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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के दुरुपयोग पर जताई चिंता, FIR रद्द और ‘मिमियोग्राफ’ शिकायतों पर फटकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2 दिसंबर, 2025 को उत्तर प्रदेश एंटी-कन्वर्जन एक्ट, 2021 की सख्त धाराओं के तहत दर्ज एक FIR को रद्द कर दिया। जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की डिवीजन बेंच ने राज्य के अधिकारियों को “मिमियोग्राफिक स्टाइल” [1] के आदेश जारी करने के खिलाफ चेतावनी भी दी। यह टिप्पणी डिवीजन बेंच ने प्रतापगढ़ जिले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा साबिर अली के खिलाफ दर्ज की गई ‘झूठी’ FIR को रद्द करते हुए की।

करीब करीब रूटीन तरीके से, जो साफ तौर पर नागरिकों को परेशान करने के लिए था, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों के लोगों को जो धर्म या रिश्तों के मामले में अपनी निजी पसंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिला प्रतापगढ़ के जेठवारा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर हेमंत यादव ने 26 अप्रैल, 2025 की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (केस क्राइम नंबर 0081/2025 के तौर पर रजिस्टर) में उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 की धारा 5 (1), 8 (2) और 8 (6) लगाईं।

FIR में शिकायतकर्ता सब-इंस्पेक्टर हेमंत यादव ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन में शामिल था। एक संवैधानिक कोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश में, जजों ने न केवल आदेश को रद्द किया, बल्कि मामले की जड़ तक जाने के बाद – जो साफ तौर पर यह था कि उक्त सब-इंस्पेक्टर द्वारा एक झूठी और मनगढ़ंत FIR दर्ज की गई थी – कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव (गृह) को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया और उन्हें एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करके इस आचरण को समझाने का निर्देश दिया! कोर्ट के लिए मामले को साफ करने वाली बात यह थी कि निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफनामे में FIR में लगाए गए किसी भी जबरन धर्म परिवर्तन आदि के आरोपों से इनकार किया गया था।

20 नवंबर, 2025 का अंतरिम आदेश

20 नवंबर, 2025 को पहला सुरक्षात्मक कदम उठाया गया, जिसमें अंतरिम आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली तारीख, 2 दिसंबर, 2025 से पहले ऐसा एफिडेविट फाइल न करने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) को केस के सभी रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। ऐसा करते हुए, कोर्ट ने पाया कि राज्य प्रशासन को उच्चतम स्तर पर जवाबदेह ठहराने के लिए ऐसे तत्काल और कड़े कदम उठाने की जरूरत थी, क्योंकि FIR की बातें “पूरी तरह से झूठी” हैं और पीड़ित व्यक्तियों (नागरिकों) को पूरी तरह से झूठे और प्रेरित मुकदमों में राहत पाने के लिए कीमती संसाधन खर्च करने पड़ रहे हैं। अंतरिम आदेश ने प्रतिवादी निजी प्रतिवादियों को पुलिस या प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की परेशानी से भी बचाया और ऐसा होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। (अंतरिम आदेश का पैरा 18)

20 नवंबर, 2025 के अंतरिम आदेश का पैरा 14

पैरा 14. इस कोर्ट को प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम), लखनऊ का पर्सनल एफिडेविट चाहिए, क्योंकि कोर्ट में पहले से ही दूसरे मामले है जो कोर्ट के सामने आ रहे हैं और जब राज्य के किसी अधिकारी द्वारा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती है जो पहली नजर में झूठी लगती है, तो यह एक ऐसा मामला है जिसमें सबसे बड़े अधिकारी को अपना एफिडेविट दाखिल करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि राज्य के एक अधिकारी द्वारा उपरोक्त फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्यों दर्ज की गई, जबकि उक्त फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में लगाए गए आरोप पहली नजर में स्पष्ट तौर पर झूठे हैं। हालांकि, पीड़ित लोगों को अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए इस कोर्ट में आना पड़ता है, जिससे उनका कीमती पैसा और समय बर्बाद होता है और साथ ही, कोर्ट का कीमती न्यायिक समय भी ऐसे मामलों से निपटने में बर्बाद होता है, जिन्हें राज्य खुद ही शुरू में ही रोक सकता था। इसलिए, पर्सनल एफिडेविट में यह भी बताया जाना चाहिए कि अगर राज्य की सबसे बड़ी कोर्ट में ऐसे फालतू मामले आते रहते हैं, तो उन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक लागत क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए, जिन्होंने एक्ट, 2021 के तहत फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया।

इस मामले में जो बात खास तौर पर ध्यान देने लायक थी, वह यह थी कि निजी प्रतिवादी, कथित पीड़ित (प्रतिवादी नंबर 5 से 8) हाई कोर्ट के सामने पेश हुए और एक छोटा काउंटर एफिडेविट दायर किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि FIR में लगाए गए आरोप “पूरी तरह से झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और बिना किसी सबूत के हैं”। उन्होंने रिकॉर्ड पर यह बताया कि बहकाने, लालच देने या जबरदस्ती करने की कोई घटना नहीं हुई थी और वे “अपनी मर्जी से” अपने धर्म का पालन कर रहे थे। इस काउंटर-एफिडेविट का विवरण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर, 2025 के मामले में अपने अंतरिम आदेश (पैरा 7 और 8) में दर्ज किया है, जिसे 2 दिसंबर, 2025 के मामले में अंतिम आदेश में भी आंशिक रूप से दोहराया गया है।

साबिर अली केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के पैरा 7 और 8:

पैरा 7. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, अपने पिछले विस्तृत आदेश में [दिनांक 7. दूसरी ओर, श्री आलोक पांडे, वकील जिन्होंने कोर्ट में प्रतिवादी नंबर 5 से 8 की ओर से एक छोटा काउंटर एफिडेविट दायर किया है, छोटे काउंटर एफिडेविट में दिए गए बयानों के आधार पर कहते हैं कि विवादित फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे, मनगढ़ंत, निराधार और बिना किसी सबूत के हैं और याचिकाकर्ता या किसी अन्य कथित पीड़ित के साथ धर्मांतरण, प्रलोभन, लालच, दबाव या जबरदस्ती की कोई घटना कभी नहीं हुई है।

पैरा 8. यह भी बताया गया है कि सभी निजी प्रतिवादी पहले से ही अपनी मर्जी से, स्वतंत्र रूप से और किसी भी तरफ से बिना किसी दखल या दबाव के अपने धर्म, सामाजिक रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन कर रहे हैं। किसी भी समय उनमें से किसी ने भी विवादित फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में बताए अनुसार कोई दूसरा धर्म नहीं अपनाया है और न ही उनके द्वारा ऐसा कोई कदम कभी उठाया गया है या सोचा गया है।

उस तारीख, 20 नवंबर, 2025 को, कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर भी कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने यह भी पहली नजर में पाया कि राज्य के अधिकारी द्वारा दर्ज की गई FIR “साफ तौर पर झूठी” लग रही थी। बेंच ने तब कहा था कि ऐसे मामलों की ‘बाढ़’ आ गई है और सवाल किया कि नागरिकों को ऐसे मामलों के लिए पैसा और समय खर्च करके कोर्ट क्यों आना पड़ता है, जिन्हें “राज्य खुद ही शुरू में खत्म कर सकता था”।

FIR रद्द करने का अंतिम आदेश

आखिरकार 2 दिसंबर, 2025 को, 14 दिन पहले, डिवीजन बेंच ने पैरा 3 में दर्ज किया कि यूपी सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) का पर्सनल एफिडेविट फाइल किया गया था। खास बात यह है कि कोर्ट ने अंतिम आदेश के पैरा 4 में कहा कि, यूपी राज्य ने माना कि FIR रद्द की जा सकती है!

पैरा 4. इससे पहले कि कोर्ट उक्त पर्सनल एफिडेविट में कही गई बातों पर विचार करता, डॉ. वी.के. सिंह, सरकारी वकील ने कहा कि FIR को ही इस कोर्ट द्वारा रद्द किया जा सकता है।

डॉ. वी.के. सिंह द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान पर विचार करते हुए, कोर्ट ने प्रेरित FIR को रद्द कर दिया और 2 दिसंबर, 2025 के अंतिम आदेश के पैरा 7 में एक सख्त टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा:

“हालांकि, इस कोर्ट के 20.11.2025 के विस्तृत आदेश पर विचार करते हुए, राज्य के अधिकारियों को एक चेतावनी दी जाती है कि विशेष अधिनियम होने और इसके कड़े प्रावधानों के कारण, अधिकारियों को भविष्य में अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत एक ही तरह से FIR दर्ज करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए।”

(पैरा 7)

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अकंड कुमार पांडेय और अभिषेक सिंह थे।

सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (cjp.org.in, CJP) भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों द्वारा लागू किए गए कठोर ‘धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों’ में मुख्य याचिकाकर्ता है। 16 दिसंबर, 2025 को इस मामले (WP क्रिमिनल नंबर 428/2020 और नंबर 14/2023) में सुनवाई में सबसे गंभीर प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने की प्रार्थना पर विचार किए जाने की उम्मीद है। 2025 की सुनवाई में, पहली 16 अप्रैल, 2025 को और उसके बाद सितंबर 2025 में, पारित कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने के लिए रिट याचिका की मुख्य प्रार्थना पर सुनवाई (दिसंबर 2020 से लंबित मामलों पर शीघ्र सुनवाई) और CJP द्वारा दायर एक अन्य आवेदन, जिसमें अंतरिम राहत की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 2020-2021 के संशोधित कानूनों को पहली बार चुनौती देने के बाद, CJP ने 2023 में छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक में पारित इसी तरह के कानूनों को शामिल करने के लिए अपनी याचिका में संशोधन किया था। CJP इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का 20 नवंबर, 2025 का अंतरिम आदेश यहां पढ़ा जा सकता है।

 

इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2 दिसंबर, 2025 का अंतिम आदेश यहां पढ़ा जा सकता है।

[1] माइमोग्राफ़िक का अर्थ “फोटो-कॉपी” जैसे दस्तावेज़ों से है, यानी ऐसे दस्तावेज़ जो स्टेंसिल से प्रतिलिपियाँ बनाने वाली मशीन से तैयार किए जाते हैं — आज के संदर्भ में, फ़ोटो-कॉपी मशीन से बने काग़ज़।

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