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सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक लगाने की याचिकाओं पर राज्यों से जवाब मांगा, अंतरिम रोक पर छह हफ्ते बाद फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने नौ राज्यों को अपने-अपने धर्मांतरण विरोधी कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग वाली अंतरिम याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का मंगलवार 16 सितंबर, 2025 को निर्देश दिया। इन कानूनों को, जिन्हें औपचारिक रूप से “धर्म स्वतंत्रता अधिनियम” कहा जाता है, मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से धर्म की स्वतंत्रता और विभिन्न धर्मों में विवाह करने के अधिकार पर कथित रूप से अंकुश लगाने के लिए व्यापक रूप से चुनौती दी गई है।

पीठ और कार्यवाही

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष आया जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक द्वारा लागू किए गए धर्मांतरण कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

लव जिहादके भ्रम ने पुलिस और गैर-सरकारी तत्वों द्वारा हिंसा और धमकी को जन्म दिया है। धर्मांतरण विरोधी कानून असंवैधानिक, अल्पसंख्यक-विरोधी और स्त्री-द्वेषी मान्यताओं को वैधता प्रदान करते हैं और अतिवादियों के नफरती और सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। CJP इन कानूनों को चुनौती दे रहा है क्योंकि ये सहमति से वयस्कों की निजता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता का हनन करते हैं। समानता और पसंद (fight for equality and choice) के लिए CJP की लड़ाई में मदद करें। #LoveAzaad को कायम रखने के लिए अभी डोनेट करें।

पीठ ने राज्यों को जवाब में अपने हलफनामे दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया और मामले को छह हफ्ते बाद विचार के लिए तय किया। सिटीज़न्स फ़ॉर जस्टिस एंड पीस सहित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर सभी अंतरिम आवेदनों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने दस्तावेजों का संकलन तैयार करने में सुविधा के लिए अधिवक्ता सृष्टि अग्निहोत्री को याचिकाकर्ताओं की ओर से और अधिवक्ता रुचिरा गोयल को प्रतिवादियों की ओर से नोडल वकील नियुक्त किया।

साथ ही, न्यायालय ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका को भी अलग कर दिया, जिसमें छल या जबरदस्ती से किए गए धर्मांतरण को अपराध घोषित करने के लिए एक अखिल भारतीय कानून बनाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश गवई ने स्पष्ट किया कि वर्तमान कार्यवाही राज्य के कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर रही है, लेकिन उपाध्याय की याचिका एक अलग प्रकृति की है और इसलिए इस पर एक साथ सुनवाई नहीं की जा सकती।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें: कठोर दंड, स्वयंभू सतर्कता और अंतरधार्मिक जोड़ों को निशाना बनाना

मुख्य याचिकाकर्ता सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने जोर देकर कहा कि अंतरिम सुरक्षा प्रदान करना बेहद जरूरी है क्योंकि कई राज्य न केवल मौजूदा कानूनों को लागू कर रहे हैं, बल्कि उन्हें और कठोर बनाने के लिए उनमें संशोधन भी कर रहे हैं।

सिंह ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2024 में किए गए संशोधन पर प्रकाश डाला, जिसमें विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन को अवैध मानने पर न्यूनतम 20 वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत जमानत को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की तरह “दोहरी शर्तों” वाली व्यवस्था से जोड़ा गया है, जिससे जमानत पर रिहाई लगभग असंभव हो जाती है।

उन्होंने आगे कहा कि यह कानून तीसरे पक्ष को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है, जिससे अंतर्धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों या यहां तक कि केवल धार्मिक अनुष्ठानों और चर्च सेवाओं में भाग लेने वालों को भी परेशान करने के लिए स्वघोषित रक्षक भीड़ को बढ़ावा मिला है। सिंह ने कहा, “इन तथाकथित धर्म की स्वतंत्रताकानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों और अंतर्धार्मिक विवाह करने वालों के खिलाफ हथियार के तौर पर किया जा रहा है।”

भारतीय महिला राष्ट्रीय महासंघ (एनएफआईडब्ल्यू) की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कानूनों की ओर इशारा करते हुए इन चिंताओं को दोहराया और पुष्टि की कि उनके मुवक्किल ने भी विशेष रूप से उनके संचालन पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है।

सिंह ने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर भी खींचा कि राजस्थान ने हाल ही में एक ऐसा ही कानून बनाया है, जो राज्यों द्वारा ऐसे कानून पारित करने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों का संदर्भ

पीठ को याद दिलाया गया कि गुजरात उच्च न्यायालय (2021) और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, दोनों ने अपने-अपने धर्मांतरण विरोधी कानूनों के कुछ प्रावधानों पर आंशिक रोक लगा दी थी और उन्हें प्रथम दृष्टया असंवैधानिक माना था।

इन दोनों राज्यों ने अपने उच्च न्यायालयों के अंतरिम आदेशों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है।

अन्य याचिकाकर्ताओं का हस्तक्षेप

सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, संजय हेगड़े, एमआर शमशाद, संजय पारिख और अन्य भी उपस्थित हुए जो सभी धर्मांतरण विरोधी कानूनों का विरोध करने वाले पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

सिंह ने आग्रह किया कि धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्धार्मिक विवाहों पर पड़ रहे गंभीर नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, न्यायालय को इन कानूनों के सभी राज्यों में लागू होने पर तत्काल रोक लगानी चाहिए।

जब अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने छल-कपट से धर्मांतरण के खिलाफ एक व्यापक अखिल भारतीय कानून बनाने की अपनी याचिका पर जोर दिया, तो मुख्य न्यायाधीश गवई ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की:

कानूनों के हथियार बनाने पर मुख्य सीजेपी की पिछली दलीलें

16 अप्रैल को, पिछली सुनवाई के दौरान, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष, अधिवक्ता सिंह ने यह भी रेखांकित किया था कि इन कानूनों के हथियारीकरण की घटनाओं को विशेष रूप से उजागर करते हुए एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि “बार-बार, इन कानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है” और आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय इस आवेदन पर नोटिस जारी करे।

हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा था: “माई लॉर्ड्स, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है।”

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करने और न्यायालय को यह स्पष्ट करने को कहा कि केंद्र को कहां आपत्ति है और कहां नहीं, ताकि शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित हो सके।

इसके बाद न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें राज्यों और गैर-आवेदकों को इन आवेदनों पर प्रतिक्रिया दाखिल करने की अनुमति दी गई, भले ही कोई औपचारिक नोटिस जारी न किया गया हो, ताकि दलीलों को जल्दी से पूरा किया जा सके।

विवरण यहां पढ़ा जा सकता है।

चुनौती की पृष्ठभूमि

यह मुकदमा जनवरी 2020 से चल रहा है, जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन याचिकाओं पर पहली बार नोटिस जारी किया था। इसके बाद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक स्थानांतरण याचिका दायर कर छह अलग-अलग उच्च न्यायालयों – गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश – में लंबित सभी चुनौतियों को सर्वोच्च न्यायालय में एकीकृत करने की मांग की।

मुख्य न्यायाधीश की अहम दलील यह है कि ये कानून अनुच्छेद 21 और 25 का उल्लंघन करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता के अधिकार और अंतःकरण व धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। उनका तर्क है कि धर्मांतरण से पहले राज्य की मंजूरी या पूर्व सूचना की आवश्यकता एक असंवैधानिक बोझ है और व्यक्तियों को उत्पीड़न, सांप्रदायिक निशाना बनाने और हिंसा का शिकार बनाती है। के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) और शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. (2018) जैसे उदाहरणों पर भरोसा किया गया है, जो निजता, स्वायत्तता और अपनी पसंद के साथी से शादी करने के अधिकार को बरकरार रखते हैं।

याचिकाओं में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ऐसे कानून “लव जिहाद” जैसे षड्यंत्र के सिद्धांतों पर आधारित हैं और प्रभावी रूप से निगरानी समूहों को अंतरधार्मिक संबंधों पर नजर रखने के लिए नियुक्त करते हैं।

आज का आदेश

आज की सुनवाई का सारांश देते हुए, न्यायालय ने आदेश दिया:

दलीलें शीघ्रता से पूरी की जाएं, और अटॉर्नी जनरल से यह सहायता करने को कहा जाए कि केंद्र किन आवेदनों का विरोध कर सकता है और किनका नहीं।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह इन कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पर छह सप्ताह बाद विचार करेगा, जब राज्यों और केंद्र सरकार के जवाब रिकॉर्ड में आ जाएंगे।

विस्तृत रिपोर्ट यहाँ और यहाँ पढ़ी जा सकती हैं

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