Site icon CJP

आदिवासियों और वनवासियों के साथ फिर हुआ धोखा

ऑल इंडिया फोरम फ़ॉर फ़ॉरेस्ट मूवमेंट्स (एआईएफएफएम) के प्रवीण मोटे और देवजीत नंदी और कम्युनिटी फारेस्ट राइट्स – लर्निंग एंड एडवोकेसी(सीएफआर-एलए) से तुषार दास, संघमित्रा दुबे और राधिका ने यह पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, के लिए प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक, 2018 का ड्राफ्ट पेश किया है. यहाँ पर हमने उस ड्राफ्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है.

प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक(सीएएफ़)2016 भारतीय आदिवासी और वनवासियों के संवैधानिक, न्यायिक अधिकारों तथा उनकी आजीविका पर गंभीर रूप से अतिक्रमण करता है. अपने मौजूदा रूप में, अधिनियम, वनों पर वृक्षारोपण और अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, उन जंगलों में वन समुदायों के लोगों और उनकी ग्राम सभा के पास कानूनी, प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार है. नया विधेयक उनके मौजूदा अधिकारों का उल्लंघन और उनके प्रति आपराधिक अत्याचारों को प्रोत्साहित करता है. आदिवासी संगठनों और वन अधिकार समूहों के विरोध के जवाब में, एमओईएफसीसी (MOEFCC) के तत्कालीन मंत्री ने राज्यसभा को आश्वासन दिया था कि सीएएफ नियम एफआरए के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे और संबंधित ग्राम सभाओं के निर्णय लेने के प्राधिकरण को भी. वर्तमान ड्राफ्ट मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को नकार देता हैं और एफआरए को शामिल करने और सीए फंड के प्रबंधन में ग्राम सभा की भूमिका के प्रावधान का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करता है.

सीएफ़आर-एलए द्वारा किए गए एक अध्ययन में, जिसने देश भर में 2548 वृक्षारोपणों के दीर्घ-विश्लेषण को सम्मिलित करते हुए प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) के तहत और ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों के 129 मामले के अध्ययनों से पता चलता है कि सकल सीए के अमल करने के दौरान अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है.

सीएएफ नियमों के ड्राफ्ट पर प्रमुख आपत्तियां

ड्राफ्ट के नियम एफआरए और पीईएसए का पालन नहीं करते हैं, और भूमि और वन अधिकारों के उल्लंघन को प्रोत्साहित करते हैं

संविधान की अनुसूची V के अनुसार, पीईएसए और एफआरए, परंपरागत रूप से रहने वाले और अपने जीवन व्यापन के लिए जंगल का इस्तेमाल करने वाले, स्थानीय समुदायों को जंगल और वन संसाधनों पर लोकतांत्रिक शासन करने का अधिकार प्रदान करते हैं. एफआरए, विशेष रूप से, ग्राम सभा और वन अधिकार धारकों को सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) की रक्षा, पुनर्जीवन, संरक्षण करने का अधिकार देता है. इसके विपरीत, सीएएफ अधिनियम और ड्राफ्ट नियम वन नौकरशाही को प्रबंधन के साथ सशक्त बनाते हैं, प्रशासन और सीए फंड के कार्यान्वयन, इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम और आदिवासियों और वन-निवास समुदायों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का और उल्लंघन होगा.

धारा 3 (1) (I) और एफआरए की धारा 5 के अनुसार जंगलों के संरक्षण, सुरक्षा, उनके समुदाय के जंगलों का प्रबंधन और पुनर्जीवित करने का अधिकार ग्राम सभा और वन अधिकार धारकों के पास होना चाहिए. सीएफआर के प्रशासन और प्रबंधन के लिए धारा 12 के तहत, एमओटीए द्वारा जारी दिशानिर्देश स्पष्ट करता है कि सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र एफआरए के नियम 4(1)(ई) के तहत गठित ग्राम सभाओं और समितियों द्वारा संचालित और प्रबंधित किए जाने वाले वन क्षेत्र के एक नए वर्ग का गठन किया जायेगा, और जरूरी है कि जंगल के सभी गांवों के सीएफआर विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त होने चाहिए. दिशानिर्देशों के लिए राज्य सरकारों को सीएसआर के विकास के लिए ग्राम सभा में टीएसपी, मनरेगा, सीएएमपीए के तहत उपलब्ध निधियों का आवंटन करना अनिवार्य है. ड्राफ्ट के नियमों में, एफआरए के तहत ग्राम सभा के अधिकारों और अधिकारियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान नहीं हैं. इसके लिए सीए फंड को प्रशासन के वास्ते उन्हें स्थानांतरित करना होगा.

नियम 2(एच) के तहत ड्राफ्ट के नियम में ‘सामुदायिक वन प्रबंधन योजना’ की परिभाषा शामिल है. चूंकि इस शब्दवाली का नियमों की सूची में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, परिभाषा एस.5, एफआरए के तहत ग्राम सभा के अधिकार को कमजोर करने के अलावा इसका कोई अन्य उद्देश्य नज़र नहीं आता है. ग्राम सभा को नियम 4(1)(ई), एफआरए के तहत, एक संरक्षण और प्रबंधन समिति बनाने का अधिकार है, जो ग्राम सभा (नियम4(1)(एफ) के समग्र नियंत्रण के तहत वन संरक्षण के लिए अपनी योजना तैयार कर सकती है.). इस प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान को हटाया जाना चाहिए.

एफआरए ग्राम सभा को एक गांव के सभी वयस्क व्यक्तियों की विधानसभा के रूप में परिभाषित करता है जिसमें महिलाओं की पूर्ण और अप्रतिबंधित भागीदारी है. गांव को परिभाषित क्षेत्रों, वन गांवों, पुराने बस्तियों या आबादी, बिना सर्वेक्षण के या पारंपरिक गांवों में पीईएसए के तहत अनुसूचित गांव भी शामिल किये गए हैं. इसके बजाय, ड्राफ्ट नियम, संविधान की धारा 243 (बी) के अनुसार ग्राम सभा की व्यापक परिभाषा देता है, ग्राम सभा को पंचायत के स्तर पर होने अनुमति देता है, जिसमें हजारों सदस्यों के साथ कई राजस्व गांव शामिल हो सकते हैं. यह अधिकार धारकों को प्रत्यक्ष प्रबंधन और वनों पर नियंत्रण करने से रोकता है.

सीएफआरएलए के उपर्युक्त अध्ययन के अनुसार, कई राज्यों में एफए के तहत दावेदार और शीर्षक वाले वन भूमि पर सीए बागानों का व्यापक रूप से स्थापित किया गया है. इनमें व्यक्तिगत वन भूमि और सामुदायिक वन संसाधन, आम भूमि, गैर लकड़ी के वन उपज, चराई और चराई के मैदानों के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के लिए उपयोग किए जाने वाले वन शामिल हैं. कई मामलों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (पीओए) एस3 (1) (जी) के तहत इन ज़मीनों तक पहुंच निषेध है या सख्ती से प्रतिबंधित है, ये वन अधिकारों के दुरुपयोग और आपराधिक अत्याचारों को रोकने के प्रावधान हैं. इसके अलावा, दिशानिर्देश अनु.सं..11-423 / 2011- एफसी, दिनांक 8 नवंबर, 2017 के अनुसार, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन ने भूमि बैंकों को नष्ट हो रहे और / या राजस्व जंगल में स्थापित करने की अनुमति दी है, जिस पर पहले से रहने वाले समुदायों का अधिकार दर्ज हैं, अतः सीए प्रयोजनों या सीए बागान लगाने की परियोजना वनों के समुदायों की सकल भूमि और वन अधिकारों के उल्लंघन के लिए अग्रणी हैं. प्रथागत वनों पर समुदायों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्राफ्ट नियमों के पास कोई प्रावधान नहीं है.

सीएएफ अधिनियम और ड्राफ्ट नियम के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों के भीतर गांवों के स्थानांतरण के लिए भी सीए फंड के उपयोग का प्रावधान है. यह पूरी तरह से अवैध है और धारा 4, एफआरए का उल्लंघन है, जो यह स्थापित करता है कि अधिकार की मान्यता प्राप्त होने की प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी अधिकार संशोधित या पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है. पुनर्वास को यथायोग्य नियम 5(6) के तहत निषिद्ध गतिविधि के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जिसके लिए सीए फंड का उपयोग नहीं किया जा सकता है.

ड्राफ्ट नियम ‘लागू होने पर’ अनुपालन का सुझाव देकर एफआरए के आवेदन को सीमित करता है. एफआरए, धारा 4 (1) के तहत सभी वनों पर धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों के संबंध में वन आवास अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को पहचानता है और निहित करता है. इसके अलावा एफआरए वन अधिकारों की इतनी निहित जानकारी दर्ज करने के लिए ढांचा प्रदान करता है और सत्यापन और मान्यता पूरा होने के दौरान अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है. इसलिए यह स्पष्ट है कि एफआरए सभी वन भूमि पर लागू होता है जहां आदिवासियों और वनवासियों के पास परंपरागत अधिकार हैं, जहाँ भूमि पर एफआरए और वनों के तहत अधिकार दिए गये हैं, जिनके दावे फिलहाल लंबित हैं या जिन पर पहले से अधिकार मौजूद हैं लेकिन दावों की प्रक्रिया शुरू नहीं की है. यह अनुमान लगाया गया है कि जंगल के न्यूनतम क्षेत्र (जहां प्रत्यक्ष रूप से दर्ज साक्ष्य पहले से मौजूद है), जिसके तहत एफआरए के अंतर्गत ग्राम सभाओं के प्रशासन और प्रबंधन अधिकारों को तुरंत मान्यता दी जा सकती है, ऐसे भारत के 47% से अधिक वन हैं. ड्राफ्ट के नियम केवल उन क्षेत्रों पर अनुपालन को सीमित करना चाहता है, जहां अधिकार धारकों के शीर्षक औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं (शीर्षक), जो एफआरए की न्यूनतम क्षमता का मात्र 3% है.

ड्राफ्ट नियम ग्राम सभाओं की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के संवैधानिक और वैधानिक आवश्यकता को आधीन करता है.

ड्राफ्ट नियम यह प्रदान करते हैं कि सीए गतिविधियां “ग्राम सभा या वन संरक्षण समिति या ग्राम वन समिति” द्वारा परामर्श के साथ की जायेगी, जो हालात के अनुसार और [एफआरए] के प्रावधानों के अनुरूप होगा :

केवल परामर्श करना संविधान, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार) अधिनियम (पीईएसए) और एफआरए के पांचवें अनुसूची के तहत वन-निवास समुदायों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो स्थानीय समुदायों का भूमि और वनों के शासन को विकेंद्रीकृत करता है. जैसा कि ऊपर वर्णित है, एस. 3 (1) (i) और एस .5, एफआरए सभी जनजातियों और अन्य वन-निवास समुदायों के ग्राम सभाओं को उनके प्रथागत वनों के संरक्षण, प्रबंधन और पुनर्जीवित करने के लिए सशक्त बनाता है. सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन के मामले में आदेश किया था कि पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार ग्राम सभा को वन अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ वनों की सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में निर्णय लेने का न्याययुक्त अधिकार है. वनों के विषय में जो उनकी प्रथागत भूमि है, किसी भी गतिविधि के लिए ग्राम सभाओं से स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है. एमओईएफ का अपना आदेश एफ. 11- 9/1998-एफसी (पीटी) दिनांक 03.08.2009 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि गैर-वन उद्देश्यों के लिए और वन भूमि का उपयोग वन अधिकारों की पूर्व मान्यता के लिए आवश्यक है, और स्वतंत्र, पूर्व और सूचित स्थानीय भाषाओं में ग्राम सभाओं की सहमति लेना अनिवार्य है.

उपर्युक्त अध्ययन में राज्यों से एकत्र किए गए सबूतों के अनुसार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ज़्यादातर मामलों में ग्राम सभा की पूर्व सहमति नहीं मांगी गई थी. अधिकारधारकों को प्रस्तावित और वास्तविक वृक्षारोपण गतिविधियों पर कोई पूर्व सूचना नहीं है. ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी उदाहरण हैं, जहां समुदाय और ग्राम सभाओं की सहमति धोखाधड़ी और सशर्त साधनों के माध्यम से प्राप्त की गई है.

केवल परामर्श की आवश्यकता अधिकारों और आजीविका से संबंधित निर्णय लेने में भाग लेने के लिए अधिकारधारकों की क्षमता को प्रतिबंधित करती है. समुदायों ने व्यापक रूप से खेती की भूमि और सामुदायिक वन संसाधनों पर सागौन और नीलगिरी के रूप में वाणिज्यिक प्रजातियों के मोनोकल्चर बागान के कारण आजीविका और खाद्य संकट का ब्योरा दिया. यह स्थानीय जैव विविधता को नष्ट कर देता है और अपने संसाधन आधार तक पहुंच को सीमित करता है, जो आय, खाद्य, चिकित्सा, ईंधन और जलाशय, एनटीएफपी, चराई के मैदानों के लिए ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करता है.

ग्राम सभा के साथ विचार-विमर्श मसौदे के नियमों के तहत नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि ग्राम सभा या वन समृद्ध समिति (वीएसएस) या संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा. ग्राम सभा को समेकित करना, जो एफएआर और पीईएसए द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकारी है, जिसमें वीएसएस / जेएफएमसी, जो कानूनी निकाय नहीं हैं, कानून का एक बड़ा उल्लंघन है. वे सीए की गतिविधियों के बारे में परामर्श करने के लिए वैध प्राधिकारी नहीं हैं. हमारे अध्ययन के अनुसार, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में, वन विभाग ने ग्राम सभाओं को छोड़कर जेएफएमसी की सहमति प्राप्त करने के इस अभ्यास को अपनाया है, जो एफआरए का सरासर उल्लंघन है.

 

सीएएफ नियमों पर उपरोक्त आपत्तियों और चिंताओं के अलावा हम सरकार को वन अधिकार समूहों द्वारा की गई प्रमुख मांगों को प्रस्तुत करना चाहते हैं:

राजस्व और आम भूमि से सीए प्रयोजनों के लिए भूमि बैंकों के निर्माण के लिए दिशानिर्देश एफ। 11-423 / 2011- एफसी, 8 नवंबर, 2017 के तत्काल निकास होना चाहिए.