सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज (NCM) को एक डिटेल शिकायत सौंपी है, जिसमें 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुई हिंदू सनातन एकता पदयात्रा के दौरान नफरत भरे भाषणों में खतरनाक वृद्धि का जिक्र किया गया है। संगठन ने कमीशन से इस मामले पर तुरंत ध्यान देने का आग्रह किया है, जिसे वह सांप्रदायिक लामबंदी का एक सिस्टमैटिक पैटर्न बताता है, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता, समानता और सार्वजनिक व्यवस्था के संवैधानिक वादे के लिए सीधा खतरा है।
शिकायत में बताया गया है कि बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में 422 ग्राम पंचायतों से गुजरने वाली पदयात्रा को “हिंदू एकता” और “हिंदू राष्ट्र” बनाने के अभियान के तौर पर पेश किया गया, जबकि भड़काऊ बयानबाजी के जरिए बार-बार गैर-हिंदू समुदायों, खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। CJP का कहना है कि ये भाषण सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि डर फैलाने, बहिष्कार, साजिश की थ्योरी और खुली उकसावे वाली बातों तक पहुंच गए, जिससे दुश्मनी और सार्वजनिक अशांति के लिए माहौल तैयार हो गया।
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राज्यों में नफरत भरे बयानों में बढ़ोतरी
शिकायत में भाषणों की एक क्रोनोलॉजिकल मैपिंग पेश की गई है और उन्हें सीधे नफरत भरे भाषण, बहिष्कार वाले नफरत भरे भाषण और डर फैलाने वाले भाषणों में बांटा गया है, जिसमें आर्थिक बहिष्कार, साजिश के सिद्धांत और भीड़ की हिंसा की धमकियों जैसे और भी संकेत शामिल हैं।
गाजियाबाद में, यात्रा की शुरुआत साफ तौर पर डेमोग्राफिक डर फैलाने से हुई-यह दावा किया गया कि हिंदू कथित तौर पर “कम हो रहे हैं” और “अल्पसंख्यक बनने की कगार पर हैं।” ऐसे बयान जिनमें यह इशारा किया गया कि “चादर” और “फादर” से जुड़े समुदायों की संख्या कम होनी चाहिए, उन्हें साफ तौर पर भेदभाव वाले हमलों के तौर पर दिखाया गया। “लव जिहाद” का बार-बार जिक्र किए जाने से मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली साज़िश की थ्योरीज़ और मजबूत हुईं।
दिल्ली में अगले बड़े पड़ाव पर, बयानबाजी और तेज हो गई। एक स्पीकर ने चेतावनी दी कि बीस साल में हिंदू अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे होंगे और मुसलमानों और ईसाइयों पर “विदेशी पहचान” अपनाने का आरोप लगाया। “बुलडोजर न्याय” की तारीफ और मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा करने के इशारों को सीधे उकसाने वाले बयानों के तौर पर दर्ज किया गया।
फरीदाबाद में, एक सांप्रदायिक नारा-“तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का”-ऐतिहासिक नफरत भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि “जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं” लाइन ने खुलेआम अल्पसंख्यकों को अलग-थलग कर दिया। फरीदाबाद के एक बाद के कार्यक्रम में भारत के “बांग्लादेश” बनने के डर का जिक्र किया गया, जिसमें लोगों को बेदखल करने और उन पर अत्याचार की तस्वीरें दिखाकर दहशत फैलाई गई।
पलवल में भाषणों में खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रोजाना कमिटमेंट की मांग की गई और इस्लाम या ईसाई धर्म में सभी धर्मांतरणों को स्वाभाविक रूप से “अवैध” बताया गया, जिससे साजिश को वैचारिक बहिष्कार के साथ मिला दिया गया। एक और वक्ता ने दर्शकों से “हिंदुओं से सामान खरीदने, सिर्फ हिंदुओं को नौकरी देने” का आग्रह किया, जो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की खुली अपील थी।
शिकायत में बताया गया है कि 12 नवंबर को धीरेंद्र शास्त्री ने बड़े-बड़े आरोप लगाए कि “सिर्फ गैर-हिंदू ही आतंकवादी हैं,” मदरसों पर कट्टरपंथ फैलाने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो “हर गली में बम धमाके होंगे।” CJP ने इसे सीधी नफरत भरी बातें, डर फैलाना और गलत जानकारी का मिश्रण बताया है, जिसका मकसद पूरे समुदाय को अपराधी ठहराना है।
बंचारी में, वक्ताओं ने वंदे मातरम या राम की पूजा से असहमत लोगों से कहा कि वे “पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान चले जाएं” जो सीधे तौर पर धार्मिक पहचान को विदेशी होने से जोड़ा गया। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का जिक्र इस बात को सही ठहराने के लिए किया गया कि हिंदुओं को भी जल्द ही उनके घरों से निकाला जा सकता है।
छतरपुर में, भाषणों का रुख उपहास और शर्तों पर आधारित नागरिकता की ओर झुका हुआ था, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि जो लोग वंदे मातरम का नारा लगाने से इनकार करते हैं, उन्हें “लाहौर का टिकट बुक कर लेना चाहिए।” हिंदू प्रथाओं से असहमति रखने वालों के लिए डीएनए जांच के प्रस्तावों ने उपहास और छद्म–वैज्ञानिक बहिष्करण की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी।
मथुरा में दिए गए भाषण में बाबरी मस्जिद गिराने की हिंसक घटना का जिक्र किया गया और शाही ईदगाह मस्जिद को वापस लेने की बात कही गई, जिससे ऐतिहासिक तनाव बढ़ा और भीड़ को हिंसक कार्रवाई के लिए उकसाया गया।
शिकायत में बताए गए कानूनी नतीजे
CJP की शिकायत सिर्फ नफरत भरे भाषण को दस्तावेज के तौर पर पेश नहीं करती, बल्कि उन कानूनी प्रावधानों को भी बताती है जिनके तहत ये घटनाएं आती हैं।
गठन ने इन उल्लंघनों की पहचान की है:
- अनुच्छेद 14 (कानून में समानता), अलगाव और आर्थिक बहिष्कार की मांगों के कारण
- अनुच्छेद 15 (भेदभाव न करना), धार्मिक भेदभाव के लिए खुलेआम अपील के कारण
- अनुच्छेद 19(1)(a) को 19(2) के साथ पढ़ने पर, क्योंकि भाषण सार्वजनिक व्यवस्था के लिए उकसावे और धमकियों के समान हैं
- अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों की धार्मिक प्रथाओं को अवैध ठहराने और उन पर हमला करने के कारण
शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत कुछ खास अपराधों का भी जिक्र है:
- धारा 196 – समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना
- धारा 197 – राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसान पहुंचाने वाली बातें कहना
- धारा 299 – धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना
- धारा 352 – जानबूझकर ऐसा अपमान करना जिससे शांति भंग हो सकती है
- धारा 353 – ऐसे बयान देना जिससे लोगों में डर, घबराहट फैले, या समुदायों को उकसाया जाए
संगठन ने आगे हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है, जिसमें प्रवासी भलाई संगठन, श्रेया सिंघल, अमीश देवगन और तहसीन पूनावाला लिंचिंग गाइडलाइंस शामिल हैं, ताकि पदयात्रा के दौरान उल्लंघन किए गए संवैधानिक और न्यायिक मानकों को रेखांकित किया जा सके।
शिकायत का एक हिस्सा “खतरनाक भाषण” पर जोर देता है, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर जैसे वक्ताओं द्वारा इस्तेमाल की गई अथॉरिटी और भारी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी शामिल है – ये ऐसे कारक हैं जो लामबंदी, अव्यवस्था और हिंसा की संभावना को बढ़ाते हैं।
CJP ने NCM को स्थिति के बारे में अलर्ट किया
CJP द्वारा उठाई गई सबसे जरूरी चिंताओं में से एक पदयात्रा का पैमाना और प्रभाव है। अनुमानित 3,00,000 प्रतिभागियों, लाखों फॉलोअर्स वाले सेलिब्रिटी आध्यात्मिक नेताओं और खुले तौर पर बहुसंख्यकवादी नारों को मिल रहे समर्थन को देखते हुए, संगठन ने चेतावनी दी है कि बिना रोक-टोक के नफरत भरे अभियान असल दुनिया में हिंसा को जन्म दे सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश के धुतिया में देखा गया, जहां भीड़ ने शास्त्री का पुतला जलाने की कोशिश की और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
शिकायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह कोई सांप्रदायिक विवाद नहीं है, बल्कि यह “राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए नफरत फैलाने वाली बातों का एक सिस्टमैटिक कैंपेन” है और यह वंचित समूह के खिलाफ़ लक्षित हिंसा भड़का सकता है।
एनसीएम में की गई निवेदन
CJP ने NCM से अनुरोध किया है कि:
- NCM एक्ट की धारा 9(1)(d) के तहत शिकायत पर संज्ञान लें
- पदयात्रा पर एक फैक्ट-फाइंडिंग मिशन शुरू करें
- प्रशासन को रैलियों की निगरानी करने, भाषणों को रिकॉर्ड करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दें
- तहसीन पूनावाला दिशानिर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारियों के माध्यम से लक्षित समुदायों की रक्षा करें
- हेट स्पीच के लिए तत्काल FIR सुनिश्चित करें
- नफरत भरे कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया के सख्त रेगुलेशन की सिफारिश करें
यह दोहराते हुए कि शिकायत किसी धर्म या धार्मिक रीति-रिवाज के खिलाफ नहीं है, CJP का निष्कर्ष है कि यह मामला कानून के शासन और समान नागरिकता की संवैधानिक गारंटी से जुड़ा है, जो अब एक धार्मिक राष्ट्रवाद परियोजना के लिए बार-बार, संगठित अपीलों के कारण दबाव में है।
शिकायत यहां पढ़ी जा सकती है:

