दे रही है, जिसमें बाध्यकारी मिसालों (precedents) को स्पष्ट रूप से रद्द नहीं किया जाता, बल्कि प्रतिबंधात्मक व्याख्या के माध्यम से धीरे-धीरे कमजोर किया जाता है। ऐसा दृष्टिकोण संवैधानिक न्याय-निर्णयन में निश्चितता को कमजोर करता है और मिसाल के सिद्धांत को अस्थिर करता है।
अदालत की यह आलोचना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जस्टिस अरविंद कुमार द्वारा लिखे गए ‘गुलफिशा फातिमा’ और ‘गुरविंदर सिंह’ दोनों ही मामलों ने ‘के.ए. नजीब’ के दायरे को काफी हद तक सीमित कर दिया था।
‘गुलफिशा फातिमा’ मामले में, अदालत ने यह माना था कि ‘के.ए. नजीब’ का सिद्धांत केवल असाधारण मामलों में ही लागू होता है। वर्तमान पीठ ने इस समझ से स्पष्ट रूप से असहमति व्यक्त की।
अदालत ने ‘गुलफिशा फातिमा’ मामले में दिए गए उस निर्देश के संबंध में भी “गंभीर आपत्तियां” व्यक्त कीं, जो प्रभावी रूप से आरोपी को एक वर्ष तक जमानत मांगने से रोकता था। यह आलोचना संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमानत के न्याय-निर्णयन में अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता से वंचित किए जाने के मामले में निरंतर न्यायिक निगरानी शामिल होती है। भविष्य की जमानत याचिकाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से यह जोखिम पैदा हो जाता है कि मुकदमे की बदलती परिस्थितियों के बावजूद संवैधानिक जांच-पड़ताल रूक सकती है।
“दो-सूत्रीय परीक्षण” (two-prong test) की अस्वीकृति और मुकदमे-पूर्व हिरासत के दंडात्मक स्वरूप की मान्यता
इस फैसले में ‘गुरविंदर सिंह’ मामले में विकसित किए गए “दो-सूत्रीय परीक्षण” की विशेष रूप से सशक्त आलोचना की गई है।
उस दृष्टिकोण के तहत, जमानत पर विचार केवल तभी किया जा सकता था, यदि:
1. हिरासत की अवधि लंबी हो; और
2. आरोपी यह भी साबित कर सके कि अभियोजन पक्ष के मामले में प्रथम दृष्टया कोई दम नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस सूत्र को सिरे से खारिज कर दिया।
जस्टिस भुइयां ने टिप्पणी की:
“यदि इस दो-सूत्रीय परीक्षण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो राज्य को केवल प्रथम दृष्टया संतुष्टि की एक निम्न सीमा को ही पूरा करना होगा, जबकि मुकदमा वर्षों तक चलता रह सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि मुकदमे-पूर्व हिरासत, मुकदमे-पश्चात की दंडात्मक प्रकृति धारण करने लगेगी; और तब भी, कोई भी अदालत कभी भी जमानत नहीं दे सकेगी- चाहे हिरासत की अवधि कितनी भी लंबी क्यों न हो- क्योंकि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ प्रतीत होगा।” (पैरा 27.8)
यह अनुच्छेद उस परिघटना की अब तक की सबसे सशक्त न्यायिक मान्यताओं में से एक है, जिसे आमतौर पर “प्रक्रिया ही दंड है” (process as punishment) के रूप में वर्णित किया जाता है। अदालत UAPA मुकदमों की संरचनात्मक वास्तविकता को उजागर करती है: एक बार जब राज्य धारा 43D(5) के तहत प्रथम दृष्टया संतुष्टि की निम्न सीमा को पार कर लेता है, तो विचाराधीन कैदी वर्षों तक जेल में बंद रह सकते हैं, क्योंकि मुकदमे धीमी गति से चलते हैं और अदालतें स्वतंत्रता संबंधी दावों पर पुनर्विचार करने से इनकार कर देती हैं।
कोर्ट ने सही ही माना कि ऐसी परिस्थितियों में, जेल में रखना अब निवारक या नियामक नहीं रह जाता, बल्कि इसके बजाय दंडात्मक बन जाता है – भले ही कोई दोषसिद्धि न हुई हो। इसलिए, यह फैसला इस विचार को खारिज करता है कि संवैधानिक अदालतों को अभियोजन पक्ष के आरोपों को अनिश्चित काल तक तब तक स्वीकार करते रहना चाहिए, जब तक कि आपराधिक प्रक्रिया खुद ही दमनकारी न बन जाए।
वटाली के दायरे को सीमित करना
एनआईए बनाम जहूर अहमद शाह वटाली मामले पर कोर्ट का रुख इस फैसले का एक और अहम पहलू है। वटाली का इस्तेमाल अक्सर यह तर्क देने के लिए किया जाता रहा है कि UAPA मामलों में जमानत के चरण पर अदालतों को अभियोजन पक्ष के सबूतों की ठीक से जांच-पड़ताल नहीं करनी चाहिए।
मौजूदा बेंच ने यह स्पष्ट किया:
“नजीब और एसके जावेद इकबाल मामलों से उभरने वाली कानूनी स्थिति इसलिए स्पष्ट है कि UAP Act के तहत आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में रखने को सही ठहराने के लिए वटाली का हवाला नहीं दिया जा सकता। ऊपर बताए गए कारणों से, गुरविंदर मामले में वटाली को एक ऐसे सामान्य नियम के तौर पर पढ़ने की कोशिश – जिसके तहत जेल में बिताई गई अवधि की परवाह किए बिना जमानत से इनकार कर दिया जाए – इस कोर्ट द्वारा बाद में दी गई उस स्पष्टीकरण से मेल नहीं खाती कि वटाली का मूल सिद्धांत असल में क्या था।” (पैरा 27.6)
यह स्पष्टीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यवहार में वटाली अक्सर जमानत के रास्ते में लगभग एक स्वतः-चालित बाधा के रूप में काम करता रहा है। अंद्राबी फैसले ने इस बात को स्पष्ट करके सैद्धांतिक संतुलन को बहाल किया है कि वटाली की व्याख्या संवैधानिक गारंटियों और केए नजीब मामले से अलग करके नहीं की जा सकती।
भले ही प्रथम दृष्टया (prima facie) कोई मामला बनता हो, फिर भी संवैधानिक अदालतों का यह दायित्व बना रहता है कि वे इस बात का आकलन करें कि क्या लंबे समय तक जेल में रखने और मुकदमे में हुई देरी ने आरोपी को लगातार हिरासत में रखने की कार्रवाई को असंवैधानिक बना दिया है।
NCRB डेटा पर कोर्ट की निर्भरता: UAPA के तहत जेल में रखने की कार्रवाई का एक अनुभवजन्य (empirical) विश्लेषण
इस फैसले की सबसे खास विशेषताओं में से एक, दोषसिद्धि से जुड़े अनुभवजन्य डेटा पर इसकी निर्भरता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद के समक्ष रखे गए NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी की:
“…यह स्पष्ट है कि 2019-23 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान UAP अधिनियम के तहत देश भर में दोषसिद्धि का प्रतिशत 2% से 6% के बीच रहा है। दूसरे शब्दों में, देश में ऐसे मामलों में बरी होने की संभावना 94% से 98% तक है। जब बात केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की आती है, तो दोषसिद्धि का प्रतिशत बेहद निराशाजनक है। उपर्युक्त अवधि के लिए, दोषसिद्धि की वार्षिक दर हमेशा 1% से कम रही है। इसका मतलब है कि मुकदमे के अंत में, ऐसे मामलों में बरी होने की संभावना 99% होती है। जब ऐसे आंकड़े हमारे सामने हों, तो सवाल यह उठता है कि क्या हमें अपीलकर्ता की हिरासत जारी रखनी चाहिए, या इस पर विचार को बाद के चरण के लिए टाल देना चाहिए, केवल इसलिए कि आरोप गंभीर हैं?” (पैरा 42.3)
यह तर्क असाधारण है क्योंकि न्यायालय स्पष्ट रूप से दोषसिद्धि की कम दरों को लंबी हिरासत की संवैधानिक वैधता से जोड़ता है। आमतौर पर, आतंकवाद-विरोधी कानून लगभग पूरी तरह से आरोपों और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचारों पर केंद्रित होता है। अंद्राबी फैसले ने ध्यान परिणामों की ओर मोड़ा है कि यदि बरी होने की दरें बहुत ज्यादा हैं और मुकदमों में वर्षों लग जाते हैं, तो केवल आरोपों के आधार पर लंबी कैद को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
यह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव को दर्शाता है। न्यायालय प्रभावी रूप से यह स्वीकार कर रहा है कि UAPA के व्यावहारिक संचालन का मूल्यांकन न केवल सैद्धांतिक रूप से, बल्कि इसके व्यवस्थागत परिणामों के माध्यम से भी किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 21, त्वरित सुनवाई, और विलंब का संवैधानिक संकट
न्यायालय ने बार-बार अनुच्छेद 21 और त्वरित सुनवाई के अधिकार को रेखांकित करते हुए टिप्पणी की:
“हम गुरविंदर सिंह या गुलफिशा फातिमा, दोनों ही मामलों में दो-न्यायाधीशों की पीठ के साथ आगे कोई विवाद नहीं करना चाहते। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, गुरविंदर सिंह मामले की व्याख्या पहले ही शेख जावेद इकबाल और जावेद गुलाम नबी शेख मामलों में की जा चुकी है, और अरविंद धाम मामले में इसे दोहराया गया है; इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति चाहे जो भी हो, सभी पर लागू होता है। आदर्श रूप से, आरोप जितने अधिक गंभीर होंगे, सुनवाई उतनी ही अधिक त्वरित होनी चाहिए।” (पैरा 40)
यह कथन उस प्रचलित न्यायिक तर्क को सीधे तौर पर चुनौती देता है, जिसके तहत गंभीर आरोपों के मामलों में अक्सर जमानत के अधिक कड़े मानक अपनाए जाते हैं और संवैधानिक समीक्षा की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसके बजाय, न्यायालय इस ढांचे को उलट देता है: आरोप जितने अधिक गंभीर होंगे, राज्य पर त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का संवैधानिक दायित्व भी उतना ही अधिक होगा।
इसलिए, यह निर्णय इस बात को स्वीकार करता है कि बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखना केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं है; बल्कि यह एक संवैधानिक नुकसान है।
अदालत का तर्क परोक्ष रूप से एक बड़ी व्यवस्थागत सच्चाई को स्वीकार करता है कि UAPA मुकदमों में अक्सर गवाहों की बहुत लंबी सूचियां, दस्तावेजों का भारी अंबार और लंबी देरी शामिल होती है, जिससे समय पर सुनवाई पूरी होना लगभग असंभव हो जाता है। जब इसे जमानत के कड़े मानकों के साथ मिलाया जाता है, तो यह एक ऐसी कारागार-व्यवस्था बनाता है जहां आरोपी व्यक्ति, चाहे वे अंततः दोषी साबित हों या निर्दोष, सालों तक जेल में बिता सकते हैं।
निष्कर्ष: “प्रक्रिया के माध्यम से सजा” के खिलाफ एक संवैधानिक चेतावनी
अंद्राबी फैसला अंततः आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत, सुनवाई से पहले की दंडात्मक हिरासत के धीरे-धीरे सामान्य हो जाने के खिलाफ एक संवैधानिक चेतावनी के रूप में काम करता है।
अदालत कई बुनियादी सिद्धांतों को बहाल करती है:
- कि अनुच्छेद 21 UAPA मुकदमों में भी लागू रहता है;
- कि धारा 43D(5) संवैधानिक स्वतंत्रता को कमजोर नहीं कर सकती;
- कि केए नजीब का फैसला अभी भी बाध्यकारी कानून है;
- कि वटाली का फैसला अनिश्चितकालीन कारावास को सही नहीं ठहरा सकता;
- कि छोटी पीठें बड़ी पीठों के पहले के फैसलों को कमजोर नहीं कर सकतीं;
- और कि ज्यादा देरी अपने आप में हिरासत को असंवैधानिक बना सकती है।
सबसे अहम बात यह है कि यह फैसला एक ऐसी सच्चाई को स्वीकार करता है जिसने भारत में आतंकवाद-रोधी मुकदमों को तेजी से प्रभावित किया है कि जहां मुकदमों में सालों लग जाते हैं, दोषसिद्धि की दरें बेहद कम रहती हैं, और जमानत की शर्तों की व्याख्या बहुत कड़ाई से की जाती है, वहां कारावास ही अपने आप में सजा बन जाता है।
अदालत का हस्तक्षेप ठीक इसी वजह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस स्थिति को केवल एक नीतिगत चिंता के रूप में नहीं, बल्कि एक संवैधानिक संकट के रूप में पहचानता है।
संबंधित रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
पूरा फैसला नीचे दिया गया है:
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